भिवानी: हरियाणा के भिवानी में पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाने व दुष्कर्म करने के दोषी को भिवानी फास्ट ट्रैक कोर्ट की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सोनिका की कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 20 वर्ष की कैद की सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोषी पर कुल 80 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. यदि दोषी जुर्माना राशि नहीं भरता तो उसे और ज्यादा लंबा समय जेल में काटना होगा.
जानकारी के अनुसार साल 2021 में सदर थाना में एक शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसमें नाबालिक लडक़ी के पिता ने नाबालिग को भगा ले जाने, दुष्कर्म करने के मामले में अभियोग दर्ज करवाय था. पुलिस ने इस संबंद्ध में तुरंत प्रभाव से मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी. इसके बाद नाबालिग के ब्यान मजिस्ट्रेट के समक्ष करवाए गए तथा महत्वपूर्ण सबूतों का आंकलन कर मामले में कार्रवाई करते हुए दोषी को गिरफ्तार कर न्यायालय के सम्मुख पेश किया गया था. कोर्ट ने रेप मामले को बहुत ही संगीन बताया और कहा कि दोषी की सजा में कोई भी नरमी नहीं बरती जाएगी.
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सुनवाई के दौरान न्यायालय द्वारा दोषी को 20 साल करावास और 80 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया. जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को 20 साल के अलावा और लंबा समय जेल में काटना होगा. जिला पुलिस अधीक्षक अजीत सिंह ने भिवानी के सभी थानों और चौकी इंचार्ज तथा अन्य शोधकर्ताओं को निर्देश दिए हैं कि महिला विरुद्ध अपराध व पोस्को एक्ट के तहत शिकायत का बिना किसी विलंब के शिकायत के आधार पर अभियोग अंकित करें. पुलिस के द्वारा महत्वपूर्ण साक्ष्य व तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस कार्रवाई करते हुए कोर्ट में दोषी को दंड और पीड़िता को इंसाफ दिलाने का काम करें.
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