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हरियाणा में तलाकशुदा व लिवइन में रहने पर नहीं मिलेगी कुंवारों को पेंशन, बिना बताए शादी की तो ब्याज समेत वसूल होगी पूरी राशि - हरियाणा में कुंवारों की पेंशन

Unmarried pension notification in Haryana हरियाणा में कुंवारों के लिए पेंशन योजना शुरू कर दी गई है. राज्य सरकार ने पेंशन योजना के लिए अधिसूचना भी जारी कर दी है. ये योजना 1 जुलाई 2023 से लागू हो चुकी है. सरकार ने पेंशन के लिए कुछ शर्तें और नियम लागू कर दिये हैं. आइए इस रिपोर्ट में विस्तार से जानते पेंशन की शर्तें और नियम क्या होंगे.

Unmarried Pension Scheme in Haryana
हरियाणा कुंवारों की पेंशन योजना
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Published : Jul 21, 2023, 5:54 PM IST

Updated : Jul 21, 2023, 8:28 PM IST

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने कुंवारों को पेंशन देने का फैसला लिया है. लेकिन सरकार ने योजना के साथ-साथ कुछ शर्तें और नियम भी लागू कर दिए हैं. आसान शब्दों में कहें तो सरकार की इस योजना का लाभ लेने से पहले कुंवारों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा. जी हां, शर्तों पर खरा उतरने के लिए सबसे पहले तो पात्रों को सरकार की कसौटी पर खरा उतरना पड़ेगा. वरना जांच के बाद जो भी पेंशनधारक अयोग्य पाया गया, तो उसे पेंशन की जगह भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है. ऊपर से कार्रवाई होगी वो अलग. इसलिए हरियाणा सरकार द्वारा कुंवारों की पेंशन योजना के नियम और शर्तें सुर्खियों में है.

ये भी पढ़ें: हरियाणा में कुंवारों और विधुरों को पेंशन देने के फैसले पर कैबिनेट की मुहर, जानिए कितना मिलेगा हर महीने

बता दें कि हरियाणा सरकार 45 से 60 साल तक के कुंवारों को पेंशन देने का ऐलान कर चुकी है. हरियाणा में 71 हजार कुंवारों को पेंशन का लाभ मिलेगा. शर्त ये है कि लाभार्थी की सालाना आय 1 लाख 80 हजार तक हो और वो 40 से 60 साल की आयु के दायरे में आता हो. इन शर्तों को पूरा करने वाले अविवाहित पुरुषों को 2750 रुपये मासिक पेंशन मिलेगी. 60 साल के बाद ये अपने आप बुढ़ापा पेंशन में बदल जाएगी.

Unmarried Pension Scheme in Haryana
कुंवारों की पेंशन योजना के लिए जरूरी है नए नियम और शर्तें

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि इस योजना के लिए हर महीने सरकार को 20 करोड़ रुपये खर्च करने होंगे. इस पेंशन योजना से सालाना 240 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार सरकारी खजाने पर पड़ेगा. इसके अलावा सीएम ने ऐलान किया कि तहसीलदारों की तरह उपजिलाधिकारी (SDM) और जिला रेवेन्यू अधिकारी (DRO) भी जमीन की रजिस्ट्री कर सकेंगे.

ये भी पढ़ें: हरियाणा में 45 से 60 साल के अविवाहित पुरुषों और महिलाओं को पेंशन देने की योजना पर विचार कर रही सरकार- सीएम मनोहर लाल

सीएम ने कहा कि अभी तक लोग इंतकाल के लिए अधिकारियों के चक्कर काटते थे. अब सरकार ने ऐसी व्यवस्था शुरू कर दी है कि उन्हें जमीन की रजिस्ट्री के लिए चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे. सीएम ने कहा कि रजिस्ट्री के बाद 10 दिन तक अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता, तो जमीन का इंतकाल हो जाएगा. सीएम मनोहर लाल ने कहा कि इस सुविधा की लोगों को लंबे समय से जरूरत थी. इसके लिए एक पोर्टल बनाया है. जिसका नाम ऑटोमेटिक जनरेशन ऑफ म्यूटेशन है.

