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निजी कंपनियों में हरियाणवी युवाओं को 75 प्रतिशत आरक्षण को कैबिनेट की मंजूरी, जानें सभी नियम-कानून

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Published : Jul 6, 2020, 4:28 PM IST

Updated : Jul 6, 2020, 9:52 PM IST

निजी कंपनियों में 75 प्रतिशत हरियाणवी युवाओं को आरक्षण का रास्ता साफ हो गया है. सोमवार को कैबिनेट में इस पर मुहर लगी. अब ये अध्यादेश बिल के रूप में विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा. जिसके पास होने के बाद राज्यपाल और राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा.

ordinance draft pass for giving reservation to 75 percent haryanvi youth
हरियाणवी युवाओं को आरक्षण देने का अध्यादेश प्रारूप पास

चंडीगढ़: सोमवार को हरियाणा कैबिनेट की बैठक आयोजित हुई है. इस दौरान उप-मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने राज्य मंत्रिमंडल के समक्ष एक अहम मसौदा पेश किया है. इस मसौदे में हरियाणा के युवाओं के लिए निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75 प्रतिशत आरक्षण का प्रस्ताव रखा गया. सचिवालय में हुई राज्य सरकार की कैबिनेट की बैठक में इस अध्यादेश के प्रारूप को मंजूरी दी गई. अब इस अध्यादेश को मंजूरी मिलते ही राज्य में निजी क्षेत्र की नौकरियों में प्रदेश के युवाओं के लिए 75% आरक्षण देने का प्रावधान लागू हो जाएगा.

जो कानून नहीं मानेगा, जुर्माना लगेगा

उन्होंने कहा कि भाजपा एवं जेजेपी की गठबंधन सरकार प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने के लिए प्रतिबद्ध है और इसी दिशा में यह मजबूत कदम है. उन्होंने बताया कि प्राइवेट सेक्टर में युवाओं की नौकरी के लिए जो कानून बनाया जा रहा है. उसमें कड़े नियम भी लागू करने का प्रावधान है. अगर कोई कंपनी/फैक्ट्री, संस्थान, ट्रस्ट अपने कर्मचारियों की जानकारी छुपाएगा तो उस पर जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है.

अध्यादेश के बारे में जानकारी देते हुए सीएम मनोहर लाल, देखिए वीडियो

इस अध्यादेश के बारे में हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने ट्वीट कर कहा, 'आज युवाओं के लिए एतिहासिक दिन है. हमारी सरकार ने हरियाणा की प्राइवेट नौकरियों में 75% हरियाणवी युवाओं की भर्ती को अनिवार्य करने के अध्यादेश के प्रारूप को कैबिनेट में मंजूरी दे दी है.'

  • आज युवाओं के लिए एतिहासिक दिन है !! हमारी सरकार ने हरियाणा की प्राइवेट नौकरियों में 75% हरियाणवी युवाओं की भर्ती को अनिवार्य करने के अध्यादेश के प्रारूप को कैबिनेट में मंजूरी दे दी है.#RojgarMeraAdhikar pic.twitter.com/ACjwb6dPO7

    — Dushyant Chautala (@Dchautala) July 6, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

50 हजार से कम सैलरी वालों को करना होगा रजिस्ट्रेशन

डिप्टी सीएम ने स्पष्ट किया कि प्राइवेट सेक्टर में कार्यरत किसी भी कर्मचारी को हटाया नहीं जाएगा, लेकिन 50 हजार रूपये से नीचे की तनख्वाह के हर कर्मचारी को श्रम विभाग की वेब साइट पर अपने नाम का रजिस्ट्रेशन कराना होगा जो निशुल्क है. रजिस्ट्रेशन करवाने की जिम्मेदारी संबंधित कंपनी, फर्म अथवा रोजगार प्रदाता की होगी जो कंपनी अपने कर्मचारी की सूचना रजिस्टर्ड नहीं करवाएगी उसको हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट टू लोकल केंडिडेट्स एक्ट-2020 के सेक्शन-3 के तहत 25 हजार से एक लाख रुपये तक जुर्माने का प्रावधान रखा गया है. अगर फिर भी कंपनी कानून का उल्लंघन करती है तो उसे हर रोज पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.

