चंडीगढ़: हरियाणा सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि कार्यालयों में ग्रुप-सी के लिए उपस्थिति पर 33% का प्रतिबंध और जूनियर इंजीनियर के पद पर लागू नहीं होगा. ये सभी कार्य देशों पर अपनी ड्यूटी करेंगे. वही विकलांग( दिव्यांग जन) व्यक्तियों को हरियाणा के कार्यालयों में उपस्थित होने से छूट दी गई है. ये आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होंगे.
कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए सरकार द्वारा ग्रुप-ए और बी अधिकारियों की शत-प्रतिशत और ग्रुप-सी और डी कर्मचारियों की 33% क्षमता के साथ बीती 3 मई 2020 को खोलने का आदेश जारी किया गया था, लेकिन आज निर्णय लिया गया है कि ग्रुप-सी के लिए उपस्थिति पर 33% का प्रतिबंध जूनियर इंजीनियर के पद पर लागू नहीं होगा.
वहीं, हरियाणा सरकार ने कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए विकलांग व्यक्तियों (दिव्यांगजन) के बचाव और सुरक्षा के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं.
इस विषय पर प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि नेत्रहीन और अन्य विकलांग कर्मचारी स्पोर्ट्स पर पूरी तरह से निर्भर होते हैं. इसे देखते हुए ऐसे दिव्यांग कर्मचारियों की कोरोना वायरस बीमारी की चपेट में आने की अधिक संभावना है. ये ना तो उनके हित में है और ना ही अन्य कर्मचारियों के हित में.