ETV Bharat / state

LOCKDOWN: फरीदाबाद में सुबह 3 घंटे और शाम 3 घंटे ही ले सकेंगे जरूरी सामान - faridabad district lockdown

फरीदाबाद पुलिस कमिश्नर केके राव ने कहा है कि अगर कोई भी लॉकडाउन के समय नियमों की अवहेलना करता नजर आया तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. फरीदाबाद जिला 31 मार्च तक के लिए लॉकडाउन है और जिले में धारा 144 लगाई गई है.

faridabad Police commissioner warns those who break the rules at the time of lockdown
faridabad Police commissioner warns those who break the rules at the time of lockdown
author img

By

Published : Mar 23, 2020, 8:42 PM IST

फरीदाबाद: कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए हरियाणा सरकार ने फरीदाबाद जिले को लॉकडाउन किया है. फरीदाबाद जिला 22 मार्च से 31 मार्च तक लॉकडाउन रहेगा. वहीं, लॉकडाउन के एक दिन बाद मीडिया से रूबरू हुए पुलिस कमिश्नर के.के राव ने लॉकडाउन के दायरों के बारे में जानकारी दी.

पुलिस कमिश्नर के.के राव ने बताया कि लॉकडाउन के समय स्वास्थ्य सेवाएं, जरूरी सरकारी दफ्तर, मेडिकल सेवाएं, बैंक व एटीएम, पेट्रोल पंप और राशन की दुकानें ही खुली रहेंगी. बाकी सभी कमर्शियल संस्थान लॉकडाउन के दौरान बंद रहेंगे. प्राइवेट और पब्लिक यातायात सेवा भी बंद रहेगी.

पुलिस कमिश्नर ने लॉकडाउन के समय नियम तोड़ने वालों को दी चेतावनी, देखें वीडियो

पुलिस कमिश्नर ने कहा कि अगर कोई भी लॉकडाउन के समय नियमों की अवहेलना करता हुआ नजर आया, तो उसके खिलाफ धारा-144 के तहत कार्रवाई की जाएगी. पुलिस कमिश्नर ने कहा कि जो लोग घर से बाहर जाने के लिए जरूरी कारण देंगे उन्हें भी पुलिस द्वारा ट्रैक किया जाएगा, सिर्फ मुंह जुबानी कारण मान्य नहीं होगा.

ये भी पढ़ें- कैथल: लॉकडाउन में अगर नियमों का उल्लंघन हुआ तो होगी कार्रवाई

फिलहाल, पुलिस कमिश्नर ने प्रशासन के साथ बैठक करने के बाद फैसला लिया है कि सुबह 9:00 बजे से 12:00 बजे तक और शाम को 4:00 बजे से 7:30 बजे तक ही लोगों को बाहर जरूरी सामान खरीदने की छूट दी जाएगी.

गौरतलब है कि हरियाणा में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है. अभी तक हरियाणा में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 14 हो गई है. फरीदाबाद में भी एक कोरोना पॉजिटिव केस है जिसका इलाज जारी है.

फरीदाबाद: कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए हरियाणा सरकार ने फरीदाबाद जिले को लॉकडाउन किया है. फरीदाबाद जिला 22 मार्च से 31 मार्च तक लॉकडाउन रहेगा. वहीं, लॉकडाउन के एक दिन बाद मीडिया से रूबरू हुए पुलिस कमिश्नर के.के राव ने लॉकडाउन के दायरों के बारे में जानकारी दी.

पुलिस कमिश्नर के.के राव ने बताया कि लॉकडाउन के समय स्वास्थ्य सेवाएं, जरूरी सरकारी दफ्तर, मेडिकल सेवाएं, बैंक व एटीएम, पेट्रोल पंप और राशन की दुकानें ही खुली रहेंगी. बाकी सभी कमर्शियल संस्थान लॉकडाउन के दौरान बंद रहेंगे. प्राइवेट और पब्लिक यातायात सेवा भी बंद रहेगी.

पुलिस कमिश्नर ने लॉकडाउन के समय नियम तोड़ने वालों को दी चेतावनी, देखें वीडियो

पुलिस कमिश्नर ने कहा कि अगर कोई भी लॉकडाउन के समय नियमों की अवहेलना करता हुआ नजर आया, तो उसके खिलाफ धारा-144 के तहत कार्रवाई की जाएगी. पुलिस कमिश्नर ने कहा कि जो लोग घर से बाहर जाने के लिए जरूरी कारण देंगे उन्हें भी पुलिस द्वारा ट्रैक किया जाएगा, सिर्फ मुंह जुबानी कारण मान्य नहीं होगा.

ये भी पढ़ें- कैथल: लॉकडाउन में अगर नियमों का उल्लंघन हुआ तो होगी कार्रवाई

फिलहाल, पुलिस कमिश्नर ने प्रशासन के साथ बैठक करने के बाद फैसला लिया है कि सुबह 9:00 बजे से 12:00 बजे तक और शाम को 4:00 बजे से 7:30 बजे तक ही लोगों को बाहर जरूरी सामान खरीदने की छूट दी जाएगी.

गौरतलब है कि हरियाणा में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है. अभी तक हरियाणा में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 14 हो गई है. फरीदाबाद में भी एक कोरोना पॉजिटिव केस है जिसका इलाज जारी है.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.