चंडीगढ़: चरखी दादरी के चिड़िया गांव में गरीबों को मिलने वाले महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के तहत सौ-सौ गज के प्लॉट पर कब्जा दिलाने की मांग को लेकर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने संबंधित डीडीपीओ ,बीडीपीओ, पंचायत अधिकारी और डीसी को कहा है कि याचिकाकर्ता को 8 हफ्तों के अंदर प्लॉट का कब्जा दिया जाए. अब मामले की अगली सुनवाई 14 मार्च को होगी.
पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा गया था कि साल 2008 में महात्मा गांधी बस्ती योजना के तहत सौ-सौ गज के प्लॉट हरियाणा सरकार की ओर से गरीबों को मिलने थे, लेकिन इस योजना के तहत मिलने वाले प्लॉट नहीं दिए जा रहे हैं.
क्या कहा गया याचिका में?
याचिका में कहा गया था कि ग्राम पंचायत गांव चिड़िया में बीपीएल परिवारों को कुल 202 प्लॉट अलॉट हुए थे, जिनकी रजिस्ट्री 27 जून 2011 को हो गई है, लेकिन प्लॉटों का कब्जा अभी तक नहीं मिला है. जिससे हरियाणा सरकार द्वारा मिलने वाली सहायता का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं.
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वकील दिनेश ढकोरिया के जरिए दाखिल की गई इस याचिका में कहा गया कि हरियाणा के अलग-अलग जिलों में स्कीम के तहत गरीब बीपीएल परिवारों को मकान अलॉट किए गए, लेकिन कब्जा अभी तक नहीं मिल पाया है. पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने अब इस मामले में याचिकाकर्ताओं को कब्जा देने के निर्देश जारी कर दिए हैं.