चंडीगढ़ः सरकार ने पेंशन के लिए स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट को भी मान्य किया है. पेंशन के आवेदन के साथ स्कूल हेडमास्टर से सत्यापित स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट को मान्यता दी जाएगी. सरकार ने दसवीं के अलावा किसी भी क्लास के सर्टिफिकेट जिस पर उम्र की तारीख लिखी है उसको मान्यता दी है.
राज्यमंत्री ने दी जानकारी
हरियाणा के सामाजिक अधिकारिता राज्य मंत्री कृष्ण बेदी ने बताया कि लंबे समय से बुजुर्गों के सामने उम्र को लेकर काफी दिक्कतें आ रही थी. इसलिए सरकार ने उन्हें राहत देने के लिए ये फैसला लिया है. उन्होंने कहा कि इससे पहले 10वीं क्लास तक के स्कूल लीविंग सर्टिफिककेट का क्राइटेरिया था लेकिन अब किसी भी क्लास का स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट मान्य होगा.
PWD एक्ट में हुआ संशोधन
इसके अलावा राज्यमंत्री ने जानकारी दी है कि केंद्र से पर्सन विद डिसएबलेटी ( PWD ACT) में संशोधन पर केंद्र ने मंजूरी दी है. उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार ने साल 2014 में सुप्रीम कोर्ट के उस निर्देश को भी पूरा कर दिया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांगों के लिए अलग से कानून बनाने की बात की थी. इस कानून के बन जाने के बाद अब दिव्यांगों को सरकार की तरफ से दी जाने वाली सभी सुविधाओं के लिए दर-दर नहीं भटकना पड़ेगा.
विपक्ष पर हमला
इस दौरान विधानसभा सत्र में नेता प्रतिपक्ष की खाली कुर्सी को लेकर बेदी ने कहा पिछले 5 साल के दौरान विपक्ष ने एक भी गंभीर विषय पर सदन में बहस नहीं की. विपक्ष की तमाम पार्टियां अपने आप में ही उलझी हुई हैं. कांग्रेस पार्टी के नेता अपने प्रदेश अध्यक्ष को अध्यक्ष नहीं मानते हैं तो वही इंडियन नेशनल लोकदल की हालत भी खराब चल रही है.