चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने नाइट कर्फ्यू को लेकर नए आदेश जारी किए है, लेकिन आपदा प्रबंधन विभाग ने घंटे की छूट देते हुए रात 9 बजे के बजाय रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाने के आदेश दिए हैं.
ये आदेश हरियाणा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजीव कौशल की तरफ से आदेश जारी किए गए हैं. बता दें कि अब कर्फ्यू के दौरान लोगों और वाहनों की गैर जरूरी आवाजाही रात के समय रिपोर्ट की जाएगी. आदेशों की अवेहलना करने पर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत कार्रवाई की जाएगी.
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नाइट कर्फ्यू के नए आदेश आज रात से प्रभावी रहेंगे. रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा. पुलिस, हेल्थ, बिजली कर्मचारी, हरियाणा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पत्रकारों को इसमें छूट रहेगी. उन्हें अपने आईकार्ड लेकर निकलना होगा.
हॉस्पिटल, कैमिस्ट शॉप्स और एटीएम 24 घंटे सातों दिनों खुले रहेंगे. रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, एयरपोर्ट से आने जाने वाले यात्रियों को इसमें छूट रहेगी. विभाग की तरफ से जारी किए गए आदेश आज रात से अगले आदेश तक प्रभावी रहेंगे.
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हरियाणा में कोरोना संक्रमण का हाल
सोमवार को इस साल के सबसे ज्यादा 3818 कोरोना मरीजों की पुष्टि की गई है. प्रदेश में अब तक 66,18,104 सैंपल लिए जा चुके हैं. हरियाणा में कुल संक्रमितों की संख्या 3,20,699 है. ये भी बता दें कि हरियाणा में कोरोना के 304 मरीजों की स्थिति गंभीर बनी हुई है.