चंडीगढ़: प्रेम विवाह करने के बाद युवती के माता-पिता की शिकायत पर यमुनानगर के जगाधरी में एक मामला दर्ज किया गया था. आरोप लगाए गए थे कि युवक ने युवती के साथ जबरदस्ती की है. जिसके बाद से ही युवक जेल में बंद था और युवक की ओर से पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की गई.
युवक की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट में युवक को जमानत दे दी. साथी प्रेमी जोड़ों की ओर से हाई कोर्ट में अलग-अलग तरीके से डाली जा रही याचिका पर भी टिप्पणी की और कहा कि नौजवान प्रेमी जोड़े शादी तो कर लेते हैं, लेकिन रियल लाइफ से बेखबर रहते हैं.
हाई कोर्ट ने कहा कि बॉलीवुड फिल्म 'बॉबी' को देखते हुए कई युवा जोड़े अपने घर से भाग कर शादी कर रहे हैं. ये जोड़ें शादी के सपने देखते हैं और उन्हें परियों की कहानी की तरह जीवन लगना शुरू हो जाता है, लेकिन रियल लाइफ उन सपनों की दुनिया से बहुत अलग है और जब वो सपने पूरे नहीं होते तो वो प्यार और लगाव दुश्मनी में बदल जाता है. ऐसा तब होता है जब दोनों साथियों में से एक साथी रिश्ते को खत्म करने की कोशिश करता है या फिर दोनों में से किसी के भी अभिभावक जबरदस्ती उनका रिश्ता खत्म करने की कोशिश करते हैं.
कोर्ट ने कहा कि ऐसे में आपराधिक कानून के तहत कोई मामला दर्ज करवा दिया जाता है. हर रोज इस अदालत में इस तरह के मामले दायर किए जा रहे हैं. हाई कोर्ट ने कहा कि रोजाना कई मामले में अग्रिम जमानत के लिए आते हैं. कई बार तो ऐसा होता है कि दोनों के बीच संबंध सही नहीं होने पर भी युवक पर बलात्कार के आरोप लगा दिए जाते हैं. कई ऐसे मामले भी सामने आते हैं जिसमें जोड़े अपनी सुरक्षा की मांग करते हैं.
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बता दें कि हाईकोर्ट जिस जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहा था. उसको दाखिल करने वाला युवक 16 फरवरी 2020 से जेल में बंद था. युवक के खिलाफ एक युवती की ओर से यौन शोषण के आरोप लगाए गए हैं. वहीं इस मामले में सरकार की तरफ से कहा गया कि जांच पूरी हो चुकी है और चालान भी कोर्ट में पेश किया जा चुका है. ऐसे में ट्रायल होना अभी बाकी है. जिस पर कोर्ट की ओर से याचिकाकर्ता युवक को जमानत दे दी गई.