चंडीगढ़: यूटी प्रशासक बनवारीलाल पुरोहित ने वर्ष 2023-24 के लिए आबकारी नीति के तहत काउ सेस (गौ उपकर) में कटौती को आबकारी विभाग ने वसूल कर नगर निगम को सौंपने की मंजूरी दे दी है. ऐसे में नई आबकारी नीति एक अप्रैल से लागू की जाएगी. बता दें कि फरवरी महीने से चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा नई आबकारी नीति बनाते हुए रिपोर्ट चंडीगढ़ के प्रशासक को भेजी जाएगी. इस नीति पर मुहर लगने का इंतजार किया जा रहा है, जिसे चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित द्वारा नई आबकारी नीति को गौ उपकर कटौती करने की अनुमति दे दी गई है.
यूटी प्रशासक बनवारीलाल पुरोहित ने आबकारी विभाग द्वारा 2023-24 के लिए आबकारी नीति के तहत गाय उपकर को घटाकर नगर निगम को हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है. देशी शराब की बोतल पर 5 रुपये का उपकर घटाकर 750 एमएल का 1 रुपये कर दिया गया है, जिसे नगर निगम की सीमा में बेचा जाना है. व्हिस्की पर 10 रुपये प्रति बोतल की राशि घटाकर 750 एमएल/700 एमएल पर 2 रुपये प्रति बोतल कर दी गई है. बीयर पर 5 रुपये प्रति बोतल के उपकर को घटाकर 650 एमएल की प्रति बोतल 1 रुपये कर दिया गया है.
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नगर निगम चंडीगढ़ की सीमा में बेची जाने वाली देशी शराब का अब 5 रुपए प्रति बोतल को घटाकर 1 रुपए कर दिया गया है. व्हिस्की के प्रति बोतल पर 10 रुपए से कम कर 2 रुपए और 650 मिलीलीटर की बियर के प्रति बोतल को 5 रुपए से घटाकर 1 रुपए प्रति बोतल कर दिया गया है. गाय उपकर की नई दरें 1 अप्रैल से लागू हो जाएंगी.
मंगलवार को तीसरे दौर की शराब की नीलामी में पांच दुकानें बिकी हैं. सबसे ज्यादा बोली सेक्टर-40 सी के मार्केट वेंड के लिए 6.82 करोड़ रुपये की लगाई गई. सेक्टर-24 सी का एक ठेका 4.11 करोड़ रुपये, सेक्टर 34 ए का ठेका 3.77 करोड़ रुपये, मलोया कॉलोनी का एक ठेका 3.87 करोड़ रुपये और मनीमाजरा का एक ठेका 3.14 करोड़ रुपये में बिका. विभाग द्वारा अब तक कुल 59 ठेकों की बिक्री की जा चुकी है.