चंडीगढ़: बहुचर्चित निकिता तोमर हत्याकांड में मुख्य आरोपी तौसीफ की ओर से पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है. याचिका में तौसीफ ने पुलिस कमिश्नर पर पक्षपात करने का आरोप लगाया है. साथ ही कहा है कि उनके खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही है, वो राजनीति से प्रेरित है. साथ ही धर्म के नाम पर की जा रही है.
याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों को 22 जनवरी के लिए बहस के आदेश दिए हैं. इस मामले में याचिकाकर्ता की वकील महक साहनी ने कहा कि याचिका में सही तरीके से जांच की मांग की गई है और साल 2018 को शिकायत पर भी जोर दिया गया है, जिसमें मृतका ने कहा था कि वो अपनी मर्जी से तौसीफ को मिलने गई थी.
वकील महक साहनी ने कहा कि याचिका में ये भी कहा गया है कि ये मामला हॉरर किलिंग का है, क्योंकि तौसीफ के पास कोई कारण नहीं है कि वो निकिता की हत्या करे.
बता दें कि मामले की गंभीरता को देखते हुए सरकार ने इसकी जांच एसआईटी को सौंप दी. एसआईटी की जांच ने 5 घंटे के अंदर मुख्य आरोपी तौसीफ को गिरफ्तार कर लिया गया. उसके साथ रेहान और हथियार उपलब्ध कराने वाले अजरु को भी पुलिस ने पकड़ा. तमाम साक्ष्य और सबूतों को एकत्र करके महज 11 दिन में ही 600 पेज की चार्जशीट तैयार करके 6 नवंबर को कोर्ट में दाखिल कर दी गई. चार्जशीट में निकिता की सहेली समेत कुल 60 गवाह बनाए गए हैं.
ये है पूरा मामला
हरियाणा के बल्लभगढ़ में परिवार के साथ रह रही उत्तर प्रदेश के हापुड़ निवासी निकिता तोमर अग्रवाल कॉलेज में बीकॉम फाइनल ईयर की छात्रा थी. 26 अक्टूबर को शाम करीब 3.45 बजे जब वो परीक्षा देकर कॉलेज के बाहर निकली तो सोहना निवासी तौसीफ और रेहान ने कार में अगवा करने की कोशिश की. विरोध करने पर तौसीफ ने निकिता को गोली मार दी थी. दिनदहाड़े हुई वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी जिसके आधार पर कार्रवाई करते हुए तौसीफ और रेहान को पुलिस ने गिरफ्तार किया.