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हरियाणा में अब 6 फरवरी तक लाभार्थी कर सकते हैं राशन प्राप्त - haryuna food supply department

जनवरी में जिन लाभार्थियों को राशन वितरण होना था वो अब 6 फरवरी तक राशन ले सकते हैं. राज्य सरकार ने ये फैसला इंटरनेट सेवाओं को देखते हुए लिया है.

ration distribution in haryana
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Published : Feb 1, 2021, 8:17 PM IST

चंडीगढ़: हरियाणा खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि लाभार्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि जनवरी, 2021 के राशन का वितरण आगामी 6 फरवरी, 2021 (शनिवार) तक कर दिया जाएग.

प्रवक्ता ने बताया कि जो लाभार्थी जनवरी जनवरी में राशन प्राप्त करने से वंचित रह गए थे, वो अब आगामी 6 फरवरी, 2021 तक संबंधित राशन डिपो से अपना राशन प्राप्त कर सकते हैं.

समस्या या शिकायत के लिए यहां करें संपर्क

राशन प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की समस्या/शिकायत होने पर संबंधित उपायुक्त, जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक अथवा खाद्य एवं पूर्ति विभाग के मुख्यालय की हेल्पलाइन नंबर 1967 (बीएसएनएल) और 1800-180-2087 पर तुरंत संपर्क किया जा सकता है.

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि इंटरनेट सेवाओं को देखते हुए ये निर्णय लिया गया, ताकि कोई भी लाभार्थी राशन प्राप्त करने से वंचित ना रहे.

ये भी पढ़ें- हरियाणा के इन 7 जिलों में इंटरनेट सेवा बहाल, अब 7 जिलों में है रोक

चंडीगढ़: हरियाणा खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि लाभार्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि जनवरी, 2021 के राशन का वितरण आगामी 6 फरवरी, 2021 (शनिवार) तक कर दिया जाएग.

प्रवक्ता ने बताया कि जो लाभार्थी जनवरी जनवरी में राशन प्राप्त करने से वंचित रह गए थे, वो अब आगामी 6 फरवरी, 2021 तक संबंधित राशन डिपो से अपना राशन प्राप्त कर सकते हैं.

समस्या या शिकायत के लिए यहां करें संपर्क

राशन प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की समस्या/शिकायत होने पर संबंधित उपायुक्त, जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक अथवा खाद्य एवं पूर्ति विभाग के मुख्यालय की हेल्पलाइन नंबर 1967 (बीएसएनएल) और 1800-180-2087 पर तुरंत संपर्क किया जा सकता है.

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि इंटरनेट सेवाओं को देखते हुए ये निर्णय लिया गया, ताकि कोई भी लाभार्थी राशन प्राप्त करने से वंचित ना रहे.

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