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दुष्कर्म मामलों में हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, पीड़िता को मिलेगा निजी वकील - हरियाणा सरकार देगी दुष्कर्म पीड़िता को निजी वकील

सरकार ने अधिकारियों को विशेष निर्देश दिए हैं कि रेप पीड़िता के लिए निजी वकील की व्यवस्था की जाए. वहीं पीड़िता की मदद के लिए 22 हजार रुपये की आर्थिक सहायता भी दी जाए.

haryana government will provide personal advocate to rape victims
पीड़िता को मिलेगा निजी वकील
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Published : Dec 4, 2019, 10:29 PM IST

Updated : Dec 4, 2019, 11:10 PM IST

चंडीगढ़: हैदराबाद में महिला डॉक्टर के साथ जो हुआ, उससे पूरा देश सहम सा गया. एक बार नारी शक्ति की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं, लोग इंसाफ की गुहार लगाने के लिए सड़कों पर हैं. संसद तक में मामला उठने लगा. नेता महिलाओं के लिए और सुरक्षित माहौल देने की बात कर रहे हैं. ऐसे में हरियाणा सरकार ने भी एक बड़ा फैसला लिया है.सरकार रेप पीड़िता के लिए निजी वकील की व्यवस्था करेगी.


हरियाणा की महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने हाल ही में हैदराबाद में हुए दुष्कर्म और हत्या के मामले पर संज्ञान लेते हुए विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की. राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने कहा कि ऐसी घटनाओं की जितनी निन्दा की जाए कम है और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए लोगों को भी मदद करने के लिए आगे आना चाहिए .

राज्य मंत्री ने कहा कि लडकों को संस्कारवान बनाने और उनकी नैतिक शिक्षा पर भी विशेष बल दिया जाना चाहिए. स्कूल एवं कॉलजों में पुलिस की तरफ से औचक दौरे किए जाने चाहिए ताकि ऐसी घटनाओं को घटने से पहले ही रोका जा सके.

पीड़िता को दिए जाएंगे 22 रुपये की सहायता
बैठक में बताया गया कि हरियाणा में बलात्कार पीड़िता के लिए निजी वकील की व्यवस्था के लिए 22 हजार रुपये की आर्थिक सहायता सरकार की तरफ से दिए जाने का निर्णय लिया गया है. बलात्कार मामलों की जांच का कार्य निश्चित समयावधि में पूर्ण करने और बलात्कार, छेड़छाड़ और महिलाओं के मानसिक उत्पीड़न के अदालतों में 50 से अधिक लंबित मामलों वाले जिलों में एक-एक फास्ट ट्रैक अदालत खोलने का निर्णय भी लिया गया है.

ये भी पढ़ें: फेसबुक फ्रेंड से मिलने पाकिस्तान पहुंची रोहतक की सिख युवती, पाक रेंजरों ने भारत को सौंपा

28 नवंबर को हैदराबाद में हुई थी वारदात
एक सरकारी अस्पताल में सहायक पशु चिकित्सक महिला का झुलसा शव उसके लापता होने के एक दिन बाद गुरुवार की सुबह हैदराबाद के शादनगर इलाके में पाया गया था. आरोप है उसकी हत्या किए जाने से पहले उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया था. इस मामले में चारों आरोपियों को 29 नवंबर को गिरफ्तार कर लिया गया था. चारों आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 376डी, 302 और 201 के तहत मामला दर्ज हुआ था. आज इस मामले में जिला कोर्ट ने आरोपियों को 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा है.

चंडीगढ़: हैदराबाद में महिला डॉक्टर के साथ जो हुआ, उससे पूरा देश सहम सा गया. एक बार नारी शक्ति की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं, लोग इंसाफ की गुहार लगाने के लिए सड़कों पर हैं. संसद तक में मामला उठने लगा. नेता महिलाओं के लिए और सुरक्षित माहौल देने की बात कर रहे हैं. ऐसे में हरियाणा सरकार ने भी एक बड़ा फैसला लिया है.सरकार रेप पीड़िता के लिए निजी वकील की व्यवस्था करेगी.


हरियाणा की महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने हाल ही में हैदराबाद में हुए दुष्कर्म और हत्या के मामले पर संज्ञान लेते हुए विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की. राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने कहा कि ऐसी घटनाओं की जितनी निन्दा की जाए कम है और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए लोगों को भी मदद करने के लिए आगे आना चाहिए .

राज्य मंत्री ने कहा कि लडकों को संस्कारवान बनाने और उनकी नैतिक शिक्षा पर भी विशेष बल दिया जाना चाहिए. स्कूल एवं कॉलजों में पुलिस की तरफ से औचक दौरे किए जाने चाहिए ताकि ऐसी घटनाओं को घटने से पहले ही रोका जा सके.

पीड़िता को दिए जाएंगे 22 रुपये की सहायता
बैठक में बताया गया कि हरियाणा में बलात्कार पीड़िता के लिए निजी वकील की व्यवस्था के लिए 22 हजार रुपये की आर्थिक सहायता सरकार की तरफ से दिए जाने का निर्णय लिया गया है. बलात्कार मामलों की जांच का कार्य निश्चित समयावधि में पूर्ण करने और बलात्कार, छेड़छाड़ और महिलाओं के मानसिक उत्पीड़न के अदालतों में 50 से अधिक लंबित मामलों वाले जिलों में एक-एक फास्ट ट्रैक अदालत खोलने का निर्णय भी लिया गया है.

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28 नवंबर को हैदराबाद में हुई थी वारदात
एक सरकारी अस्पताल में सहायक पशु चिकित्सक महिला का झुलसा शव उसके लापता होने के एक दिन बाद गुरुवार की सुबह हैदराबाद के शादनगर इलाके में पाया गया था. आरोप है उसकी हत्या किए जाने से पहले उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया था. इस मामले में चारों आरोपियों को 29 नवंबर को गिरफ्तार कर लिया गया था. चारों आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 376डी, 302 और 201 के तहत मामला दर्ज हुआ था. आज इस मामले में जिला कोर्ट ने आरोपियों को 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा है.

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Last Updated : Dec 4, 2019, 11:10 PM IST
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