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लॉकडाउन 2.0: कृषि समेत इन कामों को करने की रहेगी छूट

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Published : Apr 16, 2020, 2:59 PM IST

Updated : Apr 16, 2020, 4:02 PM IST

15 अप्रैल से देश में लॉकडाउन का दूसरा चरण शुरू हो चुका है. लेकिन इस दौरान सरकार ने कृषि और कुछ दूसरी गतिविधियों के लिए छूट दी है और इसके साथ ही कई तरह की गाइडलाइंड भी जारी की गई है.

government allowed to do amid lockdown
government allowed to do amid lockdown

चंडीगढ़ः कोरोना वायरस के कहर के मद्देनजर केंद्र सरकार ने देश भर में 25 मार्च से 14 अप्रैल तक के लिए लगाए गए लॉकडाउन के 21 दिन के पीरियड को अब 3 मई तक बढ़ा दिया है. जिसके बाद 15 अप्रैल से लॉकडाउन 2.0 लागू हो गया है. लेकिन इस दौरान सरकार ने कई चीजों को लेकर छूट दी है और कई बातों को लेकर गाउडलाइन जारी की गई है. सरकार ने खेती और बागवानी से जुड़ी गतिविधियों का लॉक खोल दिया है.

लॉकडाउन 2.0ः जानें लॉकडाउन के बीच सरकार ने क्या करने की दी छूट ?

पब्लिक प्लेस या सार्वजनिक स्थानों के बारे में गाइडलाइन

  • पब्लिक प्लेस और वर्क प्लेस पर मास्क लगाना जरूरी होगा.
  • पब्लिक प्लेस, वर्क प्लेस और ट्रांसपोर्ट सेवाओं के इंचार्ज की यह जिम्मेदारी होगी कि वह को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के गाइडलाइंस के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराए.
  • किसी भी संस्थान या पब्लिक प्लेस के मैनेजर को 5 या उससे ज्यादा लोगों के एक साथ इकट्ठा करने की इजाजत नहीं होगी.
  • शादी या अंतिम संस्कार जैसी चीजों में लोगों के इक्ट्ठा होने पर डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के निर्देश मान्य होंगे.
  • सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर सजा के साथ जुर्माना भी होगा.
  • शराब, गुटखा और तंबाकू की बिक्री और थूकने पर सख्ती से रोक.

कार्यस्थल के लिए गाइडलाइंस

  • सभी कार्य स्थलों में कर्मचारियों की थर्मल स्क्रीनिंग होगी और सैनिटाइजर्स उपलब्ध कराना होगा.
  • कार्य स्थलों पर कर्मचारियों के शिफ्ट के बीच 1 घंटे का गैप रखना होगा और लंच के दौरान भी सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा.
  • घर में 65 साल से ज्यादा के बुजुर्ग या 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, तो कर्मचारियों को घर से काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए.
  • निजी और सरकारी क्षेत्र के सभी कर्मचारियों को आरोग्य सेतु ऐप के इस्तेमाल को बढ़ावा देना होगा.
  • सभी संस्थानों को दो शिफ्ट के बीच कार्य स्थल के सैनिटाइज करना होगा.
  • बड़े स्तर की बैठकों पर प्रतिबंध.

मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए गाइडलाइंस

  • एक निश्चित समयान्तराल पर कॉमन जगहों की सफाई और हाथ धोना जरूरी होगा.
  • शिफ्ट को लेकर कोई ओवरलैप ना हो और लंच के दौरान के कैंटिन में सोशल डिस्टेंसिंग पर विशेष ध्यान देना होगा.
  • अच्छे स्वास्थ्य गतिविधियों के बारे में लगातार जानकारी दी जाए.

