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बढ़ सकती हैं सीएम मनोहर लाल की मुश्किलें, करनाल से निर्वाचन को HC में मिली चुनौती - Manohar Lal Khattar Karnal election cancelled

करनाल से निर्दलीय उम्मीदवार रमेश खत्री ने सीएम मनोहर लाल के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका लगाई है. याचिका में मांग की गई है कि सीएम खट्टर का करनाल से निर्वाचन रद्द होना चाहिए. पढ़ें क्या है पूरा मामला.

petition filed in haryana punjab hc
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Published : Feb 4, 2020, 12:07 PM IST

Updated : Feb 4, 2020, 12:18 PM IST

चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर करनाल से विधायक हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल को मिली जीत को चुनौती दी गई है.

क्या सीएम मनोहर लाल का निर्वाचन होगा रद्द?
करनाल से ही निर्दलीय उम्मीदवार की तरफ से पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर कर चुनाव के दौरान नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए मनोहर लाल का निर्वाचन रद्द करने की मांग की गई है.

बढ़ सकती हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल की मुश्किलें, देखें वीडियो

याचिका में कहा गया है कि नियम के अनुसार चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद प्रचार के दौरान प्रतिदिन के खर्च का हिसाब रखना होता है. जिसका ब्यौरा सही तरीके से नहीं रखा गया.

याचिका में कहा गया है कि चुनाव के दौरान सीएम मनोहर लाल ने तय की गई 28 लाख रुपये से ज्यादा की राशि खर्च की. इस याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने सीएम मनोहर लाल को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है.

ये भी पढ़ें- हरियाणा सरकार के 100 दिन पूरे होने पर शिक्षा मंत्री ने गिनाई उपलब्धियां

अधिसूचना जारी होने के बाद नहीं दिया खर्च का हिसाब- याचिका
याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया है कि प्रशासनिक अधिकारी से लेकर बड़े-बड़े नेताओं ने रैलियां की और डोर टू डोर कैंपेन चलाया. साथ ही बड़े-बड़े होटलों में प्रेस वार्ता आयोजित की गई जिसका खर्च भी नहीं दिखाया.

याचिका में कहा गया है कि चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद प्रचार के दौरान प्रतिदिन के खर्च का हिसाब सही तरीके से नहीं रखा गया जो नियमों के खिलाफ है, जबकि मनोहर लाल के प्रचार के लिए स्टार प्रचारक आए उनकी तरफ से बड़ी-बड़ी रैलियां की गई हैं.

याचिका में कहा गया है कि मनोहर लाल ने जनप्रतिनिधि अधिनियम के तहत चुनाव नहीं लड़ा. इसलिए मनोहर लाल के निर्वाचन को रद्द किया जाए. इसके साथ ही अगले 6 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लगाए जाने की भी अपील की गई है. पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई-कोर्ट की तरफ से मनोहर लाल को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है.

चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर करनाल से विधायक हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल को मिली जीत को चुनौती दी गई है.

क्या सीएम मनोहर लाल का निर्वाचन होगा रद्द?
करनाल से ही निर्दलीय उम्मीदवार की तरफ से पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर कर चुनाव के दौरान नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए मनोहर लाल का निर्वाचन रद्द करने की मांग की गई है.

बढ़ सकती हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल की मुश्किलें, देखें वीडियो

याचिका में कहा गया है कि नियम के अनुसार चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद प्रचार के दौरान प्रतिदिन के खर्च का हिसाब रखना होता है. जिसका ब्यौरा सही तरीके से नहीं रखा गया.

याचिका में कहा गया है कि चुनाव के दौरान सीएम मनोहर लाल ने तय की गई 28 लाख रुपये से ज्यादा की राशि खर्च की. इस याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने सीएम मनोहर लाल को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है.