ये होगा इस कानून का प्रारूप

'हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट टू लोकल केंडिडेट्स एक्ट-2020' प्रदेश के सभी निजी उद्योग, फर्म अथवा हर रोजगार प्रदाता पर लागू होगा जहां 10 से अधिक कर्मचारी कार्यरत है. यह नियम पहले से कार्यरत कर्मचारियों पर लागू नहीं होकर अध्यादेश के नोटिफिकेशन जारी होने की तिथि के बाद निजी क्षेत्र में होने वाली भर्तियों पर लागू होगा.

हरियाणा के डोमिसाइल धारकों को मिलेगा लाभ

निजी क्षेत्र के उद्योगों में हरियाणा के युवाओं को आरक्षण का लाभ लेने के लिए उनके पास हरियाणा का स्थाई निवासी प्रमाणपत्र (डोमिसाइल) होना अनिवार्य है. इस कानून को लागू करवाने का जिम्मा श्रम विभाग का होगा. कानून के दायरे में आने वाली प्रत्येक फर्म, फैक्ट्री या आउट सोर्सिंग कंपनी को अपने अधीन कार्यरत कर्मचारियों का विस्तार पूर्वक डाटा सरकार के पोर्टल पर पंजीकृत करवाना अनिवार्य होगा. निजी क्षेत्र में यह कानून 50 हजार रुपये तक वेतन वाले पदों पर ही लागू होगा.

कानून में ऐसे मिल सकती है छूट

निजी क्षेत्र के रोजगार प्रदाता को प्रदेश में निपुण अथवा योग्य कर्मचारी की उपलब्धता नहीं होने पर इसकी सूचना श्रम विभाग को देनी होगी. श्रम विभाग संबंधित फर्म को कर्मचारियों को सक्षम बनाने या अन्य राज्य के युवाओं को नौकरी देने के लिए अनुमति देगा.

कड़े कानून से सुगम होंगे रोजगार के रास्ते?

किसी फर्म अथवा रोजगार प्रदाता की तरफ से अपने कर्मचारियों का पंजीकरण नहीं करवाने, आधी-अधूरी अथवा झूठी जानकारी, फर्जी प्रमाण पत्र देने और नियमों का पालन न करने पर अलग-अलग सेक्शन के तहत जुर्माने लगाने का प्रावधान किया गया है. प्रत्येक तिमाही बाद रोजगार प्रदाता को संबंधित पोर्टल पर रिपोर्ट भी अपडेट करनी होगी. दुष्यंत चौटाला ने अपनी पार्टी का वादा निभाते हुए प्राइवेट नौकरियों में 75 प्रतिशत हरियाणवी युवाओं को भर्ती करने के अध्यादेश का प्रारूप रखा.

ये भी पढ़ें- चीन मुद्दे पर बोले सुरजेवाला- मोदी जी चीन की आंख में आंख डालकर कब बात करोगे?

चंडीगढ़: सोमवार को हरियाणा कैबिनेट की बैठक आयोजित हुई है. इस दौरान उप-मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने राज्य मंत्रिमंडल के समक्ष एक अहम मसौदा पेश किया है. इस मसौदे में हरियाणा के युवाओं के लिए निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75 प्रतिशत आरक्षण का प्रस्ताव रखा गया. सचिवालय में हुई राज्य सरकार की कैबिनेट की बैठक में इस अध्यादेश के प्रारूप को मंजूरी दी गई. अब इस अध्यादेश को मंजूरी मिलते ही राज्य में निजी क्षेत्र की नौकरियों में प्रदेश के युवाओं के लिए 75% आरक्षण देने का प्रावधान लागू हो जाएगा.

जो कानून नहीं मानेगा, जुर्माना लगेगा

उन्होंने कहा कि भाजपा एवं जेजेपी की गठबंधन सरकार प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने के लिए प्रतिबद्ध है और इसी दिशा में यह मजबूत कदम है. उन्होंने बताया कि प्राइवेट सेक्टर में युवाओं की नौकरी के लिए जो कानून बनाया जा रहा है. उसमें कड़े नियम भी लागू करने का प्रावधान है. अगर कोई कंपनी/फैक्ट्री, संस्थान, ट्रस्ट अपने कर्मचारियों की जानकारी छुपाएगा तो उस पर जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है.

अध्यादेश के बारे में जानकारी देते हुए सीएम मनोहर लाल, देखिए वीडियो

इस अध्यादेश के बारे में हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने ट्वीट कर कहा, 'आज युवाओं के लिए एतिहासिक दिन है. हमारी सरकार ने हरियाणा की प्राइवेट नौकरियों में 75% हरियाणवी युवाओं की भर्ती को अनिवार्य करने के अध्यादेश के प्रारूप को कैबिनेट में मंजूरी दे दी है.'

