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पानीपत: हलवाइयों को मिठाइयों पर लिखनी होगी एक्सपायरी डेट, नियम तोड़ने वालों पर होगी कार्रवाई

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Published : Oct 2, 2020, 4:03 PM IST

सरकार ने खराब मिठाइयों पर रोक लगाने के लिए बड़ा कदम उठाया है. सरकार ने आदेश जारी किया है कि अब मिठाइयों पर एक्सपायरी डेट लिखनी होगी.

sweet shopkeeper should have to write an expiry date on sweets according to new rules
हलवाइयों को मिठाइयों पर लिखनी होगी एक्सपायरी डेट

पानीपत: त्योहारों का सीजन नजदीक है. खुशी के मौके पर कुछ ही दिनों में मिठाइयों की बहार आने वाली है. ऐसे में केंद्र सरकार लोगों के स्वास्थ्य को लेकर गंभीर है. ऐसे में सरकार ने खराब मिठाइयों पर रोक लगाने के लिए बड़ा कदम उठाया है. सरकार ने आदेश जारी किया है कि अब मिठाइयों पर एक्सपायरी डेट लिखनी होगी.

FSSAI यानी खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने मिठाई की दुकानों में मिठाई बनाने के बनाने और खराब होने की तारीख लिखे जाने के निर्देश मिठाई बनाने वालों को भी दिये गए हैं. मिठाई पर डेट न लिखे होने पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी.

जानें किस मिठाई की कितनी वैलिडिटी

  • उन्होंने बताया कि मावे की मिठाई दो से 3 दिन चलती है.
  • कलाकंद 24 घंटे तक चल सकता है.
  • पेड़ा 2 दिन तक चल सकता है.
  • काजू की बर्फी 3 से 4 दिन तक चल सकती है.
  • नारियल की बर्फी 3 से 4 दिन तक चल सकती है.
  • लड्डू- 5 दिन
  • मिल्क केक- 3 दिन
  • बेसन की पिन्नी- 6 दिन
  • बेसन- 7 दिन
  • मट्ठी- 5 दिन
  • पनीर- एक दिन
  • दही- एक दिन 12
  • सूखी मिठाई जैसे सोहन पापड़ी, पतीसा करीब 3 महीने तक चल सकते हैं.
  • लोगों को हमारी दुकान पर बिल्कुल सही एक्सपायरी और मैन्युफैक्चरिंग डेट देखने को मिलेगी.

नियम नहीं माना तो होगी कार्रवाई

जिला उपायुक्त धर्मेंद सिंह ने बताया कि दुकानदारों को सख्त शब्दों में चेतावनी दी गई है कि अगर कोई भी दुकानदार उक्त नियमों का पालन नहीं करता और मिठाई पहले की तरह बेचता है तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा. डब्बे पर एक्सपायरी डेट लिखना अनिवार्य है.

ये भी पढ़िए: गांधी जयंती स्पेशल: चंडीगढ़ के कलाकार ने नमक से बनाया बापू का 25 फुट लंबा पोट्रेट

पानीपत: त्योहारों का सीजन नजदीक है. खुशी के मौके पर कुछ ही दिनों में मिठाइयों की बहार आने वाली है. ऐसे में केंद्र सरकार लोगों के स्वास्थ्य को लेकर गंभीर है. ऐसे में सरकार ने खराब मिठाइयों पर रोक लगाने के लिए बड़ा कदम उठाया है. सरकार ने आदेश जारी किया है कि अब मिठाइयों पर एक्सपायरी डेट लिखनी होगी.

FSSAI यानी खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने मिठाई की दुकानों में मिठाई बनाने के बनाने और खराब होने की तारीख लिखे जाने के निर्देश मिठाई बनाने वालों को भी दिये गए हैं. मिठाई पर डेट न लिखे होने पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी.

जानें किस मिठाई की कितनी वैलिडिटी

  • उन्होंने बताया कि मावे की मिठाई दो से 3 दिन चलती है.
  • कलाकंद 24 घंटे तक चल सकता है.
  • पेड़ा 2 दिन तक चल सकता है.
  • काजू की बर्फी 3 से 4 दिन तक चल सकती है.
  • नारियल की बर्फी 3 से 4 दिन तक चल सकती है.
  • लड्डू- 5 दिन
  • मिल्क केक- 3 दिन
  • बेसन की पिन्नी- 6 दिन
  • बेसन- 7 दिन
  • मट्ठी- 5 दिन
  • पनीर- एक दिन
  • दही- एक दिन 12
  • सूखी मिठाई जैसे सोहन पापड़ी, पतीसा करीब 3 महीने तक चल सकते हैं.
  • लोगों को हमारी दुकान पर बिल्कुल सही एक्सपायरी और मैन्युफैक्चरिंग डेट देखने को मिलेगी.

नियम नहीं माना तो होगी कार्रवाई

जिला उपायुक्त धर्मेंद सिंह ने बताया कि दुकानदारों को सख्त शब्दों में चेतावनी दी गई है कि अगर कोई भी दुकानदार उक्त नियमों का पालन नहीं करता और मिठाई पहले की तरह बेचता है तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा. डब्बे पर एक्सपायरी डेट लिखना अनिवार्य है.

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