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कठुआ गैंगरेप: कोर्ट ने स्वीकार की मुख्य आरोपी की याचिका, जुर्माने पर भी लगाई रोक

कठुआ रेप कांड के मुख्य आरोपी परवेश ने उम्रकैद की सजा के खिलाफ एक याचिका हाईकोर्ट में डाली है. जिसे हाईकोर्ट ने सुनवाई के लिए एडमिट कर लिया है.

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Published : Jul 2, 2019, 10:50 AM IST

हरियाणा-पंजाब हाई कोर्ट (फाइल फोटो)

चंडीगढ़: देश को झकझोर देने वाले जम्मू-कश्मीर के कठुआ रेप कांड के मुख्य आरोपी परवेश की उम्रकैद की सजा के खिलाफ दाखिल अपील पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने सुनवाई के लिए एडमिट कर ली है. इसके साथ ही हाईकोर्ट ने पठानकोट जिला अदालत द्वारा लगाए गए 1 लाख के जुर्माने पर भी रोक लगा दी है.

गौरतलब है कि पठानकोट की सेशन्स कोर्ट ने इस मामले के 7 में से 6 आरोपियों को दोषी करार दिया था. मामले के मुख्य साजिशकर्ता सांजी राम, परवेश कुमार और पुलिस अधिकारी दीपक खजूरिया को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी.

वहीं पुलिस ऑफिसर सुरेंदर शर्मा, हेड कॉन्स्टेबल तिलक राज और एसआई आनंद दत्ता को पांच-पांच साल कैद की सजा दी गई थी. इस सजा के खिलाफ कांस्टेबल तिलक राज पहले ही हाईकोर्ट में अपील दाखिल कर चुका है जिसे हाईकोर्ट एडमिट कर चुका है.

अब मुख्य आरोपी परवेश ने भी राहत की अपील लेकर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में सजा को चुनौती दी है. हाईकोर्ट ने याची पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद उनकी अपील को सुनवाई के लिए एडमिट कर लिया है. इसके साथ ही सेशन्स कोर्ट द्वारा लगाए गए 1 लाख रुपए के जुर्माने की राशि पर भी रोक लगा दी है.

चंडीगढ़: देश को झकझोर देने वाले जम्मू-कश्मीर के कठुआ रेप कांड के मुख्य आरोपी परवेश की उम्रकैद की सजा के खिलाफ दाखिल अपील पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने सुनवाई के लिए एडमिट कर ली है. इसके साथ ही हाईकोर्ट ने पठानकोट जिला अदालत द्वारा लगाए गए 1 लाख के जुर्माने पर भी रोक लगा दी है.

गौरतलब है कि पठानकोट की सेशन्स कोर्ट ने इस मामले के 7 में से 6 आरोपियों को दोषी करार दिया था. मामले के मुख्य साजिशकर्ता सांजी राम, परवेश कुमार और पुलिस अधिकारी दीपक खजूरिया को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी.

वहीं पुलिस ऑफिसर सुरेंदर शर्मा, हेड कॉन्स्टेबल तिलक राज और एसआई आनंद दत्ता को पांच-पांच साल कैद की सजा दी गई थी. इस सजा के खिलाफ कांस्टेबल तिलक राज पहले ही हाईकोर्ट में अपील दाखिल कर चुका है जिसे हाईकोर्ट एडमिट कर चुका है.

अब मुख्य आरोपी परवेश ने भी राहत की अपील लेकर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में सजा को चुनौती दी है. हाईकोर्ट ने याची पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद उनकी अपील को सुनवाई के लिए एडमिट कर लिया है. इसके साथ ही सेशन्स कोर्ट द्वारा लगाए गए 1 लाख रुपए के जुर्माने की राशि पर भी रोक लगा दी है.

देश को झकझोर देने वाले जम्मू-कश्मीर के कठुआ रेप कांड के मुख्य आरोपी परवेश की उम्रकैद सजा के खिलाफ दाखिल अपील पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने सुनवाई के लिए एडमिट कर ली है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने पठानकोर्ट जिला अदालत द्वारा लगाए गए 1 लाख के जुर्माने पर भी रोक लगा दी है। 

गौरतलब है कि पठाकोट की सेशन कोर्ट ने इस मामले के 7 में से 6 आरोपियों को दोषी करार दिया था। मामले के मुख्य साजिशकर्ता सांजी राम, परवेश कुमार और पुलिस अधिकारी दीपक खजुरिया को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी तो वहीं पुलिस ऑफिसर सुरेंदर शर्मा, हेड कॉन्स्टेबल तिलक राज और एसआई आनंद दत्ता को पांच-पांच साल कैद की सजा दी गई थी। इस सजा के खिलाफ कांस्टेबल तिलक राज पहले ही हाईकोर्ट में अपील दाखिल कर चुका है जिसे हाईकोर्ट एडमिट कर चुका है। अब मुख्य आरोपी परवेश ने भी राहत की अपील लेकर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में सजा को चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने याची पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद उनकी अपील को सुनवाई के लिए एडमिट कर लिया है। इसके साथ ही सेशन कोर्ट द्वारा लगाए गए 1 लाख रुपये के जुर्माने की राशि पर भी रोक लगा दी है।   

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