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New Education Policy: हरियाणा में पहली कक्षा में दाखिला लेने वाले बच्चों की न्यूनतम उम्र में बढ़ोतरी - New Education Policy

देशभर में पहली कक्षा में दाखिला लेने वाले बच्चों की न्यूनतम उम्र में बढ़ोतरी (new education policy in haryana) की गई है. इस संबंध में केंद्र सरकार की ओर से राज्यों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं. नई शिक्षा नीति 2020 के तहत केंद्र ने राज्यों को निर्देश भेज दिए हैं.

new education policy 2020
कक्षा एक में प्रवेश के लिए बच्चों की न्यूनतम आयु में वृद्धि
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Published : Jan 27, 2023, 3:52 PM IST

चंडीगढ़: नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत देश भर के स्कूलों में पहली कक्षा में एडमिशन की उम्र में समानता लाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है. नई शिक्षा नीति के तहत अब देश भर के स्कूलों में पहली कक्षा में प्रवेश करने के लिए बच्चे का कम से कम 6 साल का होना जरूरी हो जाएगा. इस नीति को हरियाणा सरकार ने भी अब मंजूरी दे दी है. इसे 2023-24 शैक्षणिक सत्र से प्रदेश में लागू किया जाएगा.

बता दें देशभर में पहली कक्षा में दाखिला लेने वाले बच्चों की न्यूनतम उम्र में बढ़ोतरी की गई है. नई शिक्षा नीति 2020 के तहत केंद्र ने राज्यों को निर्देश भेज दिए हैं. वहीं, हरियाणा सरकार ने केंद्र सरकार के निर्देशों को लागू करने के लिए आदेश जारी कर दिया है. आदेश के मुताबिक 1 अप्रैल 2023 से पहली कक्षा में दाखिला लेने के लिए बच्चों की न्यूनतम उम्र 5 साल 6 महीने होनी चाहिए. 1 अप्रैल 2024 से पहली कक्षा में दाखिला लेने की न्यूनतम उम्र 6 साल निर्धारित है.

new education policy 2020
हरियाणा में पहली कक्षा में दाखिला लेने वाले बच्चों की न्यूनतम उम्र में बढ़ोतरी

दरअसल, शिक्षा मंत्रालय के अनुसार पहली कक्षा में दाखिले की उम्र में समानता नहीं होने से इसका खामियाजा छात्रों को एक राज्य से दूसरे राज्य में शिफ्ट होने या प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने पर उठाना पड़ता है. इसके अलावा सभी राज्यों में पहली कक्षा में दाखिले की अलग-अलग उम्र होने से आयुवर्ग के आधार पर स्कूल में नामांकन के दौरान जुटाए जाने वाले जानकारी में भी गलती रहती है. इसलिए पहली कक्षा में नामांकन के लिए उम्र निर्धारित करने की प्रक्रिया अमल में लाई जा रही है.

ये भी पढ़ें: Sports University in Haryana: अब हरियाणा में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के अंडर काम करेगा राई स्कूल

चंडीगढ़: नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत देश भर के स्कूलों में पहली कक्षा में एडमिशन की उम्र में समानता लाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है. नई शिक्षा नीति के तहत अब देश भर के स्कूलों में पहली कक्षा में प्रवेश करने के लिए बच्चे का कम से कम 6 साल का होना जरूरी हो जाएगा. इस नीति को हरियाणा सरकार ने भी अब मंजूरी दे दी है. इसे 2023-24 शैक्षणिक सत्र से प्रदेश में लागू किया जाएगा.

बता दें देशभर में पहली कक्षा में दाखिला लेने वाले बच्चों की न्यूनतम उम्र में बढ़ोतरी की गई है. नई शिक्षा नीति 2020 के तहत केंद्र ने राज्यों को निर्देश भेज दिए हैं. वहीं, हरियाणा सरकार ने केंद्र सरकार के निर्देशों को लागू करने के लिए आदेश जारी कर दिया है. आदेश के मुताबिक 1 अप्रैल 2023 से पहली कक्षा में दाखिला लेने के लिए बच्चों की न्यूनतम उम्र 5 साल 6 महीने होनी चाहिए. 1 अप्रैल 2024 से पहली कक्षा में दाखिला लेने की न्यूनतम उम्र 6 साल निर्धारित है.

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हरियाणा में पहली कक्षा में दाखिला लेने वाले बच्चों की न्यूनतम उम्र में बढ़ोतरी

दरअसल, शिक्षा मंत्रालय के अनुसार पहली कक्षा में दाखिले की उम्र में समानता नहीं होने से इसका खामियाजा छात्रों को एक राज्य से दूसरे राज्य में शिफ्ट होने या प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने पर उठाना पड़ता है. इसके अलावा सभी राज्यों में पहली कक्षा में दाखिले की अलग-अलग उम्र होने से आयुवर्ग के आधार पर स्कूल में नामांकन के दौरान जुटाए जाने वाले जानकारी में भी गलती रहती है. इसलिए पहली कक्षा में नामांकन के लिए उम्र निर्धारित करने की प्रक्रिया अमल में लाई जा रही है.

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