चंडीगढ़: हरियाणा में इन दिनों स्कूलों में दाखिलों का दौर जारी है, लेकिन प्रदेश के हर जिले में ज्यादातर निजी स्कूलों के बाहर मायूस विद्यार्थियों और अभिभावकों की भीड़ (134a Admission Protest In Haryana) नजर आई. ये लोग शिक्षा के अधिकार की धारा 134A के तहत दाखिला करवाने पहुंचे थे, लेकिन गरीब बच्चों को निजी स्कूलों में निशुल्क या मामूली फीस पर दाखिला देने के अधिकार का ये प्रावधान बेमानी सा नजर आया. पिछले कई महीनों से निजी स्कूलों के चक्कर लगा रहे अभिभावकों की लाख कोशिशों के बाद भी दाखिले के आखिरी तारीख तक अपने बच्चों का एडमिशन निजी स्कूल में नहीं करवा पाए.
धारा 134A नियम क्या है
134A नियम कहता है (What is 134A exam) कि कोई भी गरीब परिवार का विद्यार्थी किसी भी निजी स्कूल में नि:शुल्क पढ़ सकता है. हरियाणा में 134A नियम के मुताबिक हर निजी स्कूल में 10 फीसदी सीटें बीपीएल, ईडब्ल्यूएस व गरीब छात्रों के लिए आरक्षित है. आसान भाषा में कहा जाए तो गरीब परिवार का बच्चा प्राइवेट स्कूल में फ्री में दाखिला लेकर फ्री में पढ़ाई कर सकता है. 134A रूल के तहत दाखिला लेने के लिए आपके पास तहसीलदार के द्वारा जारी किया हुआ 2 लाख से कम वार्षिक आय का प्रमाण पत्र होना जरूरी है.
फरीदाबाद के रहने वाले अभिभावक सागर ने बताया कि 134A के तहत फरीदाबाद में 2500 बच्चों का निजी स्कूल में दाखिला होना था. सागर ने बताया कि जिस स्कूल में उनकी बेटी का एडमिशन के लिए नाम पक्का हुआ था. उस स्कूल ने उनकी बात तक नहीं सुनी. 18-19 दिन से स्कूल के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन स्कूल में अंदर तक नहीं जाने दिया गया. शुक्रवार को दाखिले की आखिरी तारीख थी और आज तक बच्ची का दाखिला नहीं किया गया. ऐसे में उनके बच्चों के बड़े स्कूल में पढ़ने के सपने भी चकनाचूर हो रहे हैं.
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यही हाल रोहतक में भी देखने को मिला. निजी स्कूलों के बाहर अभिभावक धरना प्रदर्शन पर डटे रहे. अभिभावकों का आरोप था कि टेस्ट क्लीयर होने के बाद भी उनके बच्चों का एडमिशन नहीं हुआ. मामला बढ़ा तो अभिभावक शुक्रवार को लघु सचिवालय में पहुंच गए और शिक्षा विभाग के कार्यालय के नीचे धरने पर बैठ गए. जिसकी जानकारी लगते ही महम के निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू भी वहां पहुंच गए. जिसके बाद प्रशासनिक अधिकारी भी सकते में आ गए.
134A में दाखिला लेने की योग्यता- 134A के तहत दाखिला के लिए (Who is eligible for 134A) बच्चे का परिवार Below Poverty Line (B.P.L.) गरीबी रेखा से नीचे हो या Economically Weaker Section (E.W.S.) यानी आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से ताल्लुक रखता हो. बच्चे के परिवार की आय 2 लाख या उस से कम हो. अगर बच्चे का दाखिला एक बार स्कूल में हो जाता है तो अगले साल उसी स्कूल की अगली कक्षा प्रवेश के लिए एग्जाम नहीं देना पड़ेगा. 134A के तहत एडमिशन होता है तो विधार्थी अन्य फीस जैसे Development fee, Maintenance fee, Annual fee देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है.
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हालांकि शुक्रवार को 134A के तहत दाखिले की आखिरी तारीख है. अधिकारियों का कहना है कि बहुत बड़ी संख्या में विद्यार्थियों का निजी स्कूल में दाखिला नहीं होने पर शिक्षा विभाग संज्ञान ले चुका है. शिक्षा विभाग के निदेशक ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए बैठक भी बुलाई है, जिसके बाद उम्मीद जताई जा रही है कि दाखिले की तारीख बढ़ जाएगी. वहीं सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी विद्यार्थी दाखिले से वंचित नहीं रहेगा.
134A के तहत एडमिशन के तहत स्कूल की फीस: हरियाणा के स्कूलों में कक्षा 1 से 8वीं तक कोई शुल्क नहीं है, लेकिन कक्षा 9वीं और 10वीं के लिए मासिक शुल्क 25 रुपये है. 11वीं और 12वीं (कला विषय) के लिए 50 रुपये हर महीने फीस होगी. वहीं 11वीं और 12वीं कक्षा के (विज्ञान / वाणिज्य) विषय के लिए मासिक शुल्क 75 रुपये हर महीने फीस देनी होगी.
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