खेती और उससे जुड़ी गतिविधियों को लेकर गाइडलाइंस

  • कृषि और बागवानी से जुड़ी सभी गतिविधियां पूरी तरह से जारी रहेंगी.
  • खेतों में काम करने वाले किसान और खेती का काम करने वाले अन्य लोग काम करेंगे.
  • एमएसपी ऑपरेशंस समेत कृषि उपज की खरीद करने वाली एजेंसियां काम करेंगी.
  • राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचित मंडियां में काम होगा.
  • खेती की मशीनें और उनके स्पेयर पार्ट्स की दुकानें खुल सकेंगी.
  • फार्म मशीनरी से कस्टम हायरिंग सेंटर संबद्ध रहेंगे.
  • उर्वरक, कीटनाशक और बीजों के बनाने, वितरण और बिक्री का काम जारी रहेगा.
  • खेत जोतने के काम आने वाली मशीनों मसलन हार्वेस्टर और अन्य चीजों का राज्य के अंदर और बाहर आना-जाना हो सकेगा.

फिशरीज के लिए नियम

  • फिशिंग ऑपरेशन (समुद्र और देश के अंदर) जारी रहेंगे. इसमें- मछलियों का भोजन, मेंटेनेंस, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, मार्केटिंग और बिक्री हो सकेगी.
  • हैचरी और कमर्शियल एक्वेरियम भी खुल सकेंगे.
  • मछली और मत्स्य उत्पाद, फिश सीड, मछलियों का खाना और इस काम में लगे लोग आ-जा सकेंगे.

प्लांटेशन के लिए नियम

  • चाय, कॉफी और रबर उत्पादन जारी रहेगा, लेकिन इनमें 50% मजदूर ही रहेंगे.
  • चाय, कॉफी, रबर और काजू की प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, मार्केटिंग और बिक्री के लिए भी फिलहाल 50% मजदूर ही रहेंगे.

पशुपालन के लिए नियम

  • दूध और दुग्ध उत्पाद का कलेक्शन, प्रोसेसिंग, वितरण, ट्रांसपोर्टेशन हो सकेगा.
  • पोल्ट्री फॉर्म समेत अन्य पशुपालन गतिविधियां चालू रहेंगी.
  • पशुओं का खाना मसलन मक्का और सोया की मैन्युफेक्चरिंग और वितरण हो सकेगा.
  • पशु शेल्टर यानी गौशालाएं खुली रहेंगी.

ईटीवी भारत हरियाणा भी आप लोगों से सरकार की गाइडलाइंस को मानने और कोरोना से जंग में अपना योगदान देने की अपील करता है.

चंडीगढ़ः कोरोना वायरस के कहर के मद्देनजर केंद्र सरकार ने देश भर में 25 मार्च से 14 अप्रैल तक के लिए लगाए गए लॉकडाउन के 21 दिन के पीरियड को अब 3 मई तक बढ़ा दिया है. जिसके बाद 15 अप्रैल से लॉकडाउन 2.0 लागू हो गया है. लेकिन इस दौरान सरकार ने कई चीजों को लेकर छूट दी है और कई बातों को लेकर गाउडलाइन जारी की गई है. सरकार ने खेती और बागवानी से जुड़ी गतिविधियों का लॉक खोल दिया है.

लॉकडाउन 2.0ः जानें लॉकडाउन के बीच सरकार ने क्या करने की दी छूट ?

पब्लिक प्लेस या सार्वजनिक स्थानों के बारे में गाइडलाइन

  • पब्लिक प्लेस और वर्क प्लेस पर मास्क लगाना जरूरी होगा.
  • पब्लिक प्लेस, वर्क प्लेस और ट्रांसपोर्ट सेवाओं के इंचार्ज की यह जिम्मेदारी होगी कि वह को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के गाइडलाइंस के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराए.
  • किसी भी संस्थान या पब्लिक प्लेस के मैनेजर को 5 या उससे ज्यादा लोगों के एक साथ इकट्ठा करने की इजाजत नहीं होगी.
  • शादी या अंतिम संस्कार जैसी चीजों में लोगों के इक्ट्ठा होने पर डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के निर्देश मान्य होंगे.
  • सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर सजा के साथ जुर्माना भी होगा.
  • शराब, गुटखा और तंबाकू की बिक्री और थूकने पर सख्ती से रोक.

