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राम रहीम की फरलो मामला: हाई कोर्ट ने नोटिस जारी कर हरियाणा सरकार से किया जवाब तलब

गुरमीत राम रहीम की फरलो मामले (Ram Rahim furlough case) में शुक्रवार को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने इस मामले में हरियाणा सरकार से जवाब मांगा है.

Ram Rahim furlough case
Ram Rahim furlough case
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Published : Feb 18, 2022, 4:54 PM IST

Updated : Feb 18, 2022, 5:34 PM IST

चंडीगढ़: डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को 21 दिन की फरलो (Ram Rahim furlough case) देने पर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. हाई कोर्ट ने सरकार को सोमवार को वो रिकॉर्ड पेश करने का आदेश दिया, जिसके आधार पर सरकार ने राम रहीम की फरलो जारी की है. हरियाणा सरकार को इस मामले सोमवार यानी 21 फरवरी को जवाब दाखिल करना है.

बता दें कि 7 फरवरी को हरियाणा जेल प्रशासन ने राम रहीम को 3 सप्ताह की फरलो मंजूर की थी. हरियाणा सरकार के इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी. जिसपर सुनवाई करते हुए पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट (Punjab Haryana High Court Chandigarh) ने हरियाणा सरकार से जवाब तलब किया है. बता दें कि साध्वी यौन शोषण में रेप का दोषी राम रहीम रोहतक की सुनारिया जेल में सजा काट रहा है.

राम रहीम की फरलो के खिलाफ किसने लगाई याचिका? पंजाब में समाना निर्वाचन क्षेत्र से राज्य विधानसभा चुनाव में 56 साल के निर्दलीय उम्मीदवार परमजीत सिंह सोहाली ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. याचिका में दलील दी गई कि डेरा प्रमुख राम रहीम को फरलो ऐसे समय में दी गई है, जब पंजाब में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. याचिका में दलील दी गई कि इससे पंजाब में शांति भंग होने का भय है. याचिका के अनुसार डेरा पंजाब के कुछ क्षेत्रों में प्रभाव का दावा कर करता रहा है, डेरा प्रमुख की रिहाई से राज्य के विधानसभा चुनावों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा.

ये भी पढ़ें- मंत्री रणजीत सिंह चौटाला बोले- राम रहीम को भी है दूसरे कैदियों की तरह पैरोल मांगने का अधिकार

याचिकाकर्ता पंजाब के पटियाला जिले के गांव भादसों का रहने वाला है. याचिकाकर्ता के मुताबिक आठ फरवरी को उसने फरलो रद्द करने के लिए हरियाणा सरकार को ज्ञापन सौंपा था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई. याचिकाकर्ता के मुताबिक, डेरा प्रमुख विधानसभा चुनाव में अपनी अवैधता को धरातल पर अंजाम दे सकता है, क्योंकि उसके कई सहयोगी गलत काम करने वाले फरार हैं. याचिका में कहा गया है कि डेरा प्रमुख ने घोर नापाक और कुख्यात कृत्यों की श्रृंखला को अंजाम दिया है. ऐसे में उन्हें पंजाब विधानसभा चुनावों के मद्देनजर फरवरी के महीने में फरलो पर रिहा किया गया है. इस स्तर पर उसकी रिहाई पंजाब के लिए निर्धारित निष्पक्ष विधानसभा चुनाव की भावना के खिलाफ है.

सीएम खट्टर बोले- ये महज संयोग -दरअसल राज्य सरकार ने डेरा प्रमुख को तीन सप्ताह के लिए जेल से छुट्टी दी है. जब इस मामले को लेकर सीएम खट्टर से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि राम रहीम की फरलो का चुनावों के साथ कोई संबंध नहीं है. ये महज संयोग है. राम रहीम को पैरोल प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत मिली है. सीएम खट्टर ने कहा कि कोई भी कैदी 3 साल बाद फरलो ले सकता है.

कई बार मिल चुकी है पैरोल- बता दें कि राम रहीम को अब तक कई बार पैरोल मिल चुकी है. पिछले साल 12 मई को डेरा प्रमुख को इलाज के लिए हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था. उस दौरान राम रहीम को 48 घंटे की पैरोल मिली थी. तब उसने गुरूग्राम में अपनी बीमार मां से मुलाकात की थी. इसके बाद 3 जून 2021 को जांच के लिए दोबारा पीजीआईएमएस लाया गया था जबकि 6 जून को इलाज के लिए गुरुग्राम के मेदांता मेडिसिटी में भर्ती किया गया था.

ये भी पढ़ें- कानून की किताब से जानिए क्या है पैरोल और फरलो में फर्क...

क्या है पूरा मामला- डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को 25 अगस्त 2017 को रोहतक की सुनारिया जेल में लाया गया था. पंचकूला की सीबीआई कोर्ट में पेशी के दौरान व्यापक पैमाने पर हिंसा हुई थी. इसके बाद हेलीकॉप्टर के जरिए उसे सुनारिया जेल लाया गया. 28 अगस्त को जेल परिसर में ही सीबीआई की विशेष कोर्ट लगी. सीबीआई जज जगदीप सिंह ने राम रहीम को दो साध्वियों से यौन शोषण मामले में 10-10 साल की सजा सुनाई थी. वहीं साल 2019 के जनवरी महीने में सीबीआई की विशेष अदालत ने पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड में राम रहीम को उम्रकैद की सजा सुनाई थी. अक्टूबर 2021 में डेरा के पूर्व प्रबंधक रणजीत सिंह हत्याकांड में भी राम रहीम को उम्रकैद की सजा हुई थी.