Unmarried Pension Scheme in Haryana
हरियाणा में कुंवारों की पेंशन का नोटिफिकेशन जारी

योजना के तहत वित्तीय सहायता की मासिक दर "निराश्रित महिलाओं और विधवाओं को वित्तीय सहायता योजना" के तहत प्रदान की जाने वाली दर के समान होगी. जो वर्तमान में 2750 रुपए प्रति माह है. योजना के तहत वित्तीय सहायता लाभार्थी की आयु 60 वर्ष होने तक प्रदान की जाएगी. इसके बाद, वह पात्रता के अधीन वृद्धावस्था सम्मान भत्ता प्राप्त करने का पात्र होगा. यदि लाभार्थी पहले से ही किसी सरकारी/स्वायत्त निकाय से कोई अन्य पेंशन/वित्तीय सहायता/वार्षिक प्राप्त कर रहा है, तो उसे वित्तीय सहायता प्राप्त करने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

ये भी पढ़ें: हरियाणा में कुंवारों और विधुरों को पेंशन देगी सरकार, सीएम मनोहर लाल ने किया ऐलान, SDM-DRO को दी जमीन रजिस्ट्री की पावर

समाज कल्याण अधिकारी को वित्तीय सहायता का भुगतान रोकने का अधिकार होगा. यदि किसी भी स्तर पर, यह पाया जाता है कि लाभ गलत आधार/झूठी जानकारी पर लिया गया है. या जिस शर्त के लिए लाभ दिया गया था, वह अब मौजूद नहीं है या लाभार्थियों ने लाभ देने के बाद शादी कर ली है. लेकिन वह इस संबंध में संबंधित जिला समाज कल्याण अधिकारी को सूचित नहीं करता है, तो उसके द्वारा लिया गया पेंशन योजना का लाभ 12% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज के साथ वसूल किया जाएगा.

Unmarried Pension Scheme in Haryana
नियम तोड़ा तो लगेगा भारी भरकम जुर्माना

यदि लगातार 60 दिनों की अवधि तक बैंक खाते से कोई निकासी नहीं होती है, तो ऐसे बैंक खाते को इस योजना के प्रयोजन के लिए बैंक द्वारा "निष्क्रिय" कर दिया जाएगा और इसमें इस योजना के तहत कोई और लाभ जमा नहीं किया जाएगा. ऐसे निष्क्रिय बैंक खातों की सूचना बैंक द्वारा विभाग को दी जाएगी.

अगर लाभार्थी उचित कारण के साथ अगले 90 दिनों के भीतर बैंक खातों को फिर से चालू करने के लिए आवेदन करता है, तो निदेशक की अनुमति से बैंक खाते को फिर से चालू किया जा सकता है. यदि नहीं, तो इस योजना के प्रयोजन के लिए बैंक खाता निष्क्रिय कर दिया जाएगा और अंतिम निकासी के बाद बैंक खाते में जमा किए गए लाभ बैंक द्वारा अर्जित ब्याज के साथ विभाग को वापस भेज दिए जाएंगे.

ये भी पढ़ें: Rain Alert In Haryana: हरियाणा में 24 जुलाई तक बारिश की संभावना, मौसम विभाग ने हिसार और रोहतक में जारी किया ऑरेंज अलर्ट

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने कुंवारों को पेंशन देने का फैसला लिया है. लेकिन सरकार ने योजना के साथ-साथ कुछ शर्तें और नियम भी लागू कर दिए हैं. आसान शब्दों में कहें तो सरकार की इस योजना का लाभ लेने से पहले कुंवारों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा. जी हां, शर्तों पर खरा उतरने के लिए सबसे पहले तो पात्रों को सरकार की कसौटी पर खरा उतरना पड़ेगा. वरना जांच के बाद जो भी पेंशनधारक अयोग्य पाया गया, तो उसे पेंशन की जगह भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है. ऊपर से कार्रवाई होगी वो अलग. इसलिए हरियाणा सरकार द्वारा कुंवारों की पेंशन योजना के नियम और शर्तें सुर्खियों में है.

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बता दें कि हरियाणा सरकार 45 से 60 साल तक के कुंवारों को पेंशन देने का ऐलान कर चुकी है. हरियाणा में 71 हजार कुंवारों को पेंशन का लाभ मिलेगा. शर्त ये है कि लाभार्थी की सालाना आय 1 लाख 80 हजार तक हो और वो 40 से 60 साल की आयु के दायरे में आता हो. इन शर्तों को पूरा करने वाले अविवाहित पुरुषों को 2750 रुपये मासिक पेंशन मिलेगी. 60 साल के बाद ये अपने आप बुढ़ापा पेंशन में बदल जाएगी.

