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पंजाब में खालिस्तान समर्थकों की गिरफ्तारी का मामला: चंडीगढ़ में धारा 144 लागू, हथियार रखने पर भी पाबंदी

पंजाब में अमृतपाल सिंह पर हुई कार्रवाई को लेकर चंडीगढ़ जिला अधिकारी ने शहर में धारा 144 लगा दी है. धारा 144 लगने के बाद 5 या 5 से ज्यादा व्यक्ति कहीं भी इकट्ठा नहीं हो सकते या प्रदर्शन नहीं कर सकते.

section 144 implemented in chandigarh
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Published : Mar 19, 2023, 7:19 PM IST

Updated : Mar 19, 2023, 7:47 PM IST

चंडीगढ़: पंजाब में अमृतपाल सिंह पर हुई कार्रवाई का असर हरियाणा समेत अब चंडीगढ़ में भी दिखने लगा है. हरियाणा और चंडीगढ़ में सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है. पंजाब से आने जाने वाले वाहनों की बारीकी से चेकिंग की जा रही है. वहीं इस मामले को लेकर चंडीगढ़ जिला अधिकारी ने शहर में धारा 144 लगा दी है. धारा 144 लगने के बाद 5 या 5 से ज्यादा व्यक्ति कहीं भी इकट्ठा नहीं हो सकते या प्रदर्शन नहीं कर सकते. यानी शहर में पांच से ज्यादा व्यक्ति एक साथ इकट्ठा भी नहीं हो सकेंगे.

किसी भी तरह का रोष प्रदर्शन सिर्फ सेक्टर 25 स्थित रैली ग्राऊंड में कर सकते हैं. जिलाधिकारी द्वारा जारी किए आदेश में कहा गया है कि चंडीगढ़ में कोई भी व्यक्ति, जिसके पास किसी भी तरह का हत्यार चाहे वो लाइसेंसी क्यों ना हो. कोई भी उसे लेकर नहीं चल सकता. तलवार, लाठी और किसी भी तरह की नुकीली चीज को लेकर चलने की भी मनाही है. जिलाधिकारी द्वारा जारी किए गए आदेशों के मुताबिक 22 मार्च तक का आदेश लागू रहेगा.

ये भी पढ़ें- अमृतपाल के समर्थन में सिखों ने किया प्रदर्शन, पुलिस ने 60 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया

हालांकि इस आदेश के मुताबिक सेक्टर 25 के रैली ग्राऊंड में किसी भी रोष प्रदर्शन करने के लिए जिलाधिकारी से अनुमत लेनी होगी. वहीं शादियों या अंतिम संस्कार पर ये नियम नहीं लागू नहीं होंगे. बता दें कि खालिस्तानी समर्थक वारिस पंजाब दे संगठन प्रमुख अमृतपाल की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है. जिसको लेकर पंजाब में इंटरनेट सेवा बैन है. वहां सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. इसका असर हरियाणा और चंडीगढ़ में भी देखने को मिल रहा है. बॉर्डर इलाकों पर सुरक्षा पुख्ता की गई है. पंजाब से आने और जाने वाले वाहनों की गहनता से चेकिंग की जा रही है.

चंडीगढ़: पंजाब में अमृतपाल सिंह पर हुई कार्रवाई का असर हरियाणा समेत अब चंडीगढ़ में भी दिखने लगा है. हरियाणा और चंडीगढ़ में सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है. पंजाब से आने जाने वाले वाहनों की बारीकी से चेकिंग की जा रही है. वहीं इस मामले को लेकर चंडीगढ़ जिला अधिकारी ने शहर में धारा 144 लगा दी है. धारा 144 लगने के बाद 5 या 5 से ज्यादा व्यक्ति कहीं भी इकट्ठा नहीं हो सकते या प्रदर्शन नहीं कर सकते. यानी शहर में पांच से ज्यादा व्यक्ति एक साथ इकट्ठा भी नहीं हो सकेंगे.

किसी भी तरह का रोष प्रदर्शन सिर्फ सेक्टर 25 स्थित रैली ग्राऊंड में कर सकते हैं. जिलाधिकारी द्वारा जारी किए आदेश में कहा गया है कि चंडीगढ़ में कोई भी व्यक्ति, जिसके पास किसी भी तरह का हत्यार चाहे वो लाइसेंसी क्यों ना हो. कोई भी उसे लेकर नहीं चल सकता. तलवार, लाठी और किसी भी तरह की नुकीली चीज को लेकर चलने की भी मनाही है. जिलाधिकारी द्वारा जारी किए गए आदेशों के मुताबिक 22 मार्च तक का आदेश लागू रहेगा.

ये भी पढ़ें- अमृतपाल के समर्थन में सिखों ने किया प्रदर्शन, पुलिस ने 60 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया

हालांकि इस आदेश के मुताबिक सेक्टर 25 के रैली ग्राऊंड में किसी भी रोष प्रदर्शन करने के लिए जिलाधिकारी से अनुमत लेनी होगी. वहीं शादियों या अंतिम संस्कार पर ये नियम नहीं लागू नहीं होंगे. बता दें कि खालिस्तानी समर्थक वारिस पंजाब दे संगठन प्रमुख अमृतपाल की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है. जिसको लेकर पंजाब में इंटरनेट सेवा बैन है. वहां सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. इसका असर हरियाणा और चंडीगढ़ में भी देखने को मिल रहा है. बॉर्डर इलाकों पर सुरक्षा पुख्ता की गई है. पंजाब से आने और जाने वाले वाहनों की गहनता से चेकिंग की जा रही है.

Last Updated : Mar 19, 2023, 7:47 PM IST
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