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हरियाणा में असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी भर्ती पर HC ने लगाई रोक, HPSC ने किया था भर्ती के नियमों में बदलाव - हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन

हरियाणा में असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी (ADA) भर्ती पर हाईकोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है. दरअसल हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन (HPSC) ने प्रॉसिक्यूशन डिपार्टमेंट में असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी की भर्ती में बदलाव किया था. जिसके बाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. कोर्ट ने अब सरकार व हरियाणा लोक सेवा आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

Assistant District Attorney in Haryana
हरियाणा में असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी भर्ती पर HC ने लगाई रोक
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Published : May 26, 2023, 6:45 PM IST

चंडीगढ़: हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से हरियाणा में असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी भर्ती में हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई. आज ही याचिकाकर्ता ने इस मामले में हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद इस भर्ती पर रोक लगा दी. दरअसल इस मामले में भर्ती प्रक्रिया में बदलाव के आधार पर हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी. कोर्ट ने इस मामले में सरकार और हरियाणा लोक सेवा आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

दरअसल एचपीएससी ने असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी की भर्ती के नियमों में कुछ बदलाव किया है. आयोग ने यह बदलाव मार्च में पूरी हो चुकी आवेदन प्रक्रिया के बाद किया है. इसके साथ ही नए उम्मीदवार इस भर्ती के लिए 30 मई से 5 जून की शाम पांच बजे तक ही आवेदन प्रक्रिया में शामिल हो पाएंगे. वहीं, जिन उम्मीदवारों ने पहले से आवेदन कर रखा है, उन्हें दोबारा आवेदन की जरूरत नहीं होगी.

जानकारी के मुताबिक हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से किए गए नियमों में बदलाव की वजह से दूसरे राज्यों के अभ्यार्थियों को जायज मौका मिलेगा. क्योंकि एचपीएससी के इस बदलाव से उन युवाओं को फायदा मिलेगा, जिनके पास दसवीं तक हिंदी और संस्कृत विषय नहीं था. जबकि हरियाणा में दसवीं तक हिंदी या संस्कृत विषय सिलेबस में होता है. इन सब बदलाव को लेकर याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट में इसको लेकर याचिका दायर की थी. जिसके बाद हाईकोर्ट ने इस भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही एचपीएससी को नोटिस जारी कर हाईकोर्ट ने जवाब भी मांगा है.

ये भी पढ़ें: हरियाणा शिक्षा विभाग की बोर्ड परीक्षा परिणाम बेहतर बनाने की कवायद, इन स्कूलों के टीचर की होगी ट्रेनिंग

चंडीगढ़: हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से हरियाणा में असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी भर्ती में हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई. आज ही याचिकाकर्ता ने इस मामले में हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद इस भर्ती पर रोक लगा दी. दरअसल इस मामले में भर्ती प्रक्रिया में बदलाव के आधार पर हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी. कोर्ट ने इस मामले में सरकार और हरियाणा लोक सेवा आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

दरअसल एचपीएससी ने असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी की भर्ती के नियमों में कुछ बदलाव किया है. आयोग ने यह बदलाव मार्च में पूरी हो चुकी आवेदन प्रक्रिया के बाद किया है. इसके साथ ही नए उम्मीदवार इस भर्ती के लिए 30 मई से 5 जून की शाम पांच बजे तक ही आवेदन प्रक्रिया में शामिल हो पाएंगे. वहीं, जिन उम्मीदवारों ने पहले से आवेदन कर रखा है, उन्हें दोबारा आवेदन की जरूरत नहीं होगी.

जानकारी के मुताबिक हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से किए गए नियमों में बदलाव की वजह से दूसरे राज्यों के अभ्यार्थियों को जायज मौका मिलेगा. क्योंकि एचपीएससी के इस बदलाव से उन युवाओं को फायदा मिलेगा, जिनके पास दसवीं तक हिंदी और संस्कृत विषय नहीं था. जबकि हरियाणा में दसवीं तक हिंदी या संस्कृत विषय सिलेबस में होता है. इन सब बदलाव को लेकर याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट में इसको लेकर याचिका दायर की थी. जिसके बाद हाईकोर्ट ने इस भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही एचपीएससी को नोटिस जारी कर हाईकोर्ट ने जवाब भी मांगा है.

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