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हरियाणा में सेरोगेट मदर को मिलेगा 26 माह का अवकाश, कार्मिक मंत्रालय ने जारी किया आदेश - pregnant mother

हरियाणा में सेरोगेसी के जरिए मां बनने वाली कर्मचारियों को अब मेटरनिटी लीव का फायदा मिलेगा. अब ये महिला कर्मचारी भी 26 माह का अवकाश प्राप्त कर सकेंगी.

प्रतीकात्मक तस्वीर
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Published : May 31, 2019, 11:35 PM IST

चंडीगढ़: सरोगेसी के जरिए मां बनने वाली कर्मचारियों को 26 हफ्ते की मेटरनिटी लीव को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है. बता दें कि कार्मिक मंत्रालय के आदेश के मुताबिक अब सेरोगेट मदर बनने वाली कर्मचारी वेतन सहित 26 सप्ताह का मातृत्व अवकाश प्राप्त कर सकती हैं.

surrogate mother will get the benefit of maternity leave
मंत्रालय ने जारी किया आदेश

मंत्रालय ने इस मामले पर 2015 में आए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के बारे में केंद्र सरकार के सभी विभागों और मंत्रालयों को आदेश दिया है कि वे संबंधित अधिकारियों को इसके बारे में व्यापक जानकारी दें.

surrogate mother will get the benefit of maternity leave
मंत्रालय ने जारी किया आदेश

आपको बता दें कि मार्च 2017 में मैटरनिटी लीव पर संशोधित बिल संसद में पास किया गया था. इसमें प्रेग्नेंट महिलाओं को 26 हफ्तों की छुट्टी देने का प्रावधान था जो कि पहले 12 हफ्ते थी.

मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, 1961
इस एक्ट के मुताबिक देश की हर कामकाजी महिला को प्रेग्नेंसी के दौरान बच्चे की देखरेख के लिए छुट्टी मिलती है. साथ ही इस दौरान उसे पूरी तनख्वाह देने का नियम है.

चंडीगढ़: सरोगेसी के जरिए मां बनने वाली कर्मचारियों को 26 हफ्ते की मेटरनिटी लीव को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है. बता दें कि कार्मिक मंत्रालय के आदेश के मुताबिक अब सेरोगेट मदर बनने वाली कर्मचारी वेतन सहित 26 सप्ताह का मातृत्व अवकाश प्राप्त कर सकती हैं.

surrogate mother will get the benefit of maternity leave
मंत्रालय ने जारी किया आदेश

मंत्रालय ने इस मामले पर 2015 में आए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के बारे में केंद्र सरकार के सभी विभागों और मंत्रालयों को आदेश दिया है कि वे संबंधित अधिकारियों को इसके बारे में व्यापक जानकारी दें.

surrogate mother will get the benefit of maternity leave
मंत्रालय ने जारी किया आदेश

आपको बता दें कि मार्च 2017 में मैटरनिटी लीव पर संशोधित बिल संसद में पास किया गया था. इसमें प्रेग्नेंट महिलाओं को 26 हफ्तों की छुट्टी देने का प्रावधान था जो कि पहले 12 हफ्ते थी.

मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, 1961
इस एक्ट के मुताबिक देश की हर कामकाजी महिला को प्रेग्नेंसी के दौरान बच्चे की देखरेख के लिए छुट्टी मिलती है. साथ ही इस दौरान उसे पूरी तनख्वाह देने का नियम है.

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