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Right to Service Act 2014: हरियाणा में अब 10 दिन में बनेगा ड्राइविंग लाइसेंस, इन 37 सेवाओं की समय सीमा निर्धारित

हरियाणा सरकार ने सेवा का अधिकार अधिनियम 2014 (Right to Service Act 2014) के तहत परिवहन विभाग द्वारा नागरिकों को प्रदान की जाने वाली 37 सेवाओं की समय सीमा निर्धारित कर दी है. इसके तहत अब तय समय में नागरिकों का ये काम करने के लिए संबंधित विभाग बाध्य होगा.

Right to Service Act 2014
हरियाणा में 10 दिन में बनेगा ड्राइविंग लाइसेंस
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Published : Dec 24, 2022, 6:35 PM IST

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने प्रदेश के नागरिकों को सहूलियत देते हुए हरियाणा राइट टू सर्वित ऐक्ट के तहत 37 सेवाओं को पूरा करने का समय निर्धारित (37 Services Time fixed in Haryana) कर दिया है. जिसका मतलब ये हुआ कि संबंधित विभाग को अब ये सेवाएं लोगों को तय समय में देनी होगी. लोगों का ड्राइविंग लाइसेंस अब 10 दिन में बन जायेगा. इसके अलावा लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस और व्हीकल ट्रांसफर भी आसानी से हो सकेगा.

इस संबंध में जानकारी देते हुए हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने बताया कि उपमंडल अधिकारी (नागरिक) सह पंजीकरण एवं लाइसेंसिंग प्राधिकारी को लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस (गैर परिवहन वाहनों) 7 दिन और स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस, डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण, ड्राइविंग लाइसेंस में नए श्रेणी को जोड़ने के लिए 10 दिन की तय समय सीमा में बनाना होगा.

मुख्य सचिव ने बताया कि डीलर के माध्यम से गैर परिवहन वाहन का रजिस्ट्रेशन 10 दिन, डुप्लीकेट वाहन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट 7 दिन, राज्य से बाहर से खरीदे गए गैर परिवहन वाहन का पंजीकरण 15 दिन, राज्य से बाहर जाने वाले वाहनों के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी ), राज्य के भीतर खरीदे पुराने वाहनों के स्वामित्व का हस्तांतरण, हाइपोथेकेशन को जोड़ना /जारी रखना /समाप्त करना, पता परिवर्तन पंजीकरण प्रमाण पत्र, राज्य से बाहर से खरीदे गैर परिवहन वाहन के स्वामित्व का हस्तांतरण 7 दिन, वाहन परिवर्तन, वाहन का रूपांतरण (परिवहन से गैर परिवहन ) ड्राइविंग लाइसेंस में पता परिवर्तन के लिए 10 दिन की समय सीमा निर्धारित की गई है.

इसके आलावा राज्य से बाहर से खरीदे गए परिवहन वाहन 15 दिन, राज्य के भीतर खरीदे गये पुराने वाहनों के स्वामित्व का हस्तांतरण, हाइपोथेकेशन को जोड़ना /जारी रखना /समाप्त करना, पता परिवर्तन पंजीकरण प्रमाण पत्र, राज्य से बाहर से खरीदे परिवहन वाहन के स्वामित्व का हस्तात्तरण फिटनेस प्रमाणपत्र 7 दिन. और परमिट (हरियाणा) और परमिट (राष्ट्रीय ) 5 दिन के अंदर मिल जायेगी.

ये भी पढ़ें- भ्रष्टाचार में संलिप्त अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ हरियाणा सरकार सख्त, लंबित 30 मामलों में विभागों ने दी अभियोजन की मंजूरी

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने प्रदेश के नागरिकों को सहूलियत देते हुए हरियाणा राइट टू सर्वित ऐक्ट के तहत 37 सेवाओं को पूरा करने का समय निर्धारित (37 Services Time fixed in Haryana) कर दिया है. जिसका मतलब ये हुआ कि संबंधित विभाग को अब ये सेवाएं लोगों को तय समय में देनी होगी. लोगों का ड्राइविंग लाइसेंस अब 10 दिन में बन जायेगा. इसके अलावा लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस और व्हीकल ट्रांसफर भी आसानी से हो सकेगा.

इस संबंध में जानकारी देते हुए हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने बताया कि उपमंडल अधिकारी (नागरिक) सह पंजीकरण एवं लाइसेंसिंग प्राधिकारी को लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस (गैर परिवहन वाहनों) 7 दिन और स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस, डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण, ड्राइविंग लाइसेंस में नए श्रेणी को जोड़ने के लिए 10 दिन की तय समय सीमा में बनाना होगा.

मुख्य सचिव ने बताया कि डीलर के माध्यम से गैर परिवहन वाहन का रजिस्ट्रेशन 10 दिन, डुप्लीकेट वाहन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट 7 दिन, राज्य से बाहर से खरीदे गए गैर परिवहन वाहन का पंजीकरण 15 दिन, राज्य से बाहर जाने वाले वाहनों के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी ), राज्य के भीतर खरीदे पुराने वाहनों के स्वामित्व का हस्तांतरण, हाइपोथेकेशन को जोड़ना /जारी रखना /समाप्त करना, पता परिवर्तन पंजीकरण प्रमाण पत्र, राज्य से बाहर से खरीदे गैर परिवहन वाहन के स्वामित्व का हस्तांतरण 7 दिन, वाहन परिवर्तन, वाहन का रूपांतरण (परिवहन से गैर परिवहन ) ड्राइविंग लाइसेंस में पता परिवर्तन के लिए 10 दिन की समय सीमा निर्धारित की गई है.

इसके आलावा राज्य से बाहर से खरीदे गए परिवहन वाहन 15 दिन, राज्य के भीतर खरीदे गये पुराने वाहनों के स्वामित्व का हस्तांतरण, हाइपोथेकेशन को जोड़ना /जारी रखना /समाप्त करना, पता परिवर्तन पंजीकरण प्रमाण पत्र, राज्य से बाहर से खरीदे परिवहन वाहन के स्वामित्व का हस्तात्तरण फिटनेस प्रमाणपत्र 7 दिन. और परमिट (हरियाणा) और परमिट (राष्ट्रीय ) 5 दिन के अंदर मिल जायेगी.

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