ये भी पढ़ें- हरियाणा सरकार के 100 दिन पूरे होने पर शिक्षा मंत्री ने गिनाई उपलब्धियां

अधिसूचना जारी होने के बाद नहीं दिया खर्च का हिसाब- याचिका
याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया है कि प्रशासनिक अधिकारी से लेकर बड़े-बड़े नेताओं ने रैलियां की और डोर टू डोर कैंपेन चलाया. साथ ही बड़े-बड़े होटलों में प्रेस वार्ता आयोजित की गई जिसका खर्च भी नहीं दिखाया.

याचिका में कहा गया है कि चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद प्रचार के दौरान प्रतिदिन के खर्च का हिसाब सही तरीके से नहीं रखा गया जो नियमों के खिलाफ है, जबकि मनोहर लाल के प्रचार के लिए स्टार प्रचारक आए उनकी तरफ से बड़ी-बड़ी रैलियां की गई हैं.

याचिका में कहा गया है कि मनोहर लाल ने जनप्रतिनिधि अधिनियम के तहत चुनाव नहीं लड़ा. इसलिए मनोहर लाल के निर्वाचन को रद्द किया जाए. इसके साथ ही अगले 6 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लगाए जाने की भी अपील की गई है. पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई-कोर्ट की तरफ से मनोहर लाल को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है.

Intro:एंकर -
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं ! क्योंकि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर करनाल से विधायक और मौजूदा हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के करनाल से विधानसभा चुनाव में मिली जीत को चुनौती दी गई है । करनाल से ही निर्दलीय उम्मीदवार की तरफ से पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर कर चुनाव के दौरान नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए मनोहर लाल का निर्वाचन रद्द करने की मांग की गई है । याचिका में कहा गया है कि नियम के अनुसार चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद प्रचार के दौरान प्रतिदिन के खर्च का हिसाब रखना होता है जिसका ब्यौरा सही तरीके से नहीं रखा गया । वही याचिका में कहा गया है कि चुनाव के दौरान प्रशासनिक अमले जुटा रहा दूसरी तरफ चुनाव आयोग की तरफ से चुनाव के लिए तय की गई 28 लाख रुपए से ज्यादा खर्च किया गया ।


Body:हरियाणा में विधानसभा चुनाव हुए कुछ महीने हो चुके हैं मगर चुनाव के नतीजे को एक-एक कर चुनौती देने का सिलसिला लगातार जारी है अब करनाल से विधायक और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के निर्वाचन को चुनौती देते हुए पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है । इस याचिका के माध्यम से कहा गया है कि चुनाव में आयोग की तरफ से 28 लाख रुपए के खर्च से भी ज्यादा पैसा खर्च किया गया । इसके साथ साथ चुनाव के दौरान प्रशासनिक अमले के दुरुपयोग का भी आरोप लगा है । इस याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने मनोहर लाल को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है । याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया है कि प्रशासनिक अधिकारी से लेकर बड़े-बड़े नेताओं ने रैलियां की और डोर टू डोर कैंपेन चलाया साथ ही बड़े-बड़े होटलों में प्रेस वार्ता आयोजित की गई जिसका खर्च भी नहीं दिखाएगा । याचिका में कहा गया है कि चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद प्रचार के दौरान प्रतिदिन के खर्च का हिसाब सही तरीके से नहीं रखा गया जो नियमों के खिलाफ है , जबकि मनोहर लाल के प्रचार के लिए स्टार प्रचारक आए उनकी तरफ से बड़ी-बड़ी रैलियां की गई साथ ही इसमें शामिल होने वाले वाहनों के खर्च का ब्यौरा भी नहीं रखा गया ।


Conclusion:वीओ -
याचिका में कहा गया है कि मनोहर लाल ने जनप्रतिनिधि अधिनियम के तहत चुनाव नहीं लड़ा इसलिए मनोहर लाल के निर्वाचन को रद्द किए जाने इसके साथ ही अगले 6 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लगाए जाने की भी अपील की गई है । पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की तरफ से मनोहर लाल को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है ।
Last Updated : Feb 4, 2020, 12:18 PM IST
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