ETV Bharat / state

1083 स्कूलों पर लगेगा ताला, 1894 पर भी लटकी तलवार

हरियाणा सरकार ने हाई कोर्ट को बताया था कि प्रदेश में गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों की संख्या 1083 है. स्कूलों की ओर से पेश होने वाले एडवोकेट पंकज मैनी ने बताया कि जिन स्कूलों ने मान्यता के लिए आवेदन किया है, उनकी संख्या 1894 है.

हरियाणा में गैर सरकारी स्कूलों पर लटकी तलवार
author img

By

Published : Mar 19, 2019, 7:15 PM IST

चंडीगढ़: प्रदेश में चल रहे 1083 गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों पर ताला लगना अब लगभग तय हो गया है. हाई कोर्ट ने इन स्कूलों को बंद कर अगली सुनवाई पर इसकी रिपोर्ट सौंपने के आदेश दे दिए हैं.इसके साथ ही जिन 1894 स्कूलों ने मान्यता के लिए अर्जी दीं हैं, उनमें से हर अर्जी पर फैसला कर दो सप्ताह के भीतर निर्णय लेने के आदेश भी दिए गए हैं.

मिली जानकारी के मुताबिक जो अर्जी स्वीकार नहीं होगी, उस स्कूल पर ताला लगना भी तय है. ऐसे में इस बात को कहना गलत नहीं होगा कि फिलहाल 1894 स्कूलों पर भी एक तरह से तलवार लटकी हुई है. गौरतलब है कि स्वास्थ्य शिक्षा सहयोग संगठन की ओर से याचिका दाखिल करते हुए हरियाणा में गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों पर ताला लगवाने की मांग की गई थी.

याचिका में कहा गया था कि लोगों ने दो-दो कमरों में स्कूल खोले हैं, जहां पर मूल-भूत सुविधाएं और शिक्षक भी मौजूद नहीं हैं. सरकार हर बार ऐसे स्कूलों पर नरमी बरतती है, जिससे हरियाणा में ऐसे स्कूलों की संख्या तेजी से बढ़ रही है. याचिका में इस बात पर भी जोर दिया गया था कि इससे सीधे तौर पर शिक्षण की गुणवत्ता गिर रही है, जिसका खामियाजा कहीं ना कहीं राज्य को ही भुगतना पड़ रहा है.

याचिका में हरियाणा सरकार ने हाई कोर्ट को बताया था कि प्रदेश में गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों की संख्या 1083 है. स्कूलों की ओर से पेश होने वाले एडवोकेट पंकज मैनी ने बताया कि जिन स्कूलों ने मान्यता के लिए आवेदन किया है, उनकी संख्या 1894 है. स्कूलों की ओर से अर्जी दाखिल करते हुए स्कूलों को बंद करना जनहित के विरूद्घ बताते हुए ऐसा आदेश जारी न करने की अपील भी याचिका के जरिए की गई थी.

चंडीगढ़: प्रदेश में चल रहे 1083 गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों पर ताला लगना अब लगभग तय हो गया है. हाई कोर्ट ने इन स्कूलों को बंद कर अगली सुनवाई पर इसकी रिपोर्ट सौंपने के आदेश दे दिए हैं.इसके साथ ही जिन 1894 स्कूलों ने मान्यता के लिए अर्जी दीं हैं, उनमें से हर अर्जी पर फैसला कर दो सप्ताह के भीतर निर्णय लेने के आदेश भी दिए गए हैं.

मिली जानकारी के मुताबिक जो अर्जी स्वीकार नहीं होगी, उस स्कूल पर ताला लगना भी तय है. ऐसे में इस बात को कहना गलत नहीं होगा कि फिलहाल 1894 स्कूलों पर भी एक तरह से तलवार लटकी हुई है. गौरतलब है कि स्वास्थ्य शिक्षा सहयोग संगठन की ओर से याचिका दाखिल करते हुए हरियाणा में गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों पर ताला लगवाने की मांग की गई थी.

याचिका में कहा गया था कि लोगों ने दो-दो कमरों में स्कूल खोले हैं, जहां पर मूल-भूत सुविधाएं और शिक्षक भी मौजूद नहीं हैं. सरकार हर बार ऐसे स्कूलों पर नरमी बरतती है, जिससे हरियाणा में ऐसे स्कूलों की संख्या तेजी से बढ़ रही है. याचिका में इस बात पर भी जोर दिया गया था कि इससे सीधे तौर पर शिक्षण की गुणवत्ता गिर रही है, जिसका खामियाजा कहीं ना कहीं राज्य को ही भुगतना पड़ रहा है.

याचिका में हरियाणा सरकार ने हाई कोर्ट को बताया था कि प्रदेश में गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों की संख्या 1083 है. स्कूलों की ओर से पेश होने वाले एडवोकेट पंकज मैनी ने बताया कि जिन स्कूलों ने मान्यता के लिए आवेदन किया है, उनकी संख्या 1894 है. स्कूलों की ओर से अर्जी दाखिल करते हुए स्कूलों को बंद करना जनहित के विरूद्घ बताते हुए ऐसा आदेश जारी न करने की अपील भी याचिका के जरिए की गई थी.

Intro:1083 गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों पर लगेगा ताला, 1894 पर लटकी तलवार

-दो सप्ताह के भीतर मान्यता के लिए लंबित 1894 अर्जियों पर फैसला लेने के आदेश

-सरकार के ढुल-मुल रवैए पर हाईकोर्ट की फटकार, कहा एक साल से केवल दावे, जमीनी स्तर पर कुछ नहीं



Body:



चंडीगढ़।

प्रदेश में चल रहे 1083 गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों पर ताला लगना अब तय हो गया है। हाईकोर्ट ने इन स्कूलों को बंद कर अगली सुनवाई पर इसकी रिपोर्ट सौंपने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही जिन 1894 स्कूलों ने मान्यता के लिए अर्जी दीं हैं उनमें से हर अर्जी पर फैसला कर दो सप्ताह के भीतर निर्णय लेने के आदेश दिए हैं। जो अर्जी स्वीकार नहीं होगी उस स्कूल पर ताला लगना भी तय है। ऐसे में 1894 स्कूलों पर भी तलवार लटकी हुई है।




Conclusion:स्वास्थ्य शिक्षा सहयोग संगठन की ओर से याचिका दाखिल करते हुए हरियाणा में गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों पर ताला लगवाने की मांग की गई थी। याचिका में कहा गया था कि लोगों ने दो-दो कमरों में स्कूल खोले हैं जहां पर मूल भूत सुविधाएं और शिक्षक भी मौजूद नहीं हैं। सरकार हर बार ऐसे स्कूलों पर नरमी बरतती है जिससे हरियाणा में ऐसे स्कूलों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इससे सीधे तौर पर शिक्षण की गुणवत्ता गिर रही है जिसका खामियाजा राज्य को ही भुगतना पड़ेगा। याचिका पर हरियाणा सरकार ने हाईकोर्ट को बताया था कि प्रदेश में गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों की संख्या 1083 है। स्कूलों की ओर से पेश होने वाले एडवोकेट पंकज मैनी ने बताया कि जिन स्कूलों ने मान्यता के लिए आवेदन किया है उनकी संख्या 1894 है। स्कूलों की ओर से अर्जी दाखिल करते हुए स्कूलों को बंद करना जनहित के विरूद्घ बताते हुए ऐसा आदेश जारी न करने की अपील की गई थी।
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.