  • आज युवाओं के लिए एतिहासिक दिन है !! हमारी सरकार ने हरियाणा की प्राइवेट नौकरियों में 75% हरियाणवी युवाओं की भर्ती को अनिवार्य करने के अध्यादेश के प्रारूप को कैबिनेट में मंजूरी दे दी है.#RojgarMeraAdhikar pic.twitter.com/ACjwb6dPO7

    — Dushyant Chautala (@Dchautala) July 6, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

50 हजार से कम सैलरी वालों को करना होगा रजिस्ट्रेशन

डिप्टी सीएम ने स्पष्ट किया कि प्राइवेट सेक्टर में कार्यरत किसी भी कर्मचारी को हटाया नहीं जाएगा, लेकिन 50 हजार रूपये से नीचे की तनख्वाह के हर कर्मचारी को श्रम विभाग की वेब साइट पर अपने नाम का रजिस्ट्रेशन कराना होगा जो निशुल्क है. रजिस्ट्रेशन करवाने की जिम्मेदारी संबंधित कंपनी, फर्म अथवा रोजगार प्रदाता की होगी जो कंपनी अपने कर्मचारी की सूचना रजिस्टर्ड नहीं करवाएगी उसको हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट टू लोकल केंडिडेट्स एक्ट-2020 के सेक्शन-3 के तहत 25 हजार से एक लाख रुपये तक जुर्माने का प्रावधान रखा गया है. अगर फिर भी कंपनी कानून का उल्लंघन करती है तो उसे हर रोज पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.

ये होगा इस कानून का प्रारूप

'हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट टू लोकल केंडिडेट्स एक्ट-2020' प्रदेश के सभी निजी उद्योग, फर्म अथवा हर रोजगार प्रदाता पर लागू होगा जहां 10 से अधिक कर्मचारी कार्यरत है. यह नियम पहले से कार्यरत कर्मचारियों पर लागू नहीं होकर अध्यादेश के नोटिफिकेशन जारी होने की तिथि के बाद निजी क्षेत्र में होने वाली भर्तियों पर लागू होगा.

हरियाणा के डोमिसाइल धारकों को मिलेगा लाभ

निजी क्षेत्र के उद्योगों में हरियाणा के युवाओं को आरक्षण का लाभ लेने के लिए उनके पास हरियाणा का स्थाई निवासी प्रमाणपत्र (डोमिसाइल) होना अनिवार्य है. इस कानून को लागू करवाने का जिम्मा श्रम विभाग का होगा. कानून के दायरे में आने वाली प्रत्येक फर्म, फैक्ट्री या आउट सोर्सिंग कंपनी को अपने अधीन कार्यरत कर्मचारियों का विस्तार पूर्वक डाटा सरकार के पोर्टल पर पंजीकृत करवाना अनिवार्य होगा. निजी क्षेत्र में यह कानून 50 हजार रुपये तक वेतन वाले पदों पर ही लागू होगा.

कानून में ऐसे मिल सकती है छूट

निजी क्षेत्र के रोजगार प्रदाता को प्रदेश में निपुण अथवा योग्य कर्मचारी की उपलब्धता नहीं होने पर इसकी सूचना श्रम विभाग को देनी होगी. श्रम विभाग संबंधित फर्म को कर्मचारियों को सक्षम बनाने या अन्य राज्य के युवाओं को नौकरी देने के लिए अनुमति देगा.

कड़े कानून से सुगम होंगे रोजगार के रास्ते?

किसी फर्म अथवा रोजगार प्रदाता की तरफ से अपने कर्मचारियों का पंजीकरण नहीं करवाने, आधी-अधूरी अथवा झूठी जानकारी, फर्जी प्रमाण पत्र देने और नियमों का पालन न करने पर अलग-अलग सेक्शन के तहत जुर्माने लगाने का प्रावधान किया गया है. प्रत्येक तिमाही बाद रोजगार प्रदाता को संबंधित पोर्टल पर रिपोर्ट भी अपडेट करनी होगी. दुष्यंत चौटाला ने अपनी पार्टी का वादा निभाते हुए प्राइवेट नौकरियों में 75 प्रतिशत हरियाणवी युवाओं को भर्ती करने के अध्यादेश का प्रारूप रखा.

ये भी पढ़ें- चीन मुद्दे पर बोले सुरजेवाला- मोदी जी चीन की आंख में आंख डालकर कब बात करोगे?

Last Updated : Jul 6, 2020, 9:52 PM IST
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