भिवानी: अवैध खनन में दूसरी बार वाहन पकड़े जाने पर वाहन की कीमत का 50 फीसदी जुर्माना लगेगा. खान एवं भूविज्ञान विभाग के खनन अधिकारी नीरज कुमार ने ये जानकारी देते हुए बताया कि खनिज के खनन व परिवहन से संबंधित व्यक्तियों/फर्मों को पहले ही ज्ञात है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली के आदेशानुसार 23 अप्रैल 2019 के अनुसार खनिज के अवैध खनन व परिवहन में संलिप्त वाहन/मशीनरी मालिकों से वाहन/मशीनरी शोरूम कीमत की 50 प्रतिशत राशि जुर्माना के रूप में वसूल की जानी होती थी.
क्या हैं नए नियम ?
उन्होंने बताया कि परंतु राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने अपने आदेशों में परिवर्तन करते हुए नए आदेश 19 फरवरी 2020 को पारित किए हैं, जिनके अनुसार अब जुर्माना राशि देनी होगी. उन्होंने बताया कि वाहन/मशीनरी की शोरूम कीमत 25 लाख रुपये से अधिक व पांच साल से कम पुराने होने की स्थिति ने चार लाख रूपये जुर्माना देना होगा.
इसी प्रकार से वाहन/मशीनरी की कीमत 25 लाख रुपये से अधिक तथा पांच से 10 साल के मध्य पुराना होने की स्थिति में तीन लाख, शेष अन्य सभी वाहन/मशीनरी या 10 साल से अधिक पुराना वाहन जो कानून रुप से चलाए जाने की स्थिति में हो उसके लिए दो लाख रुपये जुर्माना लगाया जाएगा.
उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त ऐसे वाहन मालिक को खनिज की रॉयल्टी कीमत तथा जुर्माना राशी भी अलग से हरियाणा खनन नियम 2012 के नियम 102 व 104 के अनुसार खान एवं भूविज्ञान विभाग में जमा करवानी होगी. खनन अधिकारी ने बताया कि वाहन/मशीनरी मालिक उपरोक्त ब्यौरे के अनुसार जुर्माना अदा करते हुए अपने वाहन प्राप्त कर सकते हैं.
19 फरवरी 2020 से पहले जब्त किए गए वाहन को आदेश की तिथि 19 फरवरी 2020 से एक महीने की समय अवधि में तथा बाद में पकड़े गए वाहन जब की तिथि से एक महीने की अवधि के अंदर ही छुड़वाना अनिवार्य है, अन्यथा वाहन/ मशीनरी को नीलाम कर दिया जाएगा.
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