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लाल डोरा के तहत आने वाली सार्वजनिक जगहों के लिए जमा कराना होगा टाइटल सर्टिफिकेट - राजस्व आपदा प्रबंधन बैठक

लाल डोरे के तहत आने वाले सार्वजनिक उपयोग की जगहों को उनका टाइटल सर्टिफिकेट पंचायत को सौंपा होगा. 10 फरवरी तक ये सर्टिफिकेट राजस्व विभाग के वित्तायुक्त कार्यालय में जमा करवाने होंगे.

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लाल डोरा के तहत आने वाले सार्वजनिक जगहों के लिए जमा कराना होगा टाइटल सर्टिफिकेट
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Published : Feb 5, 2021, 6:57 AM IST

चंडीगढ़: हरियाणा में लाल डोरे के तहत क्या-क्या निर्माण किए गए हैं, ये जानने के लिए हरियाणा सरकार की ओर से अहम निर्देश दिया गया है. अब प्रदेश के गांवों में स्वामित्व स्कीम के तहत सार्वजनिक उपयोग भूमि के अंतर्गत पंजीकृत पंचायत घर, स्कूल, डिस्पेंसरी, वॉटर वक्रस, जोहड़, पटवारखाना, आंगनवाड़ी और सार्वजनिक गली, जो लाल डोरे में आते हैं उनका टाइटल सर्टिफिकेट पंचायत को सौंपा होगा.

इन टाइटल सर्टिफिकेट्स का सही रिकॉर्ड जिले के उपायुक्त के कार्यालय के साथ-साथ संबंधित खंड एवं विकास पंचायत अधिकारियों के कार्यालयों में रखना है.

ये भी पढ़िए: विपक्ष लाना चाहती है अविश्वास प्रस्ताव, जानें हरियाणा में फ्लोर टेस्ट हुआ तो क्या होगा?

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के प्रवक्ता ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि निर्देशों का पालन करते हुए 10 फरवरी तक ये सर्टिफिकेट राजस्व विभाग के वित्तायुक्त कार्यालय में जमा करवाना होगा कि सभी राजस्व संपदाओं का कार्य पूर्ण हो गया है. इसके अलावा, बचे राजस्व संपदाओं के वांछित सर्टिफिकेट पंचायत के नाम पंजीकृत होने के तीन दिन के अंदर जमा करवाने होंगे. इस मामले में किसी भी कर्मचारी की ढिलाई को गंभीरता से लिया जाएगा.

सरकार ने नियुक्त किए नायब तहसीलदार(प्रशिक्षु)

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि हरियाणा सरकार ने ए-क्लास तहसीलदारों का एक साल का प्रशिक्षण पूरा करने के बाद उन्हें उनको जिलों में नायब तहसीलदार(प्रशिक्षु) के पद पर नियुक्ति दे दी है. ये सभी टाइटल सर्टिफिकेट जमा कराने का काम सौंपा गया है.

चंडीगढ़: हरियाणा में लाल डोरे के तहत क्या-क्या निर्माण किए गए हैं, ये जानने के लिए हरियाणा सरकार की ओर से अहम निर्देश दिया गया है. अब प्रदेश के गांवों में स्वामित्व स्कीम के तहत सार्वजनिक उपयोग भूमि के अंतर्गत पंजीकृत पंचायत घर, स्कूल, डिस्पेंसरी, वॉटर वक्रस, जोहड़, पटवारखाना, आंगनवाड़ी और सार्वजनिक गली, जो लाल डोरे में आते हैं उनका टाइटल सर्टिफिकेट पंचायत को सौंपा होगा.

इन टाइटल सर्टिफिकेट्स का सही रिकॉर्ड जिले के उपायुक्त के कार्यालय के साथ-साथ संबंधित खंड एवं विकास पंचायत अधिकारियों के कार्यालयों में रखना है.

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राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के प्रवक्ता ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि निर्देशों का पालन करते हुए 10 फरवरी तक ये सर्टिफिकेट राजस्व विभाग के वित्तायुक्त कार्यालय में जमा करवाना होगा कि सभी राजस्व संपदाओं का कार्य पूर्ण हो गया है. इसके अलावा, बचे राजस्व संपदाओं के वांछित सर्टिफिकेट पंचायत के नाम पंजीकृत होने के तीन दिन के अंदर जमा करवाने होंगे. इस मामले में किसी भी कर्मचारी की ढिलाई को गंभीरता से लिया जाएगा.

सरकार ने नियुक्त किए नायब तहसीलदार(प्रशिक्षु)

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि हरियाणा सरकार ने ए-क्लास तहसीलदारों का एक साल का प्रशिक्षण पूरा करने के बाद उन्हें उनको जिलों में नायब तहसीलदार(प्रशिक्षु) के पद पर नियुक्ति दे दी है. ये सभी टाइटल सर्टिफिकेट जमा कराने का काम सौंपा गया है.

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