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पंचायत चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण के फॉर्मूले पर HC में याचिका दायर, सरकार को नोटिस जारी

पंचायत चुनाव में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण देने संबंधी संशोधन में कई खामियों को लेकर ये याचिका दायर की गई है. याचिका पर हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को नोटिस जारी किया है.

highcourt women reservation litigation
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Published : Jan 19, 2021, 3:58 PM IST

चंडीगढ़/नई दिल्ली: हरियाणा सरकार ने पंचायत चुनाव में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला लिया है. अब सरकार के इस फैसले के खिलाफ पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में एक याचिका लगाई गई है. याचिका में कहा गया है कि सरकार महिलाओं को ऑड नंबर या ओपन कैटेगरी में चुनाव लड़ने से नहीं रोका सकती. याचिका पर हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को नोटिस जारी किया है.

क्लिक कर देखें वीडियो.

बता दें, पंचायत चुनाव में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण देने संबंधी संशोधन में कई खामियों को लेकर ये याचिका दायर की गई है. याचिका में कहा गया कि पंचायती राज एक्ट में संशोधन के जरिए पंचायत चुनावों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है.

ये भी पढे़ं- हरियाणा पंचायती राज में 'ऑड-ईवन' और लॉटरी सिस्टम के जरिए होगी महिलाओं की 50 फीसदी भागीदारी

चुनाव के लिए पंचायत, ब्लॉक और जिला परिषद के वार्ड को ऑड और ईवन में बांटा जाएगा. अमेंडमेंट के तहत कहा गया कि ईवन नंबर महिलाओं के लिए रिजर्व रखा गया है. ऑड नंबर में ये प्रावधान किया गया है कि महिलाओं के अतिरिक्त ही यहां पर चुनाव लड़ सकते हैं. यानी महिलाएं ऑड कैटेगरी में चुनाव नहीं लड़ सकती.

ऑड नंबर में महिलाओं के चुनाव ना लड़ने के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है. ऑड नंबर या ओपन कैटेगरी में महिलाओं को चुनाव लड़ने से नहीं रोका जा सकता, ये दलील दी गई है. अब इस पूरे मामले में हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

चंडीगढ़/नई दिल्ली: हरियाणा सरकार ने पंचायत चुनाव में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला लिया है. अब सरकार के इस फैसले के खिलाफ पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में एक याचिका लगाई गई है. याचिका में कहा गया है कि सरकार महिलाओं को ऑड नंबर या ओपन कैटेगरी में चुनाव लड़ने से नहीं रोका सकती. याचिका पर हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को नोटिस जारी किया है.

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बता दें, पंचायत चुनाव में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण देने संबंधी संशोधन में कई खामियों को लेकर ये याचिका दायर की गई है. याचिका में कहा गया कि पंचायती राज एक्ट में संशोधन के जरिए पंचायत चुनावों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है.

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चुनाव के लिए पंचायत, ब्लॉक और जिला परिषद के वार्ड को ऑड और ईवन में बांटा जाएगा. अमेंडमेंट के तहत कहा गया कि ईवन नंबर महिलाओं के लिए रिजर्व रखा गया है. ऑड नंबर में ये प्रावधान किया गया है कि महिलाओं के अतिरिक्त ही यहां पर चुनाव लड़ सकते हैं. यानी महिलाएं ऑड कैटेगरी में चुनाव नहीं लड़ सकती.

ऑड नंबर में महिलाओं के चुनाव ना लड़ने के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है. ऑड नंबर या ओपन कैटेगरी में महिलाओं को चुनाव लड़ने से नहीं रोका जा सकता, ये दलील दी गई है. अब इस पूरे मामले में हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

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