चंडीगढ़: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को राहत देते हुए उन याचिकाओं को खारिज कर दिया है, जिसमें रविवार को होने वाली पीटीआई लिखित परीक्षा स्थगित करने की मांग की गई थी. रेखा रानी और अन्य पीटीआई ने हाईकोर्ट में 23 अगस्त को कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ली जाने वाली पीटीआई भर्ती की परीक्षा रद्द करने की मांग की थी. याचिका में कहा गया था कि भर्ती के कई आवेदनकर्ता कोविड-19 से पीड़ित हैं. अगर परीक्षा ली गई तो संक्रमण फैलने का खतरा है.
याचिका के नोटिस पर सरकार ने कोर्ट को बताया कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा परीक्षा के दौरान कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए विस्तृत व्यवस्था की गई है. हरियाणा सरकार के जवाब को सुनने के बाद जस्टिस अनूपिंदर सिंह ग्रेवाल ने याचिका खारिज कर दी.
सुनवाई के कारण हरियाणा सरकार की ओर से एडवोकेट बलदेव राज महाजन ने रविवार को परीक्षा के कारण संक्रमण नहीं फैलने के लिए राज्य के अधिकारियों द्वारा विभिन्न जिलों में उठाए गए कदमों के बारे में पूरी जानकारी दी. महाजन ने अदालत को ये भी बताया कि परीक्षा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुपालन में की जा रही है, जिसमें राज्य को पांच महीनों के भीतर चयन प्रक्रिया पूरी करने के लिए कहा था.
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कर्मचारी चयन आयोग द्वारा शुक्रवार को एक विस्तृत हलफनामा भी दायर किया गया, जिसमें बताया गया कि लगभग 9500 आवेदक हैं. जो लिखित परीक्षा के लिए उपस्थित होने जा रहे हैं और महामारी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए आयोग ने हिसार, करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत और कैथल पांच जिलों में 95 केंद्रों की व्यवस्था है. एजी द्वारा किए गए जवाब पर हाईकोर्ट ने मामले में हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया और याचिका को खारिज कर दिया.