चंडीगढ़: 26 मई को नायब तहसीलदार की परीक्षा का पेपर लीक होना एचपीएससी की गले की फांस बन चुका है. इस मामले पर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए एचपीएससी के चेयरमैन को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.
दोषी अधिकारियों पर होगा आपराधिक मामला दर्ज
मामले से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की ओर से उन अधिकारियों की लिस्ट भी मांगी गई जिनकी निगरानी में ये पेपर हुआ था. इसके साथ ही हाईकोर्ट की ओर कहा गया कि अगर कोई अधिकारी मामले में दोषी पाया गया तो कोर्ट उसके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने के आदेश भी दे सकता है.
8 जुलाई को होगी अगली सुनवाई
हाईकोर्ट अब मामले पर 8 जुलाई को सुनवाई करेगा. जिसके बाद ही ये स्पष्ट हो पाएगा कि पेपर लीक मामले में कौन-कौन दोषी साबित होता है? और किसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है.
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याचिका जिसने बढ़ाई एचपीएससी की मुश्किलें
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा गया है कि 26 मई को नायब तहसीलदार की जो परीक्षा हुई थी. उसे ईमानदारी से नहीं करवाया गया. याचिका में कहा गया कि कई परीक्षा केंद्रों में बायोमेट्रिक हाजिरी लगाने की व्यवस्था नहीं थी, बल्कि सेंटर सुपरवाइजर की मंजूरी के बाद अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र में प्रवेश कर रहे थे. इतना ही नहीं लिखित परीक्षा का प्रश्न पत्र भी परीक्षा से पहले लीक हो गया था.