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चंडीगढ़: डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को 21 दिन की फरलो (Ram Rahim furlough case) देने पर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. हाई कोर्ट ने सरकार को सोमवार को वो रिकॉर्ड पेश करने का आदेश दिया, जिसके आधार पर सरकार ने राम रहीम की फरलो जारी की है. हरियाणा सरकार को इस मामले सोमवार यानी 21 फरवरी को जवाब दाखिल करना है.

बता दें कि 7 फरवरी को हरियाणा जेल प्रशासन ने राम रहीम को 3 सप्ताह की फरलो मंजूर की थी. हरियाणा सरकार के इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी. जिसपर सुनवाई करते हुए पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट (Punjab Haryana High Court Chandigarh) ने हरियाणा सरकार से जवाब तलब किया है. बता दें कि साध्वी यौन शोषण में रेप का दोषी राम रहीम रोहतक की सुनारिया जेल में सजा काट रहा है.

राम रहीम की फरलो के खिलाफ किसने लगाई याचिका? पंजाब में समाना निर्वाचन क्षेत्र से राज्य विधानसभा चुनाव में 56 साल के निर्दलीय उम्मीदवार परमजीत सिंह सोहाली ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. याचिका में दलील दी गई कि डेरा प्रमुख राम रहीम को फरलो ऐसे समय में दी गई है, जब पंजाब में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. याचिका में दलील दी गई कि इससे पंजाब में शांति भंग होने का भय है. याचिका के अनुसार डेरा पंजाब के कुछ क्षेत्रों में प्रभाव का दावा कर करता रहा है, डेरा प्रमुख की रिहाई से राज्य के विधानसभा चुनावों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा.

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याचिकाकर्ता पंजाब के पटियाला जिले के गांव भादसों का रहने वाला है. याचिकाकर्ता के मुताबिक आठ फरवरी को उसने फरलो रद्द करने के लिए हरियाणा सरकार को ज्ञापन सौंपा था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई. याचिकाकर्ता के मुताबिक, डेरा प्रमुख विधानसभा चुनाव में अपनी अवैधता को धरातल पर अंजाम दे सकता है, क्योंकि उसके कई सहयोगी गलत काम करने वाले फरार हैं. याचिका में कहा गया है कि डेरा प्रमुख ने घोर नापाक और कुख्यात कृत्यों की श्रृंखला को अंजाम दिया है. ऐसे में उन्हें पंजाब विधानसभा चुनावों के मद्देनजर फरवरी के महीने में फरलो पर रिहा किया गया है. इस स्तर पर उसकी रिहाई पंजाब के लिए निर्धारित निष्पक्ष विधानसभा चुनाव की भावना के खिलाफ है.

सीएम खट्टर बोले- ये महज संयोग -दरअसल राज्य सरकार ने डेरा प्रमुख को तीन सप्ताह के लिए जेल से छुट्टी दी है. जब इस मामले को लेकर सीएम खट्टर से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि राम रहीम की फरलो का चुनावों के साथ कोई संबंध नहीं है. ये महज संयोग है. राम रहीम को पैरोल प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत मिली है. सीएम खट्टर ने कहा कि कोई भी कैदी 3 साल बाद फरलो ले सकता है.

कई बार मिल चुकी है पैरोल- बता दें कि राम रहीम को अब तक कई बार पैरोल मिल चुकी है. पिछले साल 12 मई को डेरा प्रमुख को इलाज के लिए हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था. उस दौरान राम रहीम को 48 घंटे की पैरोल मिली थी. तब उसने गुरूग्राम में अपनी बीमार मां से मुलाकात की थी. इसके बाद 3 जून 2021 को जांच के लिए दोबारा पीजीआईएमएस लाया गया था जबकि 6 जून को इलाज के लिए गुरुग्राम के मेदांता मेडिसिटी में भर्ती किया गया था.

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क्या है पूरा मामला- डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को 25 अगस्त 2017 को रोहतक की सुनारिया जेल में लाया गया था. पंचकूला की सीबीआई कोर्ट में पेशी के दौरान व्यापक पैमाने पर हिंसा हुई थी. इसके बाद हेलीकॉप्टर के जरिए उसे सुनारिया जेल लाया गया. 28 अगस्त को जेल परिसर में ही सीबीआई की विशेष कोर्ट लगी. सीबीआई जज जगदीप सिंह ने राम रहीम को दो साध्वियों से यौन शोषण मामले में 10-10 साल की सजा सुनाई थी. वहीं साल 2019 के जनवरी महीने में सीबीआई की विशेष अदालत ने पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड में राम रहीम को उम्रकैद की सजा सुनाई थी. अक्टूबर 2021 में डेरा के पूर्व प्रबंधक रणजीत सिंह हत्याकांड में भी राम रहीम को उम्रकैद की सजा हुई थी.

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Last Updated : Feb 18, 2022, 5:34 PM IST
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