चंडीगढ़: यौन उत्पीड़न मामले में मंत्री संदीप सिंह को बड़ी राहत मिली है. चंडीगढ़ कोर्ट ने संदीप सिंह की अग्रिम जमानत याचिका को मंजूर कर दिया है. कोर्ट ने जारी आदेशों में कहा है कि संदीप सिंह को 10 दिन के अंदर कोर्ट में एक लाख रुपये जमा करवाने होंगे. इससे पहले हुई सुनवाई के दौरान चंडीगढ़ कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था. तब दोनों पक्षों के वकीलों ने अपनी जिरह पेश की. मंत्री संदीप सिंह के वकीलों ने जमानत के लिए अनुरोध किया. वहीं शिकायतकर्ता के वकील ने जमानत का विरोध किया.
केस से जुड़े वकीलों के अनुसार संदीप सिंह की अग्रिम जमानत याचिका पर 2 दिन से सुनवाई टल रही थी. 13 सितंबर को शिकायतकर्ता ने जमानत याचिका की कॉपी नहीं मिलने पर कोर्ट में आपत्ति दर्ज कराई थी. शिकायतकर्ता को कॉपी नहीं मिलने की वजह से कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 14 सितंबर तय की. अब 15 सितंबर को कोर्ट ने संदीप सिंह की अंतरिम जमानत याचिका को मंजूर कर दिया है. बता दें कि मुख्य मामले की सुनवाई 16 सितंबर को होनी है. संदीप सिंह के खिलाफ चार्जशीट पेश होने के बाद ये पहली सुनवाई होगी.
बता दें कि जूनियर महिला कोच ने मंत्री संदीप सिंह पर यौन शोषण का आरोप लगाया था. इस मामले में पुलिस कोर्ट में चार्जशीट पेश कर चुकी है, लेकिन अभी तक संदीप सिंह की गिरफ्तारी नहीं हुई है. इस बीच चंडीगढ़ कोर्ट में संदीप की अग्रिम जमानत याचिका को मंजूर कर दिया है, हालांकि कि शिकायतकर्ता के वकील ने कोर्ट को बताया था कि अगर संदीप सिंह को अग्रिम जमानत मिल जाएगी तो वो केस को प्रभावित कर सकते हैं. वहीं कोर्ट ने कहा है कि अगर बेल के दौरान उनपर कार्रवाई को प्रभावित करने का कोई भी आरोप लगता है तो बेल कैंसिल कर दी जाएगी.