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हरियाणा में 30 जून तक छोटे-मोटे अपराध करने पर नहीं होगी गिरफ्तारी, जानें क्यों - हरियाणा 30 जून पैरोल बढ़ी

पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में अब जून तक न तो कोई अतिक्रमण हटाया जाएगा और न ही वित्तीय संस्थान किसी भवन की नीलामी कर सकेंगे. साथ ही अदालतों द्वारा जारी जमानत और पैरोल के आदेश को भी जून तक बढ़ाने का हाईकोर्ट ने आदेश दिया है.

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हरियाणा में 30 जून तक छोटे-मोटे अपराध करने पर नहीं होगी गिरफ्तारी
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Published : Apr 28, 2021, 10:08 PM IST

चंडीगढ़: पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने कोरोना वायरस को देखते हुए महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है. हाई कोर्ट ने कहा कि बड़ी संख्या में कोरोना वायरस के मामले सामने आ रहे हैं. ऐसे में अदालतें नियमित तौर पर काम नहीं कर पा रही हैं. लिहाजा पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ प्रशासन 30 जून तक छोटे-मोटे अपराधों में जब तक कानून व्यवस्था का संकट ना हो गिरफ्तारियां ना करे.

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चीफ जस्टिस रवी शंकर झा और जस्टिस सुवीर सहगल की खंडपीठ ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए कहा कि हालत बेहद नाजुक है. ऐसे में लोग जब तक जरूरी ना हो तब तक अदालत ना आएं. इसके लिए हाई कोर्ट ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ की अदालतों द्वारा जिन आरोपियों को 9 मार्च के बाद जमानत मिल चुकी है या पैरोल मिल चुकी है. उनकी जमानत और पैरोल 30 जून तक जारी रखे जाने के आदेश भी दिए हैं.

ये भी पढ़िए: हरियाणा की मदद के लिए आगे आई ये बड़ी कंपनियां, कोई बनाएगी अस्पताल तो कोई करेगी ऑक्सीजन की मदद

इसके अलावा हाई कोर्ट ने ये भी कहा कि जहां भी अतिक्रमण हटाए जाने के आदेश दिए गए थे. वहां भी 30 जून तक कोई कार्रवाई नहीं की जाए. इसके साथ ही हाई कोर्ट ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों को प्रॉपर्टी की नीलामी की प्रक्रिया 30 जून तक स्थगित रखने के आदेश दिए हैं. दरअसल, मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए आदेश दिए थे, जिसके बाद इन्हीं आदेशों को अब हाई कोर्ट ने पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ में भी लागू किया है.

चंडीगढ़: पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने कोरोना वायरस को देखते हुए महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है. हाई कोर्ट ने कहा कि बड़ी संख्या में कोरोना वायरस के मामले सामने आ रहे हैं. ऐसे में अदालतें नियमित तौर पर काम नहीं कर पा रही हैं. लिहाजा पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ प्रशासन 30 जून तक छोटे-मोटे अपराधों में जब तक कानून व्यवस्था का संकट ना हो गिरफ्तारियां ना करे.

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चीफ जस्टिस रवी शंकर झा और जस्टिस सुवीर सहगल की खंडपीठ ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए कहा कि हालत बेहद नाजुक है. ऐसे में लोग जब तक जरूरी ना हो तब तक अदालत ना आएं. इसके लिए हाई कोर्ट ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ की अदालतों द्वारा जिन आरोपियों को 9 मार्च के बाद जमानत मिल चुकी है या पैरोल मिल चुकी है. उनकी जमानत और पैरोल 30 जून तक जारी रखे जाने के आदेश भी दिए हैं.

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इसके अलावा हाई कोर्ट ने ये भी कहा कि जहां भी अतिक्रमण हटाए जाने के आदेश दिए गए थे. वहां भी 30 जून तक कोई कार्रवाई नहीं की जाए. इसके साथ ही हाई कोर्ट ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों को प्रॉपर्टी की नीलामी की प्रक्रिया 30 जून तक स्थगित रखने के आदेश दिए हैं. दरअसल, मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए आदेश दिए थे, जिसके बाद इन्हीं आदेशों को अब हाई कोर्ट ने पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ में भी लागू किया है.

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