चंडीगढ़: हरियाणा के खेल मंत्री पर जूनियर कोच से लगे छेड़छाड़ मामले में आज एसआईटी की टीम कैबिनेट मंत्री संदीप के घर पहुंची. इस दौरान एसआईटी की टीम ने करीब आधे घंटे तक संदीप सिंह और महिला कोच का आमना-सामना कराया. इसके बाद एसआईटी की टीम जूनियर कोच को सुखना लेक ले गई. वहीं, इस मामले में पीड़िता के वकील दीपांशु बंसल ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में जांच प्रक्रिया पर कई तरह के सवाल खड़े किए. (Lawyer Dipanshu Bansal accused Haryana sports minister)
ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए पीड़ित महिला कोच के वकील दीपांशु बंसल ने कहा कि आज पीड़ित के मजिस्ट्रेट के सामने 164 के तहत बयान दर्ज कर लिए गए हैं, जिसमें उन्होंने पूरी डिटेल में अपने बयान को दर्ज करवाया है. साथ ही उन्होंने कहा कि इस मामले में जो एक करोड़ रुपए देने और विदेश जाने की बात थी, वह भी मजिस्ट्रेट के सामने बताई गई है. (Haryana junior coach molested)
उन्होंने कहा कि अब क्राइम सीन रीक्रिएट करने के लिए उनके क्लाइंट को संदीप सिंह के घर पर लाया गया है. उन्होंने कहा कि यह हैरानी की बात है, उन्हें जानकारी मिल रही है कि संदीप सिंह पहले से घर के अंदर हैं, जबकि पुलिस को उन्हें इस मामले में जो धाराएं लगी हैं, उसके तहत गिरफ्तार कर लेना चाहिए था. (victim junior coach lawyer Dipanshu Bansal)
वहीं, उन्होंने यह भी कहा कि उनकी क्लाइंट ने अभी तक पुलिस के सामने 12 घंटे तक अपने बयान दर्ज दो बार करवा दिए हैं, जबकि इस मामले में आरोपी से पुलिस ने कोई पूछताछ नहीं की है. महिलाओं ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री ने जिस तरीके का इस मामले में बयान दिया है वह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है. मंत्री को बर्खास्त किया जाना चाहिए था, जबकि ऐसा नहीं किया गया है. (Haryana sports minister accused of molestation)
इतना ही नहीं उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें यह जानकारी नहीं दी गई थी कि संदीप सिंह पहले से ही घर के अंदर मौजूद हैं. वहीं, उन्होंने यह भी कहा कि जिस तरीके के आरोप उनकी क्लाइंट ने अपनी शिकायत में पुलिस को दी है उसके तहत धारा 376 और 511 भी आरोपी पर लगनी चाहिए थी. उन्होंने कहा कि वे उम्मीद करते हैं कि पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन के बाद इस मामले में इन दोनों धाराओं को भी एफआईआर में जोड़े कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो वे इस मामले में कोर्ट ने भी जाएंगे. (Sanddep Singh accused of molestation)
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