कार्यस्थल के लिए गाइडलाइंस

  • सभी कार्य स्थलों में कर्मचारियों की थर्मल स्क्रीनिंग होगी और सैनिटाइजर्स उपलब्ध कराना होगा.
  • कार्य स्थलों पर कर्मचारियों के शिफ्ट के बीच 1 घंटे का गैप रखना होगा और लंच के दौरान भी सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा.
  • घर में 65 साल से ज्यादा के बुजुर्ग या 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, तो कर्मचारियों को घर से काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए.
  • निजी और सरकारी क्षेत्र के सभी कर्मचारियों को आरोग्य सेतु ऐप के इस्तेमाल को बढ़ावा देना होगा.
  • सभी संस्थानों को दो शिफ्ट के बीच कार्य स्थल के सैनिटाइज करना होगा.
  • बड़े स्तर की बैठकों पर प्रतिबंध.

मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए गाइडलाइंस

  • एक निश्चित समयान्तराल पर कॉमन जगहों की सफाई और हाथ धोना जरूरी होगा.
  • शिफ्ट को लेकर कोई ओवरलैप ना हो और लंच के दौरान के कैंटिन में सोशल डिस्टेंसिंग पर विशेष ध्यान देना होगा.
  • अच्छे स्वास्थ्य गतिविधियों के बारे में लगातार जानकारी दी जाए.

खेती और उससे जुड़ी गतिविधियों को लेकर गाइडलाइंस

  • कृषि और बागवानी से जुड़ी सभी गतिविधियां पूरी तरह से जारी रहेंगी.
  • खेतों में काम करने वाले किसान और खेती का काम करने वाले अन्य लोग काम करेंगे.
  • एमएसपी ऑपरेशंस समेत कृषि उपज की खरीद करने वाली एजेंसियां काम करेंगी.
  • राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचित मंडियां में काम होगा.
  • खेती की मशीनें और उनके स्पेयर पार्ट्स की दुकानें खुल सकेंगी.
  • फार्म मशीनरी से कस्टम हायरिंग सेंटर संबद्ध रहेंगे.
  • उर्वरक, कीटनाशक और बीजों के बनाने, वितरण और बिक्री का काम जारी रहेगा.
  • खेत जोतने के काम आने वाली मशीनों मसलन हार्वेस्टर और अन्य चीजों का राज्य के अंदर और बाहर आना-जाना हो सकेगा.

फिशरीज के लिए नियम

  • फिशिंग ऑपरेशन (समुद्र और देश के अंदर) जारी रहेंगे. इसमें- मछलियों का भोजन, मेंटेनेंस, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, मार्केटिंग और बिक्री हो सकेगी.
  • हैचरी और कमर्शियल एक्वेरियम भी खुल सकेंगे.
  • मछली और मत्स्य उत्पाद, फिश सीड, मछलियों का खाना और इस काम में लगे लोग आ-जा सकेंगे.

प्लांटेशन के लिए नियम

  • चाय, कॉफी और रबर उत्पादन जारी रहेगा, लेकिन इनमें 50% मजदूर ही रहेंगे.
  • चाय, कॉफी, रबर और काजू की प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, मार्केटिंग और बिक्री के लिए भी फिलहाल 50% मजदूर ही रहेंगे.

पशुपालन के लिए नियम

  • दूध और दुग्ध उत्पाद का कलेक्शन, प्रोसेसिंग, वितरण, ट्रांसपोर्टेशन हो सकेगा.
  • पोल्ट्री फॉर्म समेत अन्य पशुपालन गतिविधियां चालू रहेंगी.
  • पशुओं का खाना मसलन मक्का और सोया की मैन्युफेक्चरिंग और वितरण हो सकेगा.
  • पशु शेल्टर यानी गौशालाएं खुली रहेंगी.

ईटीवी भारत हरियाणा भी आप लोगों से सरकार की गाइडलाइंस को मानने और कोरोना से जंग में अपना योगदान देने की अपील करता है.

Last Updated : Apr 16, 2020, 4:02 PM IST
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