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सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड: पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने रद्द की गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की याचिका

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट (punjab haryana highcourt ) ने गैंगस्टर लॉरेंस विश्नोई की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उसने सुरक्षा की गुहार लगाई थी. लॉरेंस बिश्नोई की इस याचिका पर सुनवाई जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर की कोर्ट में हुई.

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सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड: पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने रद्द की गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की याचिका
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Published : Jun 2, 2022, 1:40 PM IST

Updated : Jun 2, 2022, 3:00 PM IST

चंडीगढ़: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने गैंगस्टर लॉरेंस विश्नोई की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उसने सुरक्षा की गुहार लगाई थी. मामले की सुनवाई जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर की कोर्ट में हुई. कोर्ट ने लॉरेंस विश्नोई की इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि जब लॉरेंस के खिलाफ पंजाब पुलिस की ओर से जब कोई एफआईआर ही दर्ज नहीं हुई है तो ऐसे में सुरक्षा की मांग करना कत्तई सही नहीं है.

कोर्ट ने क्यों खारिज की याचिका- इस मामले में मीडिया से बात करते हुए पंजाब सरकार के एडवोकेट जनरल ने कहा कि इस मामले की सुनवाई जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर की कोर्ट में हुई. इस मामले को लेकर कोर्ट में दोनों ओर से दलीलें दी गई. हमने इस मामले में कहा कि बिश्नोई ने पहले ही दिल्ली हाईकोर्ट में इस मामले में याचिका लगाई थी और फिर उन्होंने वहां से अपनी वह याचिका वापस ले ली जिसके बाद उन्होंने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका लगा दी.

सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड: पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने रद्द की गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की याचिका

हमने कहा कि हमारी इन्वेस्टिगेशन में अभी तक चल रही है. हमारी जांच में अभी तक किसी का भी नाम नहीं आया है. इसके साथ ही वे अभी दिल्ली पुलिस की कस्टडी में 5 जून तक है. ऐसे में जज ने कहा कि अभी यह प्रीमेच्योर और सुनवाई के लायक नही है. इसलिएइस को खारिज कर दिया जाता है. इसके साथ ही एजी पंजाब ने कहा कि लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप में 700 से ज्यादा लोग हैं और एफआईआर में अभी भी किसी के नाम का जिक्र नहीं है तो ऐसे में उनकी यह याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी.

लॉरेस ने कोर्ट से लगाई थी सुरक्षा की गुहार- लॉरेंस बिश्नोई ने हाईकोर्ट में दायर याचिका में हाई कोर्ट से सुरक्षा की मांग की थी. लॉरेंस ने अपनी याचिका में कहा था कि उससे इस मामले में जो भी पूछताछ की जानी हो वो दिल्ली की तिहाड़ जेल में ही की जाए. उसे इस मामले में पूछताछ के लिए पंजाब ना लाया जाए क्योंकि अगर उसे पंजाब लाया गया तो उसकी जान को खतरा हो सकता है और उसका एनकाउंटर किया जा सकता है. याचिका में लॉरेंस बिश्नोई ने पंजाब सरकार के साथ ही दिल्ली के डीजीपी को भी प्रतिवादी पक्ष बनाया था.

30 राउंड की गई फायरिंग: बता दें कि राज्य सरकार द्वारा सुरक्षा वापस लिए जाने के एक दिन बाद ही 29 मई को पंजाबी गायक मूसेवाला (Sidhu Moosewala) की अज्ञात हमलावरों ने पंजाब के मानसा जिले में हत्या कर दी थी. घटना के समय मूसेवाला के वाहन में उसके रिश्ते का भाई और दोस्त भी था, जो हमले में घायल हुए हैं. इस वारदात के बाद सियासी खलबली मच गई. अपराधियों ने पंजाब के मानसा जिले में इस वारदात को अंजाम दिया था. हमलावरों ने मूसेवाला पर ताबड़तोड़ करीब 30 राउंड फायरिंग की जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में 6 लोगों को हिरासत में लिया गया है.

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चंडीगढ़: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने गैंगस्टर लॉरेंस विश्नोई की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उसने सुरक्षा की गुहार लगाई थी. मामले की सुनवाई जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर की कोर्ट में हुई. कोर्ट ने लॉरेंस विश्नोई की इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि जब लॉरेंस के खिलाफ पंजाब पुलिस की ओर से जब कोई एफआईआर ही दर्ज नहीं हुई है तो ऐसे में सुरक्षा की मांग करना कत्तई सही नहीं है.

कोर्ट ने क्यों खारिज की याचिका- इस मामले में मीडिया से बात करते हुए पंजाब सरकार के एडवोकेट जनरल ने कहा कि इस मामले की सुनवाई जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर की कोर्ट में हुई. इस मामले को लेकर कोर्ट में दोनों ओर से दलीलें दी गई. हमने इस मामले में कहा कि बिश्नोई ने पहले ही दिल्ली हाईकोर्ट में इस मामले में याचिका लगाई थी और फिर उन्होंने वहां से अपनी वह याचिका वापस ले ली जिसके बाद उन्होंने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका लगा दी.

सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड: पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने रद्द की गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की याचिका

हमने कहा कि हमारी इन्वेस्टिगेशन में अभी तक चल रही है. हमारी जांच में अभी तक किसी का भी नाम नहीं आया है. इसके साथ ही वे अभी दिल्ली पुलिस की कस्टडी में 5 जून तक है. ऐसे में जज ने कहा कि अभी यह प्रीमेच्योर और सुनवाई के लायक नही है. इसलिएइस को खारिज कर दिया जाता है. इसके साथ ही एजी पंजाब ने कहा कि लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप में 700 से ज्यादा लोग हैं और एफआईआर में अभी भी किसी के नाम का जिक्र नहीं है तो ऐसे में उनकी यह याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी.

लॉरेस ने कोर्ट से लगाई थी सुरक्षा की गुहार- लॉरेंस बिश्नोई ने हाईकोर्ट में दायर याचिका में हाई कोर्ट से सुरक्षा की मांग की थी. लॉरेंस ने अपनी याचिका में कहा था कि उससे इस मामले में जो भी पूछताछ की जानी हो वो दिल्ली की तिहाड़ जेल में ही की जाए. उसे इस मामले में पूछताछ के लिए पंजाब ना लाया जाए क्योंकि अगर उसे पंजाब लाया गया तो उसकी जान को खतरा हो सकता है और उसका एनकाउंटर किया जा सकता है. याचिका में लॉरेंस बिश्नोई ने पंजाब सरकार के साथ ही दिल्ली के डीजीपी को भी प्रतिवादी पक्ष बनाया था.

30 राउंड की गई फायरिंग: बता दें कि राज्य सरकार द्वारा सुरक्षा वापस लिए जाने के एक दिन बाद ही 29 मई को पंजाबी गायक मूसेवाला (Sidhu Moosewala) की अज्ञात हमलावरों ने पंजाब के मानसा जिले में हत्या कर दी थी. घटना के समय मूसेवाला के वाहन में उसके रिश्ते का भाई और दोस्त भी था, जो हमले में घायल हुए हैं. इस वारदात के बाद सियासी खलबली मच गई. अपराधियों ने पंजाब के मानसा जिले में इस वारदात को अंजाम दिया था. हमलावरों ने मूसेवाला पर ताबड़तोड़ करीब 30 राउंड फायरिंग की जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में 6 लोगों को हिरासत में लिया गया है.

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Last Updated : Jun 2, 2022, 3:00 PM IST
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