चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने संबंधित अधिकारियों को पद्म पुरस्कारों के लिए अपनी सिफारिश 10 अगस्त तक पीडीएफ फॉर्मेट में cs@hry.nic.in की ई-मेल पर भिजवाने के निर्देश दिए हैं. निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त सिफारिशों पर विचार नहीं किया जाएगा.
मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा ने राज्य के सभी अतिरिक्त मुख्य सचिवों, प्रधान सचिवों, मंडलायुक्तों और सभी उपायुक्तों को इससे संबंधित पत्र भेजा है. उसमें कहा गया है कि पद्म पुरस्कारों से संबंधित प्रत्येक सिफारिश के साथ व्यक्ति का पूरा नाम, पता, जन्म तिथि, उस व्यक्ति के जीवन की प्रमुख घटनाओं और उसके वर्तमान व्यवसाय या पद का विवरण हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में में दिया जाए.
इसके अलावा, अपनी सिफारिशों या नामांकनों की पहचान करने, उन पर विचार करने और उन्हें अंतिम रूप देने के लिए वो एक विशेष सर्च कमेटी गठित कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि बीते समय में ये देखा गया कि बड़ी संख्या में लोगों के नामांकन प्राप्त होते हैं, फिर भी ऐसे बहुत से व्यक्ति हो सकते हैं जो अपने क्षेत्र में असाधारण योगदान के बावजूद विचार किए जाने से वंचित रह गए हों.
जिन व्यक्तियों की सिफारिश की गई हो उनकी आजीवन उपलब्धियों को देखते हुए वो इन पुरस्कारों के लिए पूर्ण रूप से योग्य होने चाहिए. चयन का मानदंड 'एक्सीलेंस प्लस' होना चाहिए और इन पुरस्कारों के लिए व्यक्तियों की सिफारिश करते समय उच्चतम मानकों का पालन किया जाना चाहिए.
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पुरस्कार के लिए अनुशंसित व्यक्ति की उपलब्धियों में सार्वजनिक सेवा का भाव होना अनिवार्य है. चूंकि पद्म पुरस्कार देश का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है, इसलिए किसी भी व्यक्ति के नाम की सिफारिश करने से पहले इस बात पर गौर किया जाना आवश्यक है कि उसने अपने संबंधित कार्य क्षेत्र में कोई राष्ट्रीय पुरस्कार या राज्य पुरस्कार प्राप्त किया हो.
पुरस्कार के लिए महिलाओं, समाज के कमजोर वर्गों जैसे कि अनुसूचित जाति एवं जनजातियों, दिव्यांगों में से प्रतिभावान व्यक्तियों की पहचान करने के प्रयास किए जाने चाहिए. पत्र में कहा गया कि डॉक्टरों और वैज्ञानिकों को छोड़कर, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में काम करने वाले कर्मचारियों समेत सरकारी कर्मचारी पद्म पुरस्कारों के लिए पात्र नहीं होंगे.
पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन या सिफारिशें इस उद्देश्य के लिए बनाए गए ऑनलाइन पोर्टल www.padmaawards.gov.in पर ही प्राप्त किए जाएंगे. नामांकनों या सिफारिशों में पोर्टल पर उपलब्ध फॉर्मेट में दिए अनुसार सभी प्रासंगिक विवरण होने चाहिए जिसमें उस व्यक्ति के क्षेत्र या संकाय में उसकी प्रतिष्ठित और असाधारण उपलब्धियों या सेवाओं का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए.