चंडीगढ़: प्रदेश में चल रहे 1083 गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों पर ताला लगना अब लगभग तय हो गया है. हाई कोर्ट ने इन स्कूलों को बंद कर अगली सुनवाई पर इसकी रिपोर्ट सौंपने के आदेश दे दिए हैं.इसके साथ ही जिन 1894 स्कूलों ने मान्यता के लिए अर्जी दीं हैं, उनमें से हर अर्जी पर फैसला कर दो सप्ताह के भीतर निर्णय लेने के आदेश भी दिए गए हैं.
मिली जानकारी के मुताबिक जो अर्जी स्वीकार नहीं होगी, उस स्कूल पर ताला लगना भी तय है. ऐसे में इस बात को कहना गलत नहीं होगा कि फिलहाल 1894 स्कूलों पर भी एक तरह से तलवार लटकी हुई है. गौरतलब है कि स्वास्थ्य शिक्षा सहयोग संगठन की ओर से याचिका दाखिल करते हुए हरियाणा में गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों पर ताला लगवाने की मांग की गई थी.
याचिका में कहा गया था कि लोगों ने दो-दो कमरों में स्कूल खोले हैं, जहां पर मूल-भूत सुविधाएं और शिक्षक भी मौजूद नहीं हैं. सरकार हर बार ऐसे स्कूलों पर नरमी बरतती है, जिससे हरियाणा में ऐसे स्कूलों की संख्या तेजी से बढ़ रही है. याचिका में इस बात पर भी जोर दिया गया था कि इससे सीधे तौर पर शिक्षण की गुणवत्ता गिर रही है, जिसका खामियाजा कहीं ना कहीं राज्य को ही भुगतना पड़ रहा है.
याचिका में हरियाणा सरकार ने हाई कोर्ट को बताया था कि प्रदेश में गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों की संख्या 1083 है. स्कूलों की ओर से पेश होने वाले एडवोकेट पंकज मैनी ने बताया कि जिन स्कूलों ने मान्यता के लिए आवेदन किया है, उनकी संख्या 1894 है. स्कूलों की ओर से अर्जी दाखिल करते हुए स्कूलों को बंद करना जनहित के विरूद्घ बताते हुए ऐसा आदेश जारी न करने की अपील भी याचिका के जरिए की गई थी.