चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने ग्रुप-डी कर्मचारी (भर्ती व सेवा की शर्तें) अधिनियम, 2018 के तहत ग्रुप डी कर्मचारियों के लिए ट्रांसफर ड्राइव नीति को अंतिम रूप दे दिया है. मुख्य सचिव संजीव कौशल की ओर से इस संबंध में सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों को पत्र जारी किया गया है.
बता दें कि ट्रांसफर ड्राइव के संबंध में हरियाणा ग्रुप डी कर्मचारी (भर्ती और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 2018 के तहत आने वाले ग्रुप डी कर्मचारियों के ट्रांसफर ड्राइव के संबंध में सभी विभागों से टिप्पणियां और सुझाव मांगे गए थे. वहीं, अब इस नीति को फाइनल कर लिया गया है.
किसी भी सांविधिक निकाय, बोर्ड, निगम, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, संवैधानिक निकाय में तैनात ग्रुप डी कर्मचारी इस अभियान में भाग लेने के पात्र नहीं हैं. कर्मचारी जो अपना स्टेशन और/या अपना पद बदलना चाहते हैं, उन्हें सरकार द्वारा निश्चित तिथि से 15 दिनों के भीतर पोर्टल पर ऑनलाइन भाग लेंगे, वे इस ट्रांसफर ड्राइव के लिए पात्र माने जाएंगे.
प्रवक्ता ने बताया कि, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा 18 हजार से अधिक पदों को विज्ञापित और भरा गया था. समय के साथ यह पाया गया कि कुछ कर्मचारियों को उनके होम टाउन से दूरदराज के स्थानों पर तैनात किया गया है, जिस कारण वे अपनी ड्यूटी सही तरीके से नहीं निभा पा रहे थे. अब इस नीति को अंतिम रूप मिलने से कर्मचारियों को आने वाले दिनों में राहत मिलने वाली है.
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