चंडीगढ: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि फिलहाल अदालतों में सुनवाई संभव नहीं है. ये फैसला कोरोना वायरस से पैदा हुए हालात और आने वाले दिनों में संक्रमितों की संख्या बढ़ने की आशंका के मद्देनजर लिया गया है.
हाईकोर्ट द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार हाईकोर्ट प्रशासन केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप हालात पर नजर बनाए हुए हैं. हालांकि हाईकोर्ट ने पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ की जिला अदालतों में कुछ मामलों में फिजिकल हियरिंग शुरू करने के आदेश दिए हैं.
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही होगी सुनवाई
स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले कुछ हफ्तों में कोरोना से स्थिति गंभीर हो सकती है. हरियाणा पंजाब और चंडीगढ़ में 70% अदालतें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए काम कर रही हैं. हाईकोर्ट में मौजूदा हालातों में चार खंड पीठ और 30 सिंगल जज सुनवाई का काम कर रहे हैं और रोजाना करीब 1200 मामलों की सुनवाई हो रही है. लॉकडाउन के बाद 24 मार्च से 30 सितंबर के बीच हाईकोर्ट में 58,981 केस फाइल हुए जिनमें से 48,769 मामलों की सुनवाई हुई है, जबकि 23,474 मामलों का निपटारा किया गया है.
इसी दौरान पंजाब की जिला अदालतों में 1,89,056 केस फाइल हुए जबकि 77,246 मामलों को निपटाया गया है. वहीं हरियाणा की अदालतों की बात की जाए तो 1,87,344 नए केस फाइल हुए और 70,439 मामलों का निपटारा किया गया. चंडीगढ़ की जिला अदालत में 7,418 केस फाइल हुए और 2,434 का निपटारा किया गया.
हाईकोर्ट की तरफ से बताया गया कि ज्यादा तर जिलों कि बार एसोसिएशन की तरफ से अदालतों में सुनवाई शुरु करने की मांग नहीं की जा रही. इसके साथ ही जिला अदालतों को आदेश दिए गए हैं कि जिन श्रेणियों में अदालतों में सुनवाई हो रही है उनकी संख्या को बढ़ाया जाए.
आपको बता दें कि पंजाब हरियाणा बार काउंसिल पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि 12 अक्टूबर तक हाई कोर्ट से फैसला लेकर फिजिकल हियरिंग शुरू की जाए नहीं तो उनके द्वारा हड़ताल की जाएगी.
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