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आईजी-डीजीपी विवाद: शिकायत के बावजूद डीजीपी मनोज यादव के खिलाफ नहीं हुई FIR दर्ज - आईजी होमगार्ड पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट सुनवाई

आईजी होमगार्ड पूरण कुमार ने हरियाणा के डीजीपी मनोज यादव (DGP Manoj Yadava) के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab and Haryana High Court) में याचिका दाखिल की है. शुक्रवार को हाईकोर्ट ने इस मामले में कोई आदेश पारित ना करते हुए सुनवाई 1 जुलाई तक स्थगित कर दी है.

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शिकायत के बावजूद डीजीपी मनोज यादव के खिलाफ नहीं हुई FIR दर्ज
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Published : Jun 12, 2021, 9:16 AM IST

चंडीगढ़: हरियाणा में आईजी होमगार्ड (IG HomeGuard) ने प्रदेश के डीजीपी मनोज यादव (DGP Manoj Yadava) पर गंभीर आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है. इस मामले को लेकर आईजी होमगार्ड ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab and Haryana High Court) में याचिका भी दायर की है. दायर याचिका में आईजी होमगार्ड ने आरोप लगाया है कि मैंने डीजीपी के खिलाफ अंबाला के पुलिस अधीक्षक को खुद जाकर लिखित में शिकायत दी थी. लेकिन डीजीपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही है.

ये भी पढ़ें: केंद्र में नौकरी करना चाहते हैं IAS अशोक खेमका, बार-बार आवेदन हो रहे रिजेक्ट

आईजी होमगार्ड ने आरोप लगाया है कि अनुसूचित जाति वर्ग से होने के कारण डीजीपी मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं. इसलिए एससी एसटी एक्ट के तहत डीजीपी के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए. लेकिन अंबाला के पुलिस अधीक्षक ने बिना केस दर्ज किए मामले की प्रारंभिक जांच डीएसपी को सौंप दी. आईजी होमगार्ड ने याचिका में कहा है कि नियमों के मुताबिक एससी-एसटी एक्ट के तहत दी गई शिकायत पर पहले एफआईआर दर्ज कर जांच होनी चाहिए.

क्या है मामला

अंबाला रेंज के आईजी रहते हुए पूरण कुमार अगस्त 2020 में शहजादपुर ट्रैफिक थाने में शिवलिंग की स्थापना को लेकर आयोजित एक कार्यक्रम में गए थे. तब डीजीपी ने आईजी से जवाब तलब किया था. पूरण कुमार का कहना है कि एक अन्य आईपीएस अधिकारी अभिषेक जोरवाल भी इस कार्यक्रम में गए थे. लेकिन उनसे जवाब तलब नहीं किया गया. पूरण कुमार का आरोप है कि मुझे जातीय भावना के चलते निशाना बनाया गया था.

ये भी पढ़ें: भर्तियों के मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने SSC से मांगा जवाब

चंडीगढ़: हरियाणा में आईजी होमगार्ड (IG HomeGuard) ने प्रदेश के डीजीपी मनोज यादव (DGP Manoj Yadava) पर गंभीर आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है. इस मामले को लेकर आईजी होमगार्ड ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab and Haryana High Court) में याचिका भी दायर की है. दायर याचिका में आईजी होमगार्ड ने आरोप लगाया है कि मैंने डीजीपी के खिलाफ अंबाला के पुलिस अधीक्षक को खुद जाकर लिखित में शिकायत दी थी. लेकिन डीजीपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही है.

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आईजी होमगार्ड ने आरोप लगाया है कि अनुसूचित जाति वर्ग से होने के कारण डीजीपी मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं. इसलिए एससी एसटी एक्ट के तहत डीजीपी के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए. लेकिन अंबाला के पुलिस अधीक्षक ने बिना केस दर्ज किए मामले की प्रारंभिक जांच डीएसपी को सौंप दी. आईजी होमगार्ड ने याचिका में कहा है कि नियमों के मुताबिक एससी-एसटी एक्ट के तहत दी गई शिकायत पर पहले एफआईआर दर्ज कर जांच होनी चाहिए.

क्या है मामला

अंबाला रेंज के आईजी रहते हुए पूरण कुमार अगस्त 2020 में शहजादपुर ट्रैफिक थाने में शिवलिंग की स्थापना को लेकर आयोजित एक कार्यक्रम में गए थे. तब डीजीपी ने आईजी से जवाब तलब किया था. पूरण कुमार का कहना है कि एक अन्य आईपीएस अधिकारी अभिषेक जोरवाल भी इस कार्यक्रम में गए थे. लेकिन उनसे जवाब तलब नहीं किया गया. पूरण कुमार का आरोप है कि मुझे जातीय भावना के चलते निशाना बनाया गया था.

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