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फरीदाबाद में कोरोना पॉजिटिव के खिलाफ मामला दर्ज, ये है पूरा मामला

फरीदाबाद में एक कोरोना पॉजिटिव मरीज के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. कोरोना पॉजिटिव युवक बीमार होने के बाद भी मेडिकल स्टोर चला रहा था. पुलिस ने आईपीसी की धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया है.

Case filed against Corona positive in Faridabad
Case filed against Corona positive in Faridabad
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Published : Apr 11, 2020, 10:54 PM IST

फरीदाबाद: जिले में आज फिर से कोरोना वायरस का एक नया मरीज मिला है. ये मरीज फरीदाबाद के सेक्टर 28 का रहने वाला है. कोरोना पॉजिटिव होने के बाद भी ये मरीज मेडिकल स्टोर चला रहा था, जिसके चलते मरीज के खिलाफ जिला उपायुक्त के आदेश पर धारा 188 के तहत मुकदमा दर्ज किया जा रहा है.

बता दें कि फरीदाबाद में कोरोना वायरस के पॉजिटिव मरीज के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा. मामले फरीदाबाद के सेक्टर 28 का है. जिला उपायुक्त यशपाल यादव के आदेश पर ये कार्रवाई की जाएगी.

ये भी जानें- दो नन्हें मासूमों ने पीएम रिलीफ फंड में डोनेट किए अपने गुल्लक के सारे पैसे

जिला उपायुक्त यशपाल यादव ने जानकारी देते हुए कहा कि उन्होंने पहले ही आदेश जारी किए हुए हैं कि अगर किसी भी व्यक्ति को कोरोना वायरस से संबंधित लक्षण है तो वो घर में ही क्वारंटाइन हो जाए और स्वास्थ्य विभाग को इसकी सूचना दे, लेकिन फरीदाबाद के सेक्टर 28 के एक कोरोना पॉजिटिव मरीज ने ना केवल डिजास्टर मैनेजमेंट के आदेशों की अवहेलना की, बल्कि लक्षण सामने आने के बाद भी अपने आप को घर में रहने की बजाय मेडिकल स्टोर को सुचारू रूप से चालू रखा.

जिला उपायुक्त ने कहा की डिजास्टर मैनेजमेंट की अवहेलना के चलते आईपीसी की धारा 188 के तहत मरीज के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा. उन्होंने कहा कि वो बार-बार लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो अपने घरों के अंदर रहे और अगर किसी को इस तरह के लक्षण मिलते हैं, तो उसकी जानकारी स्वास्थ्य विभाग को दे और अगर कोई लक्षण को छुपाता है और बाद में वह पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

फरीदाबाद: जिले में आज फिर से कोरोना वायरस का एक नया मरीज मिला है. ये मरीज फरीदाबाद के सेक्टर 28 का रहने वाला है. कोरोना पॉजिटिव होने के बाद भी ये मरीज मेडिकल स्टोर चला रहा था, जिसके चलते मरीज के खिलाफ जिला उपायुक्त के आदेश पर धारा 188 के तहत मुकदमा दर्ज किया जा रहा है.

बता दें कि फरीदाबाद में कोरोना वायरस के पॉजिटिव मरीज के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा. मामले फरीदाबाद के सेक्टर 28 का है. जिला उपायुक्त यशपाल यादव के आदेश पर ये कार्रवाई की जाएगी.

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जिला उपायुक्त यशपाल यादव ने जानकारी देते हुए कहा कि उन्होंने पहले ही आदेश जारी किए हुए हैं कि अगर किसी भी व्यक्ति को कोरोना वायरस से संबंधित लक्षण है तो वो घर में ही क्वारंटाइन हो जाए और स्वास्थ्य विभाग को इसकी सूचना दे, लेकिन फरीदाबाद के सेक्टर 28 के एक कोरोना पॉजिटिव मरीज ने ना केवल डिजास्टर मैनेजमेंट के आदेशों की अवहेलना की, बल्कि लक्षण सामने आने के बाद भी अपने आप को घर में रहने की बजाय मेडिकल स्टोर को सुचारू रूप से चालू रखा.

जिला उपायुक्त ने कहा की डिजास्टर मैनेजमेंट की अवहेलना के चलते आईपीसी की धारा 188 के तहत मरीज के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा. उन्होंने कहा कि वो बार-बार लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो अपने घरों के अंदर रहे और अगर किसी को इस तरह के लक्षण मिलते हैं, तो उसकी जानकारी स्वास्थ्य विभाग को दे और अगर कोई लक्षण को छुपाता है और बाद में वह पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

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