ETV Bharat / state

आय से अधिक संपत्ति मामला: पूर्व सीएम ओपी चौटाला के खिलाफ आरोप तय, 27 फरवरी से सुनवाई - OP Chautala News

दिल्ली की एक अदालत ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप तय कर दिए हैं. मामले में सुनवाई शुरू करने के लिए 27 फरवरी की तारीख तय की है.

OP Chautala
OP Chautala
author img

By

Published : Jan 30, 2021, 3:34 PM IST

Updated : Jan 30, 2021, 4:42 PM IST

चंडीगढ़: दिल्ली की एक अदालत ने आय से अधिक संपत्ति मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप तय कर दिए हैं. अदालत ने मामले में सुनवाई शुरू करने के लिए 27 फरवरी की तारीख तय की है.

आय से अधिक संपत्ति मामले में चलेगा ट्रायल

27 फरवरी से ओपी चौटाला के खिलाफ कोर्ट में ट्रायल शुरू होगा. 27 फरवरी को अभियोजन की ओर से गवाहों के बयान दर्ज होंगे. कोर्ट ने चौटाला के खिलाफ मनी लाउंड्रिंग एक्ट की धारा 4 के तहत आरोप तय किया है. ईडी ने चौटाला की जब्त की गई संपत्तियों को लेकर पूरक चार्जशीट दाखिल किया था जिस पर कोर्ट ने संज्ञान लिया था.

  • A Delhi Court has framed money laundering charges against former Haryana Chief Minister Om Prakash Chautala in connection with disproportionate assets case. The court sets February 27 for commencing of trial in the matter.

    — ANI (@ANI) January 30, 2021 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

ये भी पढे़ं- आय से अधिक संपत्ति मामला: पंचकूला में ईडी ने ओपी चौटाला की कोठी नंबर 6 को किया सीज

6 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त की थी

2019 को ईडी ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में चौटाला की 1 करोड़ 94 लाख की संपत्तियों को जब्त किया था. ईडी ने मनी लाउंड्रिंग एक्ट के तहत चौटाला की जमीन और एक फार्म हाउस को जब्त किया गया था. ईडी ने इससे पहले ओमप्रकाश चौटाला की 4.15 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की थी. इस तरह कुल मिलाकर 6 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त की थी.

अभी जेल में हैं चौटाला

चौटाला जूनियर बेसिक ट्रेनिंग टीचर्स की भर्ती के घोटाले में दोषी करार दिए जाने के बाद दस साल की कैद की सजा काट रहे हैं. इसी मामले में ओमप्रकाश चौटाला और उनके बड़े पुत्र अजय सिंह चौटाला को 7 साल पहले 16 जनवरी 2013 को दस वर्ष की सजा सुनाई गई थी.

ये भी पढ़ें- ओपी चौटाला के फार्म हाउस पर ईडी की रेड, चसपा किया नोटिस

चंडीगढ़: दिल्ली की एक अदालत ने आय से अधिक संपत्ति मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप तय कर दिए हैं. अदालत ने मामले में सुनवाई शुरू करने के लिए 27 फरवरी की तारीख तय की है.

आय से अधिक संपत्ति मामले में चलेगा ट्रायल

27 फरवरी से ओपी चौटाला के खिलाफ कोर्ट में ट्रायल शुरू होगा. 27 फरवरी को अभियोजन की ओर से गवाहों के बयान दर्ज होंगे. कोर्ट ने चौटाला के खिलाफ मनी लाउंड्रिंग एक्ट की धारा 4 के तहत आरोप तय किया है. ईडी ने चौटाला की जब्त की गई संपत्तियों को लेकर पूरक चार्जशीट दाखिल किया था जिस पर कोर्ट ने संज्ञान लिया था.

  • A Delhi Court has framed money laundering charges against former Haryana Chief Minister Om Prakash Chautala in connection with disproportionate assets case. The court sets February 27 for commencing of trial in the matter.

    — ANI (@ANI) January 30, 2021 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

ये भी पढे़ं- आय से अधिक संपत्ति मामला: पंचकूला में ईडी ने ओपी चौटाला की कोठी नंबर 6 को किया सीज

6 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त की थी

2019 को ईडी ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में चौटाला की 1 करोड़ 94 लाख की संपत्तियों को जब्त किया था. ईडी ने मनी लाउंड्रिंग एक्ट के तहत चौटाला की जमीन और एक फार्म हाउस को जब्त किया गया था. ईडी ने इससे पहले ओमप्रकाश चौटाला की 4.15 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की थी. इस तरह कुल मिलाकर 6 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त की थी.

अभी जेल में हैं चौटाला

चौटाला जूनियर बेसिक ट्रेनिंग टीचर्स की भर्ती के घोटाले में दोषी करार दिए जाने के बाद दस साल की कैद की सजा काट रहे हैं. इसी मामले में ओमप्रकाश चौटाला और उनके बड़े पुत्र अजय सिंह चौटाला को 7 साल पहले 16 जनवरी 2013 को दस वर्ष की सजा सुनाई गई थी.

ये भी पढ़ें- ओपी चौटाला के फार्म हाउस पर ईडी की रेड, चसपा किया नोटिस

Last Updated : Jan 30, 2021, 4:42 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.