फरीदाबाद: हरियाणा में लगातार बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए हरियाणा सरकार ने पाबंदियां लगा दी हैं. जिसके चलते अब सुरक्षित हरियाणा के तहत 2 जनवरी से लेकर 12 जनवरी तक के लिए नई गाइडलाइन जारी (haryana new corona guidelines) की गई है. सरकार द्वारा जारी नई कोविड गाइडलाइंस के अनुसार बाजारों को शाम 5 बजे बंद करने के आदेश दिये गये हैं. सरकार के इस फैसले से व्यापारी वर्ग में नाराजगी देखने (Faridabad shopkeeper unhappy) को मिल रही है.
फरीदाबाद के व्यापार संगठनों के प्रधानों का कहना है कि पहले ही मंदी की मार झेल रहे दुकानदारों पर अब सरकार का 5 बजे दुकानों को बंद करने का फैसला गलत है. हालांकि व्यापार संगठनों का कहना है कि सरकार ने जो भी फैसला लिया है, वो सोच समझ कर लिया होगा. क्योंकि जिस तरह से महामारी बढ़ रही है उसके लिए सभी को साथ मिलकर चलना होगा, लेकिन 5 बजे दुकानों को बंद करने का समय गलत है. व्यापारियों ने कहा कि इसके लिए वह बड़े विधायकों से लेकर मंत्रियों तक बात कर सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का काम करेंगे.
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बता दें कि कोरोना और इसके नए वेरिएंट ओमीक्रोन (omicron in haryana) के बढ़ते मामलों को देखते हुए हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने 'महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा लॉकडाउन' को 12 जनवरी सुबह 5 बजे तक (haryana new corona guidelines) के लिए बढ़ा दिया है. इसके साथ-साथ हरियाणा के 5 जिलों में खास तौर पर जिम, सिनेमा हॉल आदि बंद करने के आदेश दिए गए हैं. बता दें कि, 25 दिसंबर 2021 से प्रदेश में नाइट कर्फ्यू भी लागू है.
हरियाणा सरकार ने नए आदेश में गुरुग्राम, फरीदाबाद, अंबाला, पंचकूला और सोनीपत में सिनेमा हॉल, खेल परिसर, स्विमिंग पूल और मनोरंजन पार्क बंद करने के आदेश दिए हैं. साथ ही सरकारी और निजी कार्यालय 50% कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ कार्य करेंगे. इसके अलावा मॉल और बाजार 5 बजे तक ही खुल सकेंगे. सरकार के आदेश में कहा गया है कि बार और रेस्तरां को 50% बैठने की क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति है. खेल परिसर, स्टेडियम, स्वीमिंग पूल बंद रहेंगे. इसमें राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय कैंप को छूट दी गई है. सभी मनोरंजन पार्क बंद रहेंगे.
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गुरुग्राम, फरीदाबाद, अंबाला, पंचकूला और सोनीपत में ये आदेश 2 जनवरी रविवार सुबह 5 बजे से लागू होंगे. ये पाबंदी 12 जनवरी सुबह 5 बजे तक लागू रहेगी. इसके अलावा पूरे प्रदेश में सब्जी मंडी, अनाज मंडियों, सार्वजनिक परिवहन, पार्कों, धार्मिक स्थलों, बार, रेस्तरां, होटल, डिपार्टमेंटल स्टोर, राशन की दुकानों, शराब और शराब की दुकानों जैसे सार्वजनिक स्थानों में केवल पूर्ण टीकाकरण वाले व्यक्तियों को ही प्रवेश करने की अनुमति है. ट्रक और ऑटो भी पूर्व रूप से टीकाकरण करा चुके लोग ही चला सकेंगे. सभी लोगों को टीकाकरण कराने की भी सलाह दी गई है.
सभी जिलों में स्कूल कॉलेज रहेंगे बंद
अन्य जिलों के लिए गाइडलाइन में कहा गया है कि ऐसा कोई भी कार्यक्रम जिसमें 100 से ज्यादा लोग शामिल होंगे उसके लिए डिप्टी कमिश्नर से इजाजत लेनी होगी. सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट, जिम, स्पा, क्लब हाउग आदि 50 फीसदी क्षमता के साथ खुल सकेंगे. हालांकि इस दौरान गाइडलाइन का पालन करना होगा. सभी स्कूल, कॉलेज, आईटीआई और कोचिंग संस्थान भी इस दौरान बंद रहेंगे. प्रदेश की सभी यूनिवर्सिटी बंद रहेंगी, लेकिन बच्चे हॉस्टल में रह सकते हैं. अंतिम संस्कार में 50 और शादी में 100 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर भी प्रतिबंध है. बिना मास्क के सर्विस न देने को भी कहा गया है. रात्रि कर्फ्यू भी रात 11 से सुबह पांच बजे तक लागू रहेगा.
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