चंडीगढ़: हरियाणा में 9वीं से 12वीं क्लास के स्कूल 21 सितंबर से खुलेंगे. सरकार इसके लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं. अब 21 सितंबर से हरियाणा में नौवीं से 12वीं कक्षा तक के छात्र स्कूल जाकर अध्यापकों से विचार विमर्श सकते हैं. केंद्र सरकार की गाइडलाइन को ध्यान में रखकर हरियाणा सरकार ने सटेंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर यानी एसओपी जारी कर दी है.
सरकार ने स्कूलों के लिए कुछ जरुरी गाइडलाइन जारी की हैं
- छात्रों में सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखना जरूरी होगा
- छात्रों के बीच में कम से कम 6 फुट की दूरी जरूरी
- हर छात्र को फेस मास्क पहनना जरूरी
- छात्रों के लिए स्कूल में साबुन और सैनिटाइजर की व्यवस्था जरूरी
- खांसते और छींकते वक्त मुंह ढकने के निर्देश
- स्कूल परिसर में थूकने पर प्रतिबंध
कक्षा 9 से 12वीं तक के छात्र वॉलिंटियर बेसिस पर स्कूल में आकर अध्यापकों से गाइडलाइन के लिए मिल सकते हैं. जिसमें छात्रों के अभिभावकों की मंजूरी होना आवश्यक है.
इन बातों का रखना होगा ध्यान
- जो स्कूल कंटेनमेंट जोन से बाहर होंगे, उन्हीं स्कूलों को खोला जा सकेगा.
- वो टीचर और छात्र स्कूल नहीं आएंगे जो कंटेनमेंट जोन में रहते हों.
- जो छात्र या टीचर स्कूल आएंगे उन सभी को दिशानिर्देशों के मुताबिक कंटेनमेंट जोन से दूर रहना होगा.
- स्कूल के सभी हिस्सों को 1% सोडियम हाईपोक्लोराइट सोल्यूशन से साफ करना होगा.
- जिन स्कूलों को क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया था, उनको विशेष तौर पर सैनिटाइज किया जाएगा.
- स्कूल में 50% टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को बुलाया जाएगा.
- 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को ये विकल्प दिया गया है कि वो चाहे तो क्लास स्कूल आ सकते हैं.
- स्कूल ना आने वाले छात्र ऑनलाइन पढ़ाई कर सकत हैं.
- स्कूलों को बायोमेट्रिक हाजिरी की जगह अन्य तरीकों से हाजिरी लगानी होगी.
- छात्रों और अध्यापकों को 6 फुट की दूरी का ख्याल रखना होगा.
- स्कूल में सोशल डिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए बैठने का इंतजाम भी करना होगा.
- स्कूल खोलने के दौरान असेंबली और खेलकूद की गतिविधियों पर प्रतिबंधित
- स्कूल में राज्य हेल्पलाइन नंबर और स्थानीय स्वास्थ्य अथॉरिटी के नंबर भी डिस्प्ले करने होंगे.
- इन नंबरों का इस्तेमाल शिक्षक, छात्र और अन्य कर्मचारी किसी भी इमरजेंसी की स्थिति में कर सकते हैं.
- एयर कंडीशनिंग और वेंटीलेशन का भी खास तौर पर स्कूलों को ध्यान रखना होगा.
- कमरों का तापमान 24 से 30 डिग्री के बीच रहना अनिवार्य है.
- अगर स्कूल में स्विमिंग पूल है तो उसे भी बंद रखा जाएगा.
- जो कर्मचारी हाईरिस्क या अधिक उम्र के हैं या फिर जो महिलाएं गर्भावती हैं. उनको छात्रों के साथ इंटरेक्शन से दूर रखने की कोशिश की जाएगी.
- स्कूलों को मास्क, हैंड सैनिटाइजर का स्टॉक प्रयाप्त मात्रा में रखना होगा.
- इसके अलावा थर्मल गन और ऑक्सीमीटर का भी इंतजाम करना होगा.
- स्कूलों में डस्टबिन की भी उपलब्धता होनी चाहिए.
- इसके साथ ही स्कूलों में पोस्टर और स्टैंड़ी लगानी होगी. जिसमें कोविड-19 से बचने के बारे जानकारी दी गई हो.