चंडीगढ़: देशद्रोह से जुड़े मामले में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट (punjab haryana high court on sedition law) ने दो आरोपियों को जमानत दी है. सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून पर फिलहाल के लिए रोक लगा रखी है. पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट में ये पहला मामला है जिसमें देशद्रोह के आरोपियों को जमानत मिली है. खबर है कि ये दोनों आरोपी सिख फॉर जस्टिस आतंकी संगठन से जुड़े हुए हैं. दोनों के तार सिख फॉर जस्टिस के सरगना पन्नू से है. जो विदेश में रहता है.
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने देशद्रोह कानून (supreme court on sedition law) पर रोक लगा दी है. अब इसके तहत नए केस नहीं दर्ज हो सकेंगे. इसके अलावा पुराने मामलों में भी लोग अदालत में जाकर राहत की अपील कर सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट के इसी फैसले को देखते हुए पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने दो आरोपियों को जमानत (bail to two accused in sedition case) दी है. दोनों आरोपियों पर देशद्रोह की धारा के तहत केस चल रहा है.
इस मामले में आरोपियों के वकील अर्णब सूद ने ईटीवी भारत हरियाणा के साथ बातचीत में बताया कि ये मामला पंजाब पुलिस ने साल 2018 में दर्ज किया था. इस मामले में पुलिस ने देशद्रोह की धारा 124ए के तहत केस दर्ज किया था. इसके साथ ही इस मामले में कुछ धाराएं अनलॉफुल एक्टिविटी की भी लगाई गई थी. उन्होंने कहा कि इसमें जो मुख्य आरोप लगाए गए थे. वो ये थे कि ये लोग सिख फॉर जस्टिस संगठन से जुड़े हुए हैं. इसके साथ ही इन पर आरोप था कि ये पंजाब में अनलॉफुल एक्टिविटीज कर रहे हैं. लेकिन इस मामले की जांच में अभी तक ये बात कहीं भी सामने नहीं आई है और पुलिस इस तरह की कोई भी बात कोर्ट के सामने पेश नहीं कर पाई है.
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