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सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के आरोपियों को अग्रिम जमानत देने से पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने किया इंकार

हाईकोर्ट ने कहा कि सरकारी कर्मचारी के काम में बाधा पहुंचाई गई है और उसे धमकी दी गई है जोकि गंभीर आरोप है. केवल चोट ना पहुंचाना अग्रिम जमानत का आधार नहीं है. अग्रिम जमानत मासूमों को बचाने के लिए है. इसे यूं ही नहीं बांट सकते.

high court refuse bail obstructing government work
सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के आरोपियों को अग्रिम जमानत देने से पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने किया इंकार
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Published : Feb 10, 2021, 7:58 PM IST

चंडीगढ़: बस ड्राइवर और कंडक्टर को जान से मारने की धमकी और सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के आरोपियों को अग्रिम जमानत देने से पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने साफ इंकार कर दिया. हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसे लोगों के लिए कोर्ट के दिल में रहम नहीं है, यदि ऐसे लोगों पर रहम किया गया तो इससे सरकारी कर्मियों का मनोबल गिरेगा जो सही नहीं है.

ये भी पढ़ें: मुस्लिम महिला बिना तलाक दिए नहीं कर सकती दूसरी शादी- HC

बता दें कि हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर बंटी ठाकुर ने 12 जनवरी को हिसार में दर्ज एफआइआर में अग्रिम जमानत की मांग की थी. एफआईआर के अनुसार छप्पर से हिसार के लिए बस चली थी और रावत खुर्द में बस में तीन लड़के चढ़े जिन्हें कंडक्टर राजकुमार ने टिकट लेने को कहा तो युवकों ने इंकार कर दिया.

ये भी पढ़ें: कृषि कानूनों के विरोध में जियो प्रॉपर्टी तोड़फोड़ मामले में HC में हुई सुनवाई

युवकों द्वारा टिकट ना लेने पर उनके बीच झगड़ा हो गया और जब बस आजाद नगर स्टैंड पर रुकी तो युवकों ने धमकी देते हुए कहा कि यदि बस इस रूट पर जाएगी तो ड्राइवर और कंडक्टर को जान से मार देंगे.

ये भी पढ़ें: HC में हरियाणा सरकार ने बताया कि क्यों बंद करना पड़ा था इंटरनेट

इसके चलते बस का रूट बदलना पड़ा और 148 किलोमीटर की अधिक दूरी तय कर आगे जाना पड़ा. याचीकर्ता ने कहा कि ये मामला 15 दिसंबर 2020 की है जबकि एफआईआर 12 जनवरी को दर्ज करवाई गई है. इसमें हाई कोर्ट ने कहा कि विभागीय कार्रवाई के चलते अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती. याचिकाकर्ता की इस दलील को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है.

ये भी पढ़ें: चंडीगढ़: युवती ने बिजनेसमैन पर लगाया होटल में बुलाकर दुष्कर्म करने का आरोप

हाईकोर्ट ने कहा कि सरकारी कर्मचारी के काम में बाधा पहुंचाई गई है और उसे धमकी दी गई है जोकि गंभीर आरोप है. केवल चोट ना पहुंचाना अग्रिम जमानत का आधार नहीं है. अग्रिम जमानत मासूमों को बचाने के लिए है. इसे यूं ही नहीं बांट सकते, यदि किसी को जमानत दी गई तो सरकारी कर्मचारियों के बीच इसका गलत संदेश जाएगा.

चंडीगढ़: बस ड्राइवर और कंडक्टर को जान से मारने की धमकी और सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के आरोपियों को अग्रिम जमानत देने से पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने साफ इंकार कर दिया. हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसे लोगों के लिए कोर्ट के दिल में रहम नहीं है, यदि ऐसे लोगों पर रहम किया गया तो इससे सरकारी कर्मियों का मनोबल गिरेगा जो सही नहीं है.

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बता दें कि हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर बंटी ठाकुर ने 12 जनवरी को हिसार में दर्ज एफआइआर में अग्रिम जमानत की मांग की थी. एफआईआर के अनुसार छप्पर से हिसार के लिए बस चली थी और रावत खुर्द में बस में तीन लड़के चढ़े जिन्हें कंडक्टर राजकुमार ने टिकट लेने को कहा तो युवकों ने इंकार कर दिया.

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युवकों द्वारा टिकट ना लेने पर उनके बीच झगड़ा हो गया और जब बस आजाद नगर स्टैंड पर रुकी तो युवकों ने धमकी देते हुए कहा कि यदि बस इस रूट पर जाएगी तो ड्राइवर और कंडक्टर को जान से मार देंगे.

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इसके चलते बस का रूट बदलना पड़ा और 148 किलोमीटर की अधिक दूरी तय कर आगे जाना पड़ा. याचीकर्ता ने कहा कि ये मामला 15 दिसंबर 2020 की है जबकि एफआईआर 12 जनवरी को दर्ज करवाई गई है. इसमें हाई कोर्ट ने कहा कि विभागीय कार्रवाई के चलते अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती. याचिकाकर्ता की इस दलील को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है.

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हाईकोर्ट ने कहा कि सरकारी कर्मचारी के काम में बाधा पहुंचाई गई है और उसे धमकी दी गई है जोकि गंभीर आरोप है. केवल चोट ना पहुंचाना अग्रिम जमानत का आधार नहीं है. अग्रिम जमानत मासूमों को बचाने के लिए है. इसे यूं ही नहीं बांट सकते, यदि किसी को जमानत दी गई तो सरकारी कर्मचारियों के बीच इसका गलत संदेश जाएगा.

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