चंडीगढ़: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में आज से तीन अदालतों में फिजिकल हियरिंग शुरू हो गई है. पूरे 11 महीने बाद आज से हाईकोर्ट में चहलकदमी दिखी. हालांकि जिन वकीलों की सुनवाइयां इन अदालतों में होंगी उन्हें सुनवाई में आना अनिवार्य है.
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सचिव चंचल सिंगला ने कहा कि सभी वकीलों को कहा गया है कि कोविड-19 की गाइडलाइंस की पालना करना अनिवार्य है. अभी फिलहाल के लिए गेट नंबर 5 से ही फिजिकल हियरिंग में आना अनिवार्य किया गया है.
उन्होंने कहा कि बिना मास्क के आना वर्जित है. वहीं गेट पास के बिना किसी को आने नहीं दिया जाएगा. याचिकाकर्ता अभी फिजिकल हियरिंग में नहीं जा सकते, ताकि कोर्ट रूम में भीड़ ना हो.
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उन्होंने कहा कि जल्द ही बाकी अदालतों तो भी खोल दिया जाएगा. ये अश्वासन उन्हें हाईकोर्ट द्वारा दिया गया है. आपको बता दें कि फिजिकल हियरिंग से वकील खुश तो हैं, लेकिन इसके साथ समस्या भी है कि एक समय पर फिजिकल और ऑनलाइन सुनवाई में पेश होना संभव नहीं होता. ऐसे में कैसे वकील कैसे सुनवाई में शामिल होगा. क्योंकि जिन तीन अदालतों में फिजिकल हियरिंग शुरू हुई है उनमें पेश होना अनिवार्य है.