चंडीगढ़: जिल में गांव खायरा के रहने वाले कुलदीप कीयाचिका पर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने प्रदेश के शिक्षा मंत्री रामबिलास शर्मा और उनके पुत्र गौतम शर्मा के साथ-साथ पुलिस महानिदेशक, पुलिस महानिरीक्षक रेवाडी और पुलिस अधीक्षक नारनौल को भी नोटिस ऑफ मोशन जारी कर 13 मईको अपना पक्ष रखने के आदेश दिए हैं.
गौरतलब है कि अपनी याचिका में कुलदीप उर्फ डॉक्टर ने कहा है कि वो रोहतक में एमबीबीएस का होनहार विद्यार्थी था, लेकिन रामबिलास शर्मा और उनके पुत्र गौतम शर्मा के हस्तक्षेप के कारण उसे अपनी पढ़ाई बीच मे छोड़नी पड़ी. पारिवारिक रंजिश के कारण रामबिलास शर्मा ने उसे 6-7 झूठे केसों में फंसा दिया, जिसके कारण उसे दर-दर की ठोकरें खानी पड़ रही है.
कुलदीप ने कहा कि वर्तमान में रामबिलास शर्मा प्रदेश में कैबिनेट मंत्री है और अवैध खनन, अवैध शराब और सरकारी जमीनों पर कब्जे का एक बड़ा गिरोह चला रहे हैं. कुलदीप ने गौतम शर्मा से संबंधित एक ऑडियो क्लिप के माध्यम से बीते दिनों उजागर किया था, जिसके कारण चुनावो के शोर में रामबिलास शर्मा और गौतम शर्मा अपने व्यापारिक साझीदार और स्थानीय गैंगेस्टर सुरेंद्र उर्फ चीकू के माध्यम से उसे खत्म करवाना चाहते हैं.
इससे पहले भीसत्ता में आते ही रामबिलास शर्मा ने उसके 2 साथियों को आगरा टोल ओर पुलिस, सीआईए के माध्यम से मरवा दिया था. वर्तमान में दोनों पिता पुत्र 2-3 मौको पर उसे जान से मारने की धमकी दे चुके है. लिहाजा माननीय हाई कोर्ट रामबिलास शर्मा और गौतम शर्मा से उसकी रक्षा करवाये व सुरक्षा उपलब्ध करवाएं, ताकि वो अपना जीवन शांति से बीता सके. साथ ही पुलिस को आदेश दिया जाए कि उसके खिलाफ कोई भी मामला दर्ज करने से पहले उसे नोटिस दिया जाए.
कुलदीप की याचिका पर सुनवाई करते हुएजज अरविंद सिंह सांगवान ने 13 मई के लिए रामबिलास शर्मा, गौतम शर्मा, पुलिस महानिदेशक, पुलिस महानिरीक्षक रेवाड़ी और पुलिस अधीक्षक नारनौल को अपना जवाब रखने के आदेश जारी किए हैं.