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1983 पीटीआई टीचर्स को दूसरा बड़ा झटका, HC ने किया केस खारिज

हरियाणा में लगे 1983 पीटीआई टीचर्स को हरियाणा और पंजाब हाईकोर्ट ने दूसरा झटका दिया है. कोर्ट ने पीटीआई टीचर्स की तरफ से दाखिल किए गए केस को खारिज कर दिया है.

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पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट
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Published : Jun 9, 2020, 10:38 PM IST

चंडीगढ़: सुप्रीम कोर्ट से हटाए जाने के आदेशों के बाद हरियाणा के 1983 पीटीआई टीचर को अब पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से भी बड़ा झटका लगा है. हाईकोर्ट में टीचर्स के केस को डिसमिस कर दिया है. इन शिक्षकों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद शिक्षा विभाग के आदेश को चुनौती दी थी, लेकिन अब हाईकोर्ट ने यह केस डिसमिस कर दिया है.

आपको बता दें कि 1983 पीटीआई टीचर्स को सुप्रीम कोर्ट ने हटाने का आदेश दिया था. इसको लेकर हरियाणा में कर्मचारी चयन आयोग ने दोबारा से भर्ती निकाली है. वहीं शिक्षा विभाग ने इन टीचर्स की सेवाएं समाप्त करने के आदेश जारी कर दिए थे. जिसके बाद अलग-अलग जिलों के शिक्षा अधिकारियों ने एक्शन लिया था.

विभाग के आदेशों को रोकने के लिए पीटीआई टीचर से पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. पहले सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा था कि पीटीआई की सेवाओं को यथास्थिति रखने के आदेश दिए थे, लेकिन अब हाईकोर्ट ने यह केस डिसमिस कर दिया है.

ये भी पढे़ं- मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी का आरोप, सोनाली फोगाट ने बंदूक के बल पर लिखवाया माफीनामा

चंडीगढ़: सुप्रीम कोर्ट से हटाए जाने के आदेशों के बाद हरियाणा के 1983 पीटीआई टीचर को अब पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से भी बड़ा झटका लगा है. हाईकोर्ट में टीचर्स के केस को डिसमिस कर दिया है. इन शिक्षकों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद शिक्षा विभाग के आदेश को चुनौती दी थी, लेकिन अब हाईकोर्ट ने यह केस डिसमिस कर दिया है.

आपको बता दें कि 1983 पीटीआई टीचर्स को सुप्रीम कोर्ट ने हटाने का आदेश दिया था. इसको लेकर हरियाणा में कर्मचारी चयन आयोग ने दोबारा से भर्ती निकाली है. वहीं शिक्षा विभाग ने इन टीचर्स की सेवाएं समाप्त करने के आदेश जारी कर दिए थे. जिसके बाद अलग-अलग जिलों के शिक्षा अधिकारियों ने एक्शन लिया था.

विभाग के आदेशों को रोकने के लिए पीटीआई टीचर से पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. पहले सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा था कि पीटीआई की सेवाओं को यथास्थिति रखने के आदेश दिए थे, लेकिन अब हाईकोर्ट ने यह केस डिसमिस कर दिया है.

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