Unmarried Pension Scheme in Haryana
कुंवारों की पेंशन योजना के लिए जरूरी है नए नियम और शर्तें

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि इस योजना के लिए हर महीने सरकार को 20 करोड़ रुपये खर्च करने होंगे. इस पेंशन योजना से सालाना 240 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार सरकारी खजाने पर पड़ेगा. इसके अलावा सीएम ने ऐलान किया कि तहसीलदारों की तरह उपजिलाधिकारी (SDM) और जिला रेवेन्यू अधिकारी (DRO) भी जमीन की रजिस्ट्री कर सकेंगे.

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सीएम ने कहा कि अभी तक लोग इंतकाल के लिए अधिकारियों के चक्कर काटते थे. अब सरकार ने ऐसी व्यवस्था शुरू कर दी है कि उन्हें जमीन की रजिस्ट्री के लिए चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे. सीएम ने कहा कि रजिस्ट्री के बाद 10 दिन तक अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता, तो जमीन का इंतकाल हो जाएगा. सीएम मनोहर लाल ने कहा कि इस सुविधा की लोगों को लंबे समय से जरूरत थी. इसके लिए एक पोर्टल बनाया है. जिसका नाम ऑटोमेटिक जनरेशन ऑफ म्यूटेशन है.

Unmarried Pension Scheme in Haryana
हरियाणा में कुंवारों की पेंशन का नोटिफिकेशन जारी

योजना के तहत वित्तीय सहायता की मासिक दर "निराश्रित महिलाओं और विधवाओं को वित्तीय सहायता योजना" के तहत प्रदान की जाने वाली दर के समान होगी. जो वर्तमान में 2750 रुपए प्रति माह है. योजना के तहत वित्तीय सहायता लाभार्थी की आयु 60 वर्ष होने तक प्रदान की जाएगी. इसके बाद, वह पात्रता के अधीन वृद्धावस्था सम्मान भत्ता प्राप्त करने का पात्र होगा. यदि लाभार्थी पहले से ही किसी सरकारी/स्वायत्त निकाय से कोई अन्य पेंशन/वित्तीय सहायता/वार्षिक प्राप्त कर रहा है, तो उसे वित्तीय सहायता प्राप्त करने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

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समाज कल्याण अधिकारी को वित्तीय सहायता का भुगतान रोकने का अधिकार होगा. यदि किसी भी स्तर पर, यह पाया जाता है कि लाभ गलत आधार/झूठी जानकारी पर लिया गया है. या जिस शर्त के लिए लाभ दिया गया था, वह अब मौजूद नहीं है या लाभार्थियों ने लाभ देने के बाद शादी कर ली है. लेकिन वह इस संबंध में संबंधित जिला समाज कल्याण अधिकारी को सूचित नहीं करता है, तो उसके द्वारा लिया गया पेंशन योजना का लाभ 12% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज के साथ वसूल किया जाएगा.

Unmarried Pension Scheme in Haryana
नियम तोड़ा तो लगेगा भारी भरकम जुर्माना

यदि लगातार 60 दिनों की अवधि तक बैंक खाते से कोई निकासी नहीं होती है, तो ऐसे बैंक खाते को इस योजना के प्रयोजन के लिए बैंक द्वारा "निष्क्रिय" कर दिया जाएगा और इसमें इस योजना के तहत कोई और लाभ जमा नहीं किया जाएगा. ऐसे निष्क्रिय बैंक खातों की सूचना बैंक द्वारा विभाग को दी जाएगी.

अगर लाभार्थी उचित कारण के साथ अगले 90 दिनों के भीतर बैंक खातों को फिर से चालू करने के लिए आवेदन करता है, तो निदेशक की अनुमति से बैंक खाते को फिर से चालू किया जा सकता है. यदि नहीं, तो इस योजना के प्रयोजन के लिए बैंक खाता निष्क्रिय कर दिया जाएगा और अंतिम निकासी के बाद बैंक खाते में जमा किए गए लाभ बैंक द्वारा अर्जित ब्याज के साथ विभाग को वापस भेज दिए जाएंगे.

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Last Updated : Jul 21, 2023, 8:28 PM IST
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