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चंडीगढ़ में नाबालिग बच्ची से रेप मामला, दोषी को दस साल की सजा, 10 हजार रुपये जुर्माना - चंडीगढ़ फास्ट ट्रैक कोर्ट

चंडीगढ़ में नाबालिग बच्ची से रेप मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी को दस साल कैद की सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोषी पर दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

Minor girl raped in Chandigarh
Minor girl raped in Chandigarh
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Published : May 31, 2023, 6:40 PM IST

चंडीगढ़: नाबालिग बच्ची से रेप के मामले में चंडीगढ़ फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी को 10 साल की सजा सुनाई है. नाबालिग बच्ची की नानी ने पुलिस को करीब चार साल पहले रेप की शिकायत दी थी. वारदात के वक्त बच्ची की उम्र करीब 6 साल और दोषी की उम्र साढ़े 16 साल थी. पुलिस ने पीड़िता की नानी की शिकायत पर मामला दर्ज किया था. दोषी की उम्र साढ़े सोलह साल होने के चलते पहले मामला किशोर न्यायालय में चला. बाद में इसे विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया गया. दोषी की उम्र अभी 20 साल है.

चंडीगढ़ फास्ट ट्रैक कोर्ट ने उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना ना भरने की सूरत में दोषी को अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी. पुलिस को दी शिकायत में पीड़िता की नानी ने बताया कि वो घरेलू नौकरानी का काम करती है. 13 जुलाई 2019 को वो रोजाना की तरह काम के लिए बाहर चली गई. इस दौरान घर पर उसका पति मौजूद था. जब वो वापस लौटी, तो उसका पति घर पर नहीं था. उनका एक पड़ोसी उनके घर में छह साल की बच्ची के साथ कमरे में खेल रहा था. कुछ देर बाद महिला को बच्ची की चीख सुनाई दी.

ये भी पढ़ें- फरीदाबाद में चाकू की नोक पर नाबालिग से दुष्कर्म, जमानत पर जेल से बाहर आया है आरोपी

जैसे ही वो कमरे में पहुंची तो देखा कि पड़ोसी लड़का बच्ची के साथ रेप कर रहा था. जब महिला ने शोर मचाकर लड़के को पकड़ने की कोशिश की तो वो भागने में कामयाब रहा. जिसकी शिकायत पुलिस को दी गई. पुलिस ने बच्ची का मेडिकल करवाया. जिसमें रेप की पुष्टी हुई. इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया. जिसके बाद कोर्ट ने दोषी को 10 साल की कैद और 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है.

चंडीगढ़: नाबालिग बच्ची से रेप के मामले में चंडीगढ़ फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी को 10 साल की सजा सुनाई है. नाबालिग बच्ची की नानी ने पुलिस को करीब चार साल पहले रेप की शिकायत दी थी. वारदात के वक्त बच्ची की उम्र करीब 6 साल और दोषी की उम्र साढ़े 16 साल थी. पुलिस ने पीड़िता की नानी की शिकायत पर मामला दर्ज किया था. दोषी की उम्र साढ़े सोलह साल होने के चलते पहले मामला किशोर न्यायालय में चला. बाद में इसे विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया गया. दोषी की उम्र अभी 20 साल है.

चंडीगढ़ फास्ट ट्रैक कोर्ट ने उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना ना भरने की सूरत में दोषी को अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी. पुलिस को दी शिकायत में पीड़िता की नानी ने बताया कि वो घरेलू नौकरानी का काम करती है. 13 जुलाई 2019 को वो रोजाना की तरह काम के लिए बाहर चली गई. इस दौरान घर पर उसका पति मौजूद था. जब वो वापस लौटी, तो उसका पति घर पर नहीं था. उनका एक पड़ोसी उनके घर में छह साल की बच्ची के साथ कमरे में खेल रहा था. कुछ देर बाद महिला को बच्ची की चीख सुनाई दी.

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जैसे ही वो कमरे में पहुंची तो देखा कि पड़ोसी लड़का बच्ची के साथ रेप कर रहा था. जब महिला ने शोर मचाकर लड़के को पकड़ने की कोशिश की तो वो भागने में कामयाब रहा. जिसकी शिकायत पुलिस को दी गई. पुलिस ने बच्ची का मेडिकल करवाया. जिसमें रेप की पुष्टी हुई. इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया. जिसके बाद कोर्ट ने दोषी को 10 साल की कैद और 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है.

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