चंडीगढ़: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने ने 23 वर्षीय नौदीप कौर की कथित तौर पर अवैध गिरफ्तारी के मामले में संज्ञान लेते हुए नोटिस जारी किया है. जस्टिस अरुण कुमार त्यागी की बेंच ने मामले की सुनवाई को लेकर 24 फरवरी की तारीख दी है. साथ ही हरियाणा सरकार को नोटिस जारी किया है.
नौदीप कौर के उत्पीड़न के बारे में हाईकोर्ट को ई-मेल और पत्र से कई शिकायतें मिली थी. जिस पर जस्टिस जसवंत सिंह ने संज्ञान लेते हुए इसे आपराधिक मामला माना और इस पर सुनवाई तय कर दी. ई-मेल में नौदीप कौर की रिहाई और मामले की जांच की मांग की गई थी.
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इन पत्रों को याचिका मानते हुए जस्टिस ए.के त्यागी ने हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर इस मामले में जवाब देने का आदेश दिया है. नौदीप कौर को 12 जनवरी को हरियाणा के सोनीपत में अन्य लोगों के साथ एक औद्योगिक इकाई के घेराव के दौरान गिरफ्तार किया गया था.
फिलहाल, नौदीप कौर को उगाही के मामले में जमानत मिल गई है. हालांकि, वो अभी हरियाणा के करनाल जेल में ही रहेंगी. बता दें कि नौदीप कौर मजदूर अधिकार संगठन की सदस्य हैं और उन पर हत्या के प्रयास और उगाही के आरोप में तीन मामले दर्ज हैं. ऐसे में उन्हें जेल से बाहर आने के लिए बचे हुए 1 मामले में जमानत लेनी होगी.
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