चंडीगढ़: कुछ दिनों से मीडिया में ये खबरें आ रही हैं कि फसल बीमा योजना में केंद्र सरकार ने संशोधन किया है. इस संशोधन के तहत बाढ़ या जलभराव के कारण खराब हुई धान की फसल का प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में मुआवजा नहीं मिलेगा.
वहीं पहली बार धान की फसल पानी के चलते खराब होने पर क्लेम देने का नया नियम बनाया गया है, लेकिन केंद्र सरकार के इस फैसले पर हरियाणा के कृषि मंत्री ओपी धनखड़ ने का कहना है जो फसलें प्राकृतिक आपदा से नष्ट हुई हो चाहे वो धान हो या कोई और फसल. सभी तरह की फसलों का मुआवजा दिया जाएगा, बशर्ते वो बीमा पॉलिसी के तहत आनी चाहिए.
धनखड़ ने ये भी बताया कि हरियाणा में बाढ़ के पानी से काफी फसलें बर्बाद हुई हैं. मिली जानकारी के अनुसार हरियाणा में करीब 13 लाख हेक्टेयर जमीन पर धान की फसल बोई गई है. विभाग के पास फसल बीमा योजना के तहत क्लेम के लिए 13 सौ से ज्यादा आवेदन